National Pension Scheme Details 2019-20 राष्ट्रीय पेंशन योजना विवरण 2019-20
इस योजना से सम्बंधित कुछ मुख्य बिंदु
- नेशनल पेंशन स्कीम डिटेल्स इन हिंदी पीडीएफ 2019-20
- NPS- नेशनल पेंशन स्कीम में किये गए बदलाव
- राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) अकाउंट के प्रकार
- नेशनल पेंशन स्कीम खाता खोलें
- राष्ट्रीय पेंशन योजना 2019 फॉर्म पीडीएफ | ऑनलाइन पंजीकरण
आज हम बात करेंगे एक पेंशन योजना जो की भारत सरकार द्वारा पूरे देश के लिए शुरू की गयी है। इस योजना का नाम “नेशनल पेंशन स्कीम (NPS)” है। यह योजना देश के नागरिकों के लिए शुरू की गई है। भारत सरकार ने पेंशन क्षेत्र के विकास और विनियमन के लिए 10 अक्तूबर 2003 को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) स्थापित किया। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) 1 जनवरी 2004 को सभी नागरिकों को सेवानिवृत्ति आय प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी। एनपीएस का लक्ष्य पेंशन के सुधारों को स्थापित करना और नागरिकों में सेवानिवृत्ति के लिए बचत की आदत को बढ़ावा देना है।
इस योजना के अंतर्गत आप के द्वारा जमा की गई प्रीमियम राशि को विभिन्न जगहों पर निवेश किया जाता है। पेंशन की अंतिम राशि, निवेश की गई जगह के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। अगर निवेश मैं अधिक मुनाफा होगा तो पेंशन राशि भी अधिक मिलेगी। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्ति के लिए असंगठित क्षेत्र को स्वैच्छिक बचत का बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बचट 2010-11 में एक सह अंशदान पेंशन योजना ‘स्वावलंबन योजना’ – आरंभ की। स्वावलंबन योजना के तहत सरकार प्रत्येक NPS अंश दाता को 1,000 रुपए की राशि प्रदान करेगी जो न्यूनतम 1,000 रुपए और अधिकतम 12,000 रुपए का अंश दान प्रति वर्ष करता है। इस लेख में हम आपको National Pension Scheme Details PDF की जानकारी विस्तार से देंगे।
नेशनल पेंशन स्कीम डिटेल्स इन हिंदी पीडीएफ 2019-20
National Pension Scheme Details In Hindi PDF – राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) का नाम हर किसी ने सुना होगा, लेकिन बहुत कम ही लोगों को पता होता है कि आखिर यह योजना है क्या और इसका लाभ कोई कैसे ले सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) क्या है और इसमें कौन निवेश कर सकता है और उससे ग्राहक का फायदा क्या होगा?
- राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) भारत सरकार द्वारा पेश की गई एक रिटायरमेंट स्कीम है। इसे 1 जनवरी, 2004 को लॉन्च किया गया था।
- शुरुआत में एनपीएस सरकार में भर्ती होने वाले नए कर्मचारियों (सशस्त्र सेना बलों के अलावा) के लिए शुरू की गई थी।
- लेकिन 1 मई 2009 से यह स्वैच्छिक आधार पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों सहित देश के सभी नागरिकों को प्रदान की जा रही है।
- देश का कोई भी नागरिक (जिसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो) अपने रिटायरमेंट के लिए इस योजना में निवेश कर सकता है।
- उसे इस योजना का लाभ मिलेगा। सेवानिवृति यानी 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद, आप अपना खाता बंद कर सकते हैं।
- इस दौरान आप अपनी निवेश की गई राशि से कुछ पैसा एकमुश्त निकाल सकते हैं और बाकी बचे पैसों से आपको एक वार्षिकी उत्पाद (एन्यूटी प्लान) खरीदना होता है।
- उसी एन्यूटी प्लान के हिसाब से निवेश करने वाले व्यक्ति को एक निश्चित धनराशि पेंशन के रूप में मिलने लगती है।
NPS- नेशनल पेंशन स्कीम में किये गए बदलाव-
Changes Made in National Pension Scheme – भारतीय कैबिनेट ने नेशनल पेंशन स्कीम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। जो निम्न प्रकार से है:
- नेशनल पेंशन स्कीम मे बदलाव किए हैं ताकि नेशनल पेंशन स्कीम को निवेशकों के लिए ओर ज्यादा आकर्षक बनाया जा सके।
- वर्ष 2004 में जब NPS को शुरू किया गया था, उस समय कर्मचारी को अपने मूल वेतन (basic salary) तथा महंगाई भत्ते का 10% का योगदान नेशनल पेंशन स्कीम में करना होता था।
- दिसंबर 2018 मे केंद्र सरकार ने इस योगदान को बढ़ाकर 14% कर दिया तथा कर्मचारी का योगदान 10% है।
- इस अद्यतन के पश्चात, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन में काफी इजाफा होगा।
- दिसंबर 2018 में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किये गए अद्यतन में दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय कर (Tax) से संबंधित है।
- इस से पहले, NPS की परिपक्वता (Maturity) पर केंद्रीय कर्मचारी पेंशन फण्ड में जमा राशि का 60% निकाल सकते थे।
- जिसमें 40% राशि करमुक्त (Tax Free) होती थी, और 20% पर कर (टैक्स) लगता था।
- नए अद्यतन के अनुसार 60% राशि को करमुक्त (Tax Free) कर दिया गया है।
- और तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव निवेश (Investment) को लेकर हुआ।
- अब कर्मचारियों को यह पूर्ण स्वतंत्रता होगी कि उनके द्वारा पेंशन में योगदान किया गया पैसा किस फण्ड में निवेशित हो।
- केंद्रीय कर्मचारी वर्ष में एक बार पेंशन फण्ड या इक्विटी को अपनी मर्जी के अनुसार बदल सकेंगे।
राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) अकाउंट के प्रकार-
Types of National Pension Scheme (NPS) Account – एनपीएस अकाउंट मुख्यता दो प्रकार के होते हैं:
- Tier I => इस प्रकार के खाते के अंतर्गत टैक्स सेक्शन 80c के हिसाब से काटा जाता है। जिसमें सालाना 1.5 लाख रुपए दर्ज की जा सकते हैं। साथ में सेक्शन 80 सीसीडी (1B) के अंतर्गत एक्स्ट्रा अधिकतम रु 50,000 प्रति साल जमा हो सकते हैं। इस प्रकार का खाता परमानेंट खाता होता है और इससे पैसे नहीं निकाले जा सकते हैं। खाते की उम्र पूरी हो जाने के बाद, मैच्योरिटी के समय में ही, यानी कि 60 साल पर, खाते से 60% रकम निकाली जा सकती है। यह रकम पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना पड़ता। पहले इसमें 40% राशि पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं होता था, तो वहीं 20% पर टैक्स लगता है। आप कोई टैक्स नहीं देना पड़ता।
- Tier II => इस तरह के खातों को स्वैच्छिक रिटायरमेंट अथवा सेविंग खाते के नाम से जाना जाता है। इस खाते में व्यक्ति अपनी मर्जी से कभी भी पैसे जमा कर सकता है, और निकाल भी सकता है। इस पर किसी प्रकार का टैक्स भी नहीं काटा जाता। यह प्राइवेट सेक्टर तथा स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए है।
नेशनल पेंशन स्कीम खाता खोलें
- Open National Pension Scheme Account – आप एनपीएस खाता ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरीकों से खोल सकते हैं। ऑनलाइन खाता खोलने की कई प्रकार के तरीके जिसमें आप आधार कार्ड अथवा पेन बैंक खाते का इस्तेमाल करके अभी NPS Account खोल सकते हैं। PAN / Bank Account से खोलने के लिए आपको रू 125 का रजिस्ट्रेशन शुल्क देना पड़ता है। लेकिन आधार कार्ड पर खाता खोलने पर आपको कोई शुल्क नहीं लगता।
- ऑफलाइन खाता पीओपी (Point of Presence) पर जाकर खोल सकते हैं। इसमें आपको अपने बैंक जाकर भी खाता खुलवाया जा सकता है। देश के काफी सारे बैंक इस प्रकार की सुविधा देते हैं।
राष्ट्रीय पेंशन योजना 2019 फॉर्म पीडीएफ | ऑनलाइन पंजीकरण-
National Pension Scheme 2019 Form PDF | Online Registration – यदि आप इस पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं। तो आपको पहले इसमें पंजीकरण करना होगा। ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए आपको कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करने होंगे। जो निम्न प्रकार से हैं:
- रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले ENPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- ENPS आधिकारिक पोर्टल पर पहुंचने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें।
- इसमें सबसे पहले जाकर भाषा का चुनाव करें जिसमें आप इंग्लिश या हिंदी किसी को भी चुन सकते है
- इसके बाद आपको “National Pension System” ऑप्शन पर क्लिक करना होगा|
- इसके बाद, आपके सामने रजिस्ट्रेशन (Registration) का एक ऑप्शन आएगा जिस पर आप को क्लिक करना है।
- रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद, आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा।
- इस Registration Form में मांगी गई सभी जानकारियों को भरें।
- इसमें आप अपना पेन नंबर डालें, उसके बाद अपने बैंक का चुनाव करें।
- ऐसा कर लेने के बाद “Continue” के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
- Continue के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद, इसके बाद एक नया फॉर्म खुल जाएगा। इसे पूरी तरह ध्यान से भरे और उसे सबमिट कर दें।
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