हम आपको इस लेख के माध्यम से “प्रवासी मजदूर किफायती किराया आवास योजना” के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नाम संबोधन में देशवासियों के लिए 20 लाख करोड़ रूपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। इस आर्थिक पैकेज को ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ के तहत शुरू किया गया है। जिसकी जानकारी पिछले चार दिनों से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश की जा रही है। इस कोरोना स्पेशल पैकेज के पहले दिन एमएसएमई उद्योगों के लिए बजट पेश किया गया और दूसरे दिन किसानों, प्रवासियों एवं गरीबों के हित के लिए कई सारे फैसले लिए गये। जिन्हें इस COVID-19 के चलते सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है।
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- प्रवासी मजदूर किफायती किराया आवास योजना की पूरी जानकारी
- किफायती किराया आवास योजना की मुख्य विशेषताएं
- पीएम अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम हेतु पात्रता मापदंड
- किफायती किराया आवास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- प्रवासी श्रमिक किफायती किराया आवास योजना में आवेदन/पंजीकरण प्रक्रिया-
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प्रवासी मजदूर किफायती किराया आवास योजना की पूरी जानकारी
योजना
का नाम |
किफायती
किराया आवास योजना |
प्रकार
|
राज्य
स्तरीय / केंद्र स्तरीय |
घोषणा
की तारीख |
14
मई 2020 |
घोषणा
की गई |
वित्त
मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा |
लाभार्थी
|
प्रवासी
मजदूर एवं शहरी गरीब नागरिक |
संबंधित
विभाग / मंत्रालय |
आवास
एवं शहरी मंत्रालय |
आधिकारिक
वेबसाइट |
|
किस
योजना के अंतर्गत |
इस अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम को शुरू करने का केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों को रहने के लिए घर प्रदान करना है।
- अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम (ARHS) के तहत लाभार्थियों को सस्ते दामों में घर प्रदान किये जायेंगे, साथ ही इनसे इसके लिए बहुत ही कम किराया वसूला जाएगा।
- प्रवासी श्रमिक किफायती किराया आवास योजना के तहत बनाये जाने वाले घरों का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत किया जाएगा।
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- इस योजना के तहत लाभार्थियों को जो घर प्रदान किए जायेंगे, उसमें उन्हें सस्ते किराया के साथ ही बिजली, पानी एवं अन्य तमाम सुविधाएँ भी प्रदान की जाएगी।
- योजना के तहत सरकार ने एक बड़ा ऐलान यह भी किया हैं कि यदि उद्योगपति चाहें तो अपने उद्योग के पास में अपने मजदूरों के लिए घर बना कर उन्हें प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इंडस्ट्रीज और साथ ही इंस्टिट्यूशन्स को सरकार की ओर से प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाएगा।
- इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्यम आय समूह यानि जिनकी आय 6 लाख रूपये से 18 लाख रूपये सालाना हैं। उन लोगों के लिए चलाई जा रही क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) की अवधि को भी अब बढ़ा दिया गया हैं, यह अब मार्च 2021 तक कर दी गई हैं। इससे कम से कम 2.5 लाभ लोगों को फायदा मिलेगा।
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पीएम अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम हेतु पात्रता मापदंड
Eligibility Criteria for PM Affordable Rental Housing Scheme – इस किफायती किराया आवास योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को निम्नलिखित पात्रता मानदंड का पालन करना होगा।
- इस योजना का लाभ देश में रहने वाले सभी प्रवासी व गरीब नागरिक उठाने के लिए पात्र हैं।
- किफायती किराया आवास योजना में ऐसे प्रवासी मजदूरों को सस्ते दामों में घर प्रदान किये जायेंगे, जिनके पास रहने के लिए घर एवं रोजगार उपलब्ध नहीं है।
- ऐसे गरीब व्यक्ति जोकि शहरी क्षेत्र में रहते हैं लेकिन उनके पास रहने के लिए घर नहीं हैं, उन्हें ही इस योजना के तहत शहर में रहने के लिए सस्ते दामों एवं कम किराये वाले घर प्रदान किये जायेंगे।
- एमआईजी (MIG) – ऐसे लोग जोकि शहरी क्षेत्र में रहते हैं और मध्यम आय समूह के अंतर्गत आते हैं, उन्हें भी इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा।
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Required Documents for Affordable Rental Housing Scheme – इस अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम का लाभ लेने वाले सभी प्रवासी मजदूरों एवं शहरी गरीब लोगों को आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है।
- आवेदक की पासपोर्ट-साइज फोटो
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
- बीपीएल राशन कार्ड (BPL Ration Card)
- मोबाइल नंबर (Mobile Number) आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट का विवरण
प्रवासी श्रमिक किफायती किराया आवास योजना में आवेदन/पंजीकरण प्रक्रिया
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Source : https://pmayuclap.gov.in/