इस योजना से सम्बंधित कुछ मुख्य बिंदु
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हरियाणा 2019-20
- हरियाणा वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ दर्शन योजना के लाभ
- तीर्थ दर्शन योजना हरियाणा के लिए पात्रता (योग्यता)
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ दर्शन योजना में जरूरी दस्तावेज
- सीएम तीर्थ दर्शन योजना हरियाणा 2019-20 आवेदन/पंजीकरण प्रक्रिया
योजना
का नाम |
मुख्यमंत्री
तीर्थ दर्शन योजना |
राज्य
|
हरियाणा
|
शुरू
की गयी |
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा |
योजना
को लागु करेगा |
पर्यटन
/ टूरिज्म विभाग हरियाणा |
योजना
के लाभार्थी |
60
वर्ष की उम्र के ऊपर के बजुर्ग |
लाभार्थी
को मिलेगा |
तीर्थ यात्रा के लिए 70% खर्च |
कितने
गंतव्यों का दोरा |
400
से अधिक |
योजना
का प्रकार |
हरियाणा राज्य तीर्थ यात्रा योजना |
- सरकार बीपीएल परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए धार्मिक स्थानों के लिए मुफ्त यात्रा यात्रा प्रदान करती है।
- गैर-गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों के लिए लागत का 70 प्रतिशत सरकार और बाकी 30% लाभार्थी द्वारा भुगतान किया जाएगा।
- CM Tirth Darshan Yojana में सबको बराबर का मौका मिले इसके लिए लाभार्थियों का चयन लॉटरी ड्रॉ के द्वारा किया जाएगा।
- हरयाणा तीर्थ दर्शन योजना के चलते साल भर में अधिकतम 250 बुजुर्ग इसका लाभ उठा पाएंगे।
- कुछ दंपतियों के मामले में बीपीएल परिवार से संबंधित पति / पत्नी के व्यय का खर्च भी राज्य सरकार द्वारा कवर किया जाएगा।
तीर्थ दर्शन योजना हरियाणा के लिए पात्रता (योग्यता)-
- तीर्थ दर्शन योजना का लाभ केवल हरियाणा के स्थाई/ मूल निवासियों को ही मिलेगा।
- योजना का लाभ केवल 60 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति ही उठा सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत केवल गरीब परिवारों के व्यक्ति ही पात्र हैं।
- बीपीएल श्रेणी के व्यक्ति के सूचना में आवेदन कर सकते हैं।
- गैर बीपीएल परिवार की व्यक्ति यात्रा की कुल खर्च का 30% हिस्सा देकर यात्रा कर सकते हैं।
- योजना में आवेदन करने के लिए बुजुर्ग का मानसिक तथा शारीरिक तौर पर स्वस्थ होना अनिवार्य है।
- HR CM Tirth Darshan Yojana में हर धर्म के लोग आवेदन कर सकते हैं।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ दर्शन योजना में जरूरी दस्तावेज-
मूल
निवास |
स्वास्थ्य
प्रमाण – पत्र |
आधार
कार्ड |
आयु
प्रमाण पत्र |
बीपीएल
कार्ड |
पासपोर्ट
साइज फोटो |
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति को आवेदन फॉर्म तहसील कार्यालय / एस.डी.एम और डीसी ऑफिस में जाकर हासिल करना होगा।
- आवेदन फॉर्म लेने के बाद, उसे भरें तथा उसमें सभी दस्तावेजों को संलग्न करें।
- इसके बाद, Application Form को ऑफिस में जमा करवा दें।
- आवेदन फॉर्म जमा हो जाने के बाद, जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी आवेदन कर्ताओं की छटनी करेगी।
- आवेदन कर्ताओं का चुनाव ड्रॉ के आधार पर किया जाएगा।
- ड्रा विजेता (Draw Winner) को योजना के तहत तीर्थ यात्रा करने का मौका मिलेगा।