विकाश प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद के डिफाल्टर आवरटी घ्यान दे!
क्या आप दण्ड ब्याज से पूर्ण मुक्ति चाहते हैं ?
क्या आप समस्त देनदारी आसान मासिक किस्तों में देना चाहते हैं ?
क्या आप वसूली की कानूनी कार्यवाही से बचना चाहते हैं ?
समझदारी दिखाइए, एकमुश्त समाधान योजना (OTS) 2020 का लाभ उठाइए और हमेशा के लिए निश्चित हो जाइए क्योंकि (OTS) 2020 योजना आपके लिए एक सुनहरा और अंतिम अवसर है।
योजना निम्न प्रकार की सम्पत्तियों पर लागू होगी
- सभी प्रकार की आवासीय सम्पत्तियां (ग्रुप हाउसिंग सहित) चाहे आवंटन पद्धति अथवा नीलामी पद्धति अथवा अन्य किसी भी पद्धति द्वारा आवंटित हों।
- केन्द्र/राज्य सरकार व सरकारी उपक्रमों/संस्थाओं को आवंटित सम्पत्तियां।
- विभिन प्रकार के स्कूल भूखण्डों एवं चैरिटेबल संस्थाओं, आदि को आवंटित सम्पत्तियां।
- नीलामी अथवा अन्य पद्धति से आवंटित व्यवसायिक सम्पत्तियां।
- सहकारी आवास समितियों को आवंटित सम्पत्तियां।
योजना के आकर्षण
- ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रकार से आवेदन की सुविधा।
- त्वरित निस्तारण (आवेदन जमा करने की तिथि से 3 माह के अंदर )
- डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज से पूर्ण मुक्ति, केवल साधारण ब्याज लिया जाएगा, जिसकी गणना साफ्टवेयर द्वारा की जाएगी।
- आगणित सम्पूर्ण धनराशि 30 दिन के अन्दर एकमुश्त जमा करने पर 02 प्रतिशत की छूट।
- आगणित राशि यदि रु. 50 लाख तक है तो 1/3 भाग डाउन पेमेन्ट, अवशेष 2/3 भाग 3 मासिक किस्तों (11 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित) 3 माह में भुगतान की सुविधा।
- आगणित राशि यदि रु. 50 लाख से अधिक है तो 1/3 भाग डाउन पेमेन्ट, अवशेष 2/3 भाग 3 द्विमासिक किस्तों (11 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित) 6 माहमें भुगतान की सुविधा ।
भुगतान न किए जाने की दशा में वसूली हेतु कार्यवाही
प्राधिकरण/परिषद को देय कोई धनराशि का भुगतान यदि आवंटी द्वारा यदि इस योजनान्तर्गत निर्धारित टाइम लाइन के अनुरूप नहीं किया जाता हैं , तो ओ.टी.एस. निरस्त हो जायेगा और देय धनराशि की वसूली उत्तर प्रदेश नगर नियोजन अधिनियम , 1973 की धारा -40 /उत्तर प्रदेश , आवास एवं विकाश परिषद अधिनियम 1965 की धारा -91 के अधीन भू -राजस्व के बकाये की भाति की जाएगी।
वन – टाइम -सेटेलमेन्ट (ओ.टी.एस. -2020) डिफाल्टर आवंटियों के हित में लागू एक आकर्षक योजना है और उनको दिया गया अन्तिम अवसर है, अतः योजना का लाभ उठाने के लिए तुरन्त आवेदन करें।
ऑफ लाइन आवेदन के लिए सम्पर्क करें :-
- ऑन लाइन आवेदन के लिए वेबसाइट www.awasbandhu.in पर जाकर आवेदन करें।
आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश प्रथम तल, जनपथ मार्किट, हजरतगढ़, लखनऊ – 226001 / आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन
नोट :- यदि सूचित की गई किस्तें विलम्ब से जमा की जाती हैं, तो विलम्ब की अवधि के लिए 11% की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
नोट :- हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com पर ऐसी जानकारी रोजाना आती रहती है, तो आप ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com से जुड़े रहे