implementation of pradhan mantri matru vandana yojana प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना का कार्यान्वयन

IMPLEMENTATION OF PRADHAN MANTRI MATRU VANDANA YOJANA प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना का कार्यान्वयन
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भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1744

दिनांक 05 मार्च, 2020 को उत्‍तर के लिए
प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना का कार्यान्वयन

डा॰ एल॰ हनुमंतय्या

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस योजना के तहत प्रत्येक राज्य को आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना से कुल कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं, कर्नाटक सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को जानकारी है कि बड़ी संख्या में महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिला है; और

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(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?
उत्‍तर 
महिला एवं बाल विकास मंत्री
श्रीमती स्‍मृति ज़ुबिन ईरानी 

(क)  महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 01 जनवरी 2017 से केंद्रीय प्रायोजित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) चला रहा है। अब तक (02.03.2020 की स्‍थिति के अनुसार) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना – सामान्‍य एप्‍लीकेशन सॉफ्टवेयर (पीएमएमवीवाई-सीएएस) पर पूरे देश से 15107981 लाभार्थियों से 38262840 आवेदन प्राप्‍त हुए हैं। 13493697 पात्र लाभार्थियों को 5574 करोड़ रुपये (केंद्रीय एवं राज्‍य शेयर सहित) मातृत्‍व लाभ प्रदान किया गया है। 
(ख) और (ग)  पीएमएमवीवाई के अंतर्गत जारी की गई निधियों तथा लाभार्थियों की संख्‍या का कर्नाटक सहित राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र-वार ब्‍यौरा संलग्‍न है। 

(घ) और (ड.)  पीएमएमवीवाई के अंतर्गत पात्र महिलाओं को लाभ प्रदान न किए जाने की घटनाएं मंत्रालय की जानकारी में नहीं आई हैं। 
अनुलग्नक
‘प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना का कार्यान्वयन’ विषय पर डा॰ एल॰ हनुमंतय्या द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2020 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1744 के उत्‍तर के भाग (ख) और (ग) में संदर्भित विवरण

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प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत लाभान्‍वित लाभार्थियों की संख्‍या तथा जारी किए गए केंद्रीय शेयर का कर्नाटक सहित राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र-वार ब्‍यौरा (02.03.2020 की स्‍थिति के अनुसार) 
क्र
.
सं
.
राज्य
/
संघ

राज्य

क्षेत्र
राज्यों
/
संघ

राज्य

क्षेत्रों

के

लिए

जारी

निधि

का

केंद्रीय

हिस्सा
(
रु

लाख

में
)
लाभान्वित

लाभार्थियों

की

संख्या

1.
अंडमान और निकोबार
331.24
4,371
2.
आंध्र प्रदेश
31,249.11
8,50,620
3.
अरुणाचल प्रदेश
948.83
12,225
4.
असम
22,361.30
4,43,389
5.
बिहार
25,458.50
9,84,120
6.
चंडीगढ़
881.50
15,623
7.
छत्तीसगढ़
10,498.58
3,30,875
8.
दादर और नगर हवेली
306.92
5,780
9.
दमन और दीव
181.46
3,112
10.
दिल्ली
416.24
1,36,733
11.
गोवा
24,478.32
12,243
12.
गुजरात
13,760.94
6,34,378
13.
हरियाणा
6,654.47
3,70,044
14.
हिमाचल प्रदेश
6,375.94
1,28,592
15.
जम्मू और कश्मीर
12,357.92
1,26,069
16.
झारखंड
26,606.93
3,64,130
17.
कर्नाटक
15,469.47
7,19,666
18.
केरल
50.18
4,22,004
19.
लक्षद्वीप
54,958.41
552
20.
मध्य प्रदेश
49,806.50
15,18,750
21.
महाराष्ट्र
1,960.58
14,07,084
22.
मणिपुर
1,491.78
27,091
23.
मेघालय
1,692.38
17,584
24.
मिजोरम
1,258.87
16,874
25.
नागालैंड
4,955.01
15,846
26.
ओडिशा *
7,526.33
5
27.
पुद्दुचेरी
515.09
13,437
28.
पंजाब
9,343.83
2,44,073
29.
राजस्थान
30,744.11
8,35,578
30.
सिक्किम
463.32
6,304
31.
तमिलनाडु
1,5056.2
5,08,950
32.
तेलंगाना **
7,581.40
0
33.
त्रिपुरा
2,470.93
50,069
34.
उत्तर प्रदेश
81,990.94
24,21,064
35.
उत्तराखंड
6,802.65
1,11,137
36.
पश्चिम बंगाल
21,952.51
7,35,325
कुल

योग
4,98,958.69
1,34,93,697
* राज्‍य अपने स्‍वयं के मातृत्‍व लाभ कार्यक्रम को लागू कर रहा है। 
** राज्‍य अपने स्‍वयं के मातृत्‍व लाभ कार्यक्रम को लागू कर रहा है। मंत्रालय सह ब्रांडिंग के अंतर्गत राज्‍य मातृत्‍व कार्यक्रम के साथ पीएमएमवीवाई को लागू करने के लिए राज्‍य को अनुमति प्रदान करता है। तकनीकी एकीकरण की जांच की गई है। 
Source : Rajya Sabha

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