राजस्थान आवासन मण्डल
3.योग्य आवेदकों की वरीयता निर्धारण हेतु अस्थाई सूची प्रकाशन की तिथि एवं स्थान |
अन्तिम तिथि के पश्चात मण्डल की वेबसाईट
www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर सार्वजनिक सूचना जारी की जावेगी। |
4.अस्थाई सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि | |
5.वरीयता निर्धारण हेतु योग्य आवेदकों की स्थाई सूची के प्रकाशन की तिथि एवं स्थान |
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6. वरीयता निर्धारण हेतु लॉटरी आयोजन की तिथि एवं स्थान |
आवासीय अभियन्ता, खण्ड-चतुर्थ, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर फोन : 0291 — 2731935 मो. नं. : 9983993940 |
उप आवासन आयुक्त, वृत-प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल, सेक्टर-8, कुडी भगतासनी योजना, जोधपुर फोन : 0291 – 2717539 |
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता – द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, 17E-539/540 चौपासनी, जोधपुर फोन : 0291 – 2731744 |
विशेष:
1. रेरा पंजीकरण संख्या- 3/७॥/?/2020/ 203 61 18/02/2020.
1. आपके द्वारा जिस वर्ग में आवास हेतु आवेदन किया जा रहा है, उसके अनुसार पंजीकरण की पूर्ण राशि आवेदन करते समय फॉर्म के साथ जमा करानी होगी ।
2. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले वांछित प्रपत्रों की सूची निम्नानुसार है-
- आय का प्रमाण पत्र।
- आवेदन पत्र पर आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर।
- आवेदन पत्र पर आवेदनकर्ता की फोटो।
- संबंधित वांछित प्रमाण पत्र।
- आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा-आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पास बुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटोयुक्त दस्तावेजों में से (वांछित दस्तावेजों की) एक-एक स्व-हस्ताक्षरित » सत्यापित प्रति।
- कोई अन्य सूचना, जो प्रपत्र में मांगी गई है।
योजना की प्रस्तावना :-
क्र. सं. | आय वर्ग | अनुमानित | प्लॉट साईज | निर्मित एरिया लगभग | अनुमानित लागत (रू. लाख में) |
1. | आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग | 335 | 4 मी .X 11 मी. | एक कमरा, किचन, बाथरूम, शौचालय | 4.46 |
2. | अल्प आय वर्ग | 153 | 6 मी.X 12 मी. | एक कमरा, किचन, बाथरूम, शौचालय | 6.85 |
नोट :
(i) आवासों की अनुमानित संख्या में नियोजन अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
- जोधपुर-जैसलमेर बाई पास 0.0 कि.मी.
- अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा 19.0 कि.मी.
- जोधपुर रेलवे स्टेशन 5.0 कि.मी.
- जोधपुर बस स्टेण्ड 6.0 कि.मी.
- मण्डल की चौपासनी आवासीय योजना 7.0 कि.मी.
पंजीकरण की पात्रता एवं अन्य शर्ते :-
- 1. इस योजना में राजस्थान आवासन मण्डल सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के प्रावधान के अनुसार पति अथवा पत्नी एवं आश्रितों में से कोई एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अथवा संयुक्त रूप से एक ही आवास आवंटन की पात्रता रखेगा। उक्त प्रावधान राज्य सरकार / आवासन मण्डल द्वारा भविष्य में जारी किये जाने वाले आदेशानुसार परिवर्तनीय होगा।
- 2.(अ) आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी स्थायी खाता संख्या PAN होना चाहिए एवं आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। (जहां लागू हो)
- (ब) आवेदक के पास भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र “आधार कार्ड’ (यू आई.डी.) के नम्बर है तो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उलल्लेखित किये जाने चाहिए |(यदि प्राप्त कर लिये हो)
- 3. यदि जोधपुर शहर का कोई इस वर्ग का पूर्व पंजीकृत आवेदक, जिसे मण्डल ने आवेदन की तिथि तक आवास का आवंटन नहीं किया है, इस योजना में आवेदन करता है तो उसकी पूर्व निर्धारित वर्षवार वरीयता के आधार पर आवास आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी।
- इस बाबत् आवेदक अपने पूर्व पंजीकरण एवं वरीयता क्रमांक का उल्लेख आवेदन फार्म में करेगा तथा शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि उसका पूर्व पंजीकरण निरस्त नहीं किया गया है तथा न ही आवासन मण्डल द्वारा उसे कोई आवास आवंटित किया गया हे।
- 4. इस योजना में निर्धारित आय वर्ग से दो आय वर्ग ऊपर अथवा दो आय वर्ग नीचे के आवेदक भी मण्डल नियमानुसार आवेदन कर सकेंगे। इस स्थिति में वरीयता निर्धारण हेतु मूल आय वर्ग के आवेदक को प्रथम वरीयता तथा मूल आय वर्ग के ऊपर के आय वर्ग के आवेदकों को द्वितीय वरीयता तथा मूल आय वर्ग से नीचे के आय वर्ग के आवेदक को तृतीय वरीयता दी जाएगी।
5. आवासन मण्डल द्वारा इस योजना में आवासों के आवंटन में आरक्षित कोटा निम्नानुसार होगा :-
क्र. सं. | वर्ग | आवेदक की श्रेणी | आरक्षण का प्रतिशत |
1. | जी-1 | वैतनिक श्रेणी-प्रथम (केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के बोर्ड /निगम के कर्मचारी /प्राईवेट सेक्टर में कार्यरत कंचारी) वैतनिक श्रेणी-द्वितीय (राज्य सरकार के कर्मचारी. अधिकारी) |
18.00 प्रतिशत
10.00 प्रतिशत |
2 | जी-2 | सामान्य श्रेणी प्रोफेशनल श्रेणी केवल प्राफेशनल एडवोकेट.चार्टर्ड एकाउन्हेण्ट एवं प्राईवेट डॉक्टर्स |
29.00 प्रतिशत
05 प्रतिशत |
3 | जी -3 | मंडल कार्मिक (बोर्ड कर्मचारी ) | 01 प्रतिशत |
4 | जी -4 | अनुसूचित जाति | 16 प्रतिशत |
5 | जी -5 | अनुसूचित जन जाति | 12 प्रतिशत |
6 | जी-6 | वर्तमान एवं भूतपूर्व. विधायक /सांसद /अधिस्वीकृत पत्रकार | 15 प्रतिशत |
7 | जी – 7 | स्वतंत्रता सैनानी | 05 प्रतिशत |
8 | जी – 8 | वर्तमान / भू. सैनिक एवं सैनिकों की विधवाएं | 03 प्रतिशत |
9 | जी-9 | विकलांग (अंधता/शारीरिक /मूक बधिर) | 01 प्रतिशत 01 प्रतिशत 01 प्रतिशत |
10 | जी-10 | वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक एवं ऐशियाड /ओलहम्पिक पदक प्राप्त खिलाडी |
01 प्रतिशत |
7. नगद भुगतान पद्धति से आवास आवंटित होने पर उसे किराया क्रय पद्धति में परिवर्तित नहीं किया जाएगा ।
8. इस योजना में तालिका-1 में दर्शाए गए आवासों हेतु आवेदक की वार्षिक आय एवं पंजीकरण राशि का विवरण निम्नांकित तालिका-2 के अनुसार है:-
क्रसं. | आयवर्ग | वाषिक आय (रुपये में) | पंजीकरण राशि | प्रोसेसिंग फीस (रुपये में) | कुल जमा योग्य राशि (रुपये में) |
1. | आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग | 30000/- | 70000.00 +12% अर्थात कुल राशि 7840 | 500.00 +18% अर्थात कुल राशि 590 | 8430.00 |
2. | अल्प आय वर्ग | 300001/- से 600000 /- तक | 15000.00 +12% अर्थात कुल राशि 16800 | 700.00+18% अर्थात कुल राशि 826 | 17626.00 |
10. थल सेना /जल सेना / वायु सेना एवं इनके भूतपूर्वक सैनिकों एवं विरांगनाओ के लिये मण्डल की आवासीय योजनाओं में पंजीकरण राशि का 1/140 भाग जमा करा सकते है।
11. पंजीकरण राशी स्वयं के आय वर्ग के अनुसार जमा करानी होगी |
12. आवेदकों की आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक की कूल वार्षिक आय में पति/पत्नी तथा अश्रितों की कूल वाषिक आय को सम्मिलित कर की जावेगी। कुल आय में निम्नांकित स्त्रोतों से हुई आय सम्मिलित होगी:-
(अ) स्वंय के लिए –
- वेतन
- विशेष वेतन
- मंहगाईं भत्ता तथा अतिरिक्त मंहगाई भत्ता
- शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता
- गृह/सम्पति/ व्यापार से आय
- विनियोग से ब्याज
- कोई अन्य आय, जो आयकर के प्रयोजन हेतु आय के रूप में हो |
(ब) आवेदक की पत्नी /पति की आय उपरोकतानुसार।
(स) आवेदक के आश्रित की आय उपरोकतानुसार।
(द) विभाग का वैतन प्रमाण पत्र लगाना होगा।
13. यदि वर्तमान एवं कालान्तर में आवेदक के द्वारा दिये गये दस्तावेज /सूचनाऐं गलत, झूठी अथवा असत्य पाई जाती है तो उस आवेदक का पंजीकरण / आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताऐ नोटिस जारी किये जाकर निरस्त कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी |
14… राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग क॑ आवेदकों के पंजीकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किये जाने वाले प्रशासनिक व्यय के दृष्टिगत नवीन पंजीकरण की प्रोसेसिंग फीस आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के आवेदक हेतु राशि रूपये 500 /- + 18 प्रतिशत,एवं अल्प आय वर्ग के आवेदक हेतु राशि रूपये 700//- + 18 प्रतिशत राशि देय होगी एवं उपरोक्त देय प्रोसेसिंग फीस का किसी भी आवेदक को पुनर्भुगतान /समायोजन नहीं किया जाएऐगा।
15. इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार विकल्पानुसार उपलब्ध आवासों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित कर दी जायेगी। लॉटरी के पश्चात शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा पंजीकरण राशि (बिना ब्याज) आवेदन पत्र में अंकित बैक खाता संख्या में लौटा दी जायेगी |
16. सामान्य एवं विशिष्ट पंजीकरण योजना के आवासों हेतु पूर्व ग्रहण राशि जमा कराने के प्रावधान निम्नानुसार एवं विवरण तालिका-3 अनुसार है:- आवास आवंटन से पूर्व आवेदकों को अपने आय वर्ग के अनुसार आवास आरक्षित करने हेतु पूर्वग्रहण राशि तीन किश्तों में जमा करानी होती है। प्रथम किश्त. पूर्वग्रहण राशि-पत्र जारी होने की तारीख से एक माह के अन्दर एवं दूसरी किश्त उसी पत्र के जारी होने कि तारीख से 4 माह के अन्दर तथा तीसरी किश्त का भुगतान उसी पत्र के जारी होने कि तारीख से 7 माह के अन्दर या आवास आवंटन के समय जो भी पहले हो जमा करानी पड़ती है।
क्र. सं. | आय वर्ग | पूर्वप्रहण राशि किश्त (रूपये में) | |||
प्रथम | दिर्तीय | तृतीय | योग | ||
1. | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | |
2. | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 |
17. आरक्षण पत्र के अनुसार प्राप्त की जाने वाली किश्त की राशि पर नियमानासर जी. एस.टी. की राशि अलग से देय होगी।
18. आवेदकों को बिन्दु सं. 16 के अनुसार जारी किये जाने वाले आरक्षण पत्रानुसार निर्धारित तिथि तक वांछित किश्तों की राशि जमा करानी होगी । विलम्ब से जमा की जाने वाली किश्त की राशि पर आवेदक द्वारा 12 प्रतिशत वार्षिक दर से शास्ती /ब्याजदेना होगा ।
19. तालिका-3 के अनुसार जारी आरक्षण पत्र में वांछित किश्तें आवेदक द्वारा जमा नहीं कराने पर आवेदक का वर्तमान में कराये गये पंजीकरण / आरक्षण निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आवेदक के उल्लेखित पूर्व मूल पंजीकरण को भी निरस्त कर दिया जायेगा |
20. इस योजना में पंजीकरण कराने वाले पूर्व पंजीकृत आवेदकों को उनकी पूर्व पंजीकरण राशि पर, पंजीकरण कराने की तिथि से आरक्षण पत्र जारी होने की तिथि तक नियमानुसार ब्याज देय होगा। पूर्व पंजीकृत आवेदक की पूर्व में जमा राशि का समायोजन (बिना ब्याज) देय प्रथम किश्त में किया जायेगा तथा शेष राशि बिन्दु संख्या 16 के अनुसार आरक्षण पत्र में उल्ललेखित तिथि तक जमा करानी होगी। जमा राशि पर ब्याज का समायोजन आवंटन पत्र में किया जायेगा ।
21. प्रस्तावित योजना किन्ही अपरिहार्य कारणों से मूर्तरूप नहीं ले पाती है तो ऐसी स्थिति में 18 माह बाद के समय का आवेदकों को जमा पंजीकरण राशि पर नियमानुसार ब्याज देते हुए लौटा दी जायेगी।
22. रिफण्ड
- आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात तथा वरीयता लॉटरी के आयोजन से पूर्व यदि कोई आवेदक योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से कोई कटोती नहीं करते हुए पंजीकरण राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
- योजना की वरीयता लॉटरी के आयोजन के पश्चात तथा आरक्षण पत्र जारी करने से पूर्व यदि कोई आवेदक इस योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से 5 प्रतिशत की कटोती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी ।
- आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात यदि कोई आवेदक इस योजना के तहत जमा कराई गईं पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से 20 प्रतिशत कटोती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
23. आरक्षण पत्र के अनुसार प्रथम किस्त की राशि जमा कराने वाले आवेदकों को देख-रेख योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य की प्रगति के दौरान ही ढांचा स्तर तक निर्माण होने के पश्चात आवासों का आवंटन कर दिया जायेगा, जिससे आवेदक अपने आवास के निर्माण का निरीक्षण स्वयं भी कर सके |
24. आवास आवंटन लॉटरी के कार्यकम की घोषणा समाचार पत्रों के माध्यम से की जायेगी। इसमें आवेदक द्वारा आरक्षण राशि की देय किश्तें जमा करवाकर चालान की प्रतियां कार्यकम की निर्धारित अवधि में कार्यालय में प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमुनसार आवंटन लाटरी में सम्मिलित किया जायेगा।
25. मण्डल निर्मित आवासों की वास्तविक लागत कार्य पूर्ण होने के पश्चात निर्धारित करने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र है एवं इस संबंध में मण्डल का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा ।
26. आवंटन लॉटरी में आवेदक को आवास के नम्बर आवंटित हो जाने के पश्चात् आवास पूर्ण होने पर आवंटन पत्र जारी किया जायेगा, जिसमें आवास की शेष बकाया मांग राशि एवं जमा कराने की समयावधि का उल्लेख किया जाकर आवेदक को सूचित किया जावेगा। निर्धारित अवधि में आवास की मांग राशि मय संबंधित आवश्यक दस्तावेजों के जमा नहीं कराने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए मण्डल द्वारा आवास का आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा तथा आवेदक का पंजीकरण भी निरस्त किया जाकर मण्डल प्रावधानों के अनुरूप कटोती करते हुये आवेदक की जमा, शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
27. मण्डल के वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप आवास के आवंटन पत्र में वर्णित अन्य विविध खर्चे देय होंगे, जिनका आवासों की लागत (विक्रय मूल्य) में समावेश नहीं किया गया है, ऐसे खर्च निम्न प्रकार के होंगे:-
(क) लीज राशि : यह राशि भूमि की कूल कीमत पर 2.5 प्रतिशत वाषिक की दर से वसूलनीय होगी।
(ख) अन्य खर्च :
- (i) निर्दिष्ट क्षेत्रल से अधिक अतिरिक्त भूमि व कॉर्नर आवासों के लिए नियमानुसार अतिरिक्त राशि वसूल की जायेगी।
- (ii) अन्य विविध खर्च, जो कि आवासन मण्डल, राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुसार वसूल किये जावेगें।
28. मंडल के आवास केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिये जावेंगे। आवास में आवंटी किसी प्रकार का वाणिज्यिक निर्माण नहीं करा सकेगा और न ही वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर आवास का आवंटन निरस्त किया जा सकेगा ।
29. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम संख्या 17 व 18 में अभिकथित संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को संपत्ति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा, जैसे- आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, विकास कर इत्यादि | इसके अतिरिक्त योजना के निवासियों की पंजीकृत सोसायटी द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों
की पालना करनी होगी, साथ ही सोसायटी द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क व अन्य शुल्क आवंटी को वहन करने होंगे ।
30. यदि आवेदक, शपथ पत्र /आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना देता है या कोई तथ्य छिपाता है तो उसका पंजीकरण तुरन्त रद्द कर दिया जावेगा। यदि आवास का आवंटन हो गया हो तो भी मंडल ऐसे आवंटन को रदद करने तथा आवास का कब्जा वापस लेने के लिए सक्षम होगा। आवेदक की जमा राशियों में से नियमानुसार कटोती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी |
31. किसी नुकसान के होने से या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, निम्नांकित फिटिंग /फिक्सचर आदि का कार्य आवासन मंडल द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगा :-
- विद्युत/ फिटिंग /फिक्सचर
- सेनेटरी फिटिंग
- अंतिम पुताई यदि कब्जा देने से पूर्व नहीं की गई हो।
32. आवासन मंडल अपनी योजनाओं /आवासों में परिवर्तन /परिवर्द्धन कर सकता है व परिणामस्वरूप यदि कोई अतिरिक्त कार्य करवाया जाता है तो ऐसा व्यय आवंटी को वहन करना होगा। विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होने पर मण्डल योजना में प्रस्तावित सेक्टरों के स्थान पर अन्य सेक्टरों में आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा तथा इस विषय में आवंटी का कोई विवाद स्वीकार्य नहीं होगा ।
33. योजना को पूर्ण एवं आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा |
34. पंजीकरण / आरक्षण / आवंटन मण्डल द्वारा बनाये गये नियमों / आदेशों / उपबंधों / परिपत्रों के तहत होगा। मंडल अपने द्वारा बनाये गये नियमों, आदेशों तथा परिपत्रों को बनाने / परिवर्तन करने के लिए पूर्णतः सक्षम / अधिकृत होगा और ये पंजीकृत आवेदकों के लिए पूर्णतया लागू होंगे ।
35. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम 19 के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि आवंटी को स्वयं सम्पत्ति की परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित होना चाहिये और बाद में किसी आगामी $182० पर सम्पत्ति की परिस्थितियों के संबंध में शिकायत करने, आपत्ति उठाने या मांग करने का अधिकार नहीं होगा |
36. आवेदन शुल्क की राशि आवेदनकर्ता निर्धारित आवेदन शुल्क कूल रूपये 354 /- (आवेदन शुल्क राशि रूपये 300//- + 18 प्रतिशत जी.एस.टी. राशि रूपये 54 /- भुगतान कर निर्धारित तिथि तक मण्डल कार्यालय से आवेदन फार्म प्राप्त एवं प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् पंजीकरण आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त देय आवेदन शुल्क का किसी भी आवेदक को पुनर्भुगतान / समायोजन नहीं किया जाएऐगा।
37.(अ) आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना संबंधित उप आवासन आयुक्त, वृत-प्रथम, जोधपुर कार्यालय के पते पर देवें। पते में परिवर्तन की सूचना नही देने के कारण अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदक को प्राप्त नहीं होने की दशा में मडल द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी । पता परिवर्तन कराते समय वांछित दस्तावेजों की छायाप्रतियों के साथ पूर्ण वरीयता क्रमांक अवश्य लिखें। आवासन मण्डल द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारोक्ति के पश्चात ही पता परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में आवासन मण्डल से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन किए जाने की जानकारी प्राप्त कर लेवें |
(ब) आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्यजन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में मण्डल द्वारा जारी पत्राचार प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त नहीं होने के लिए मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आवेदकों को परामर्श है कि वह समय-समय पर मण्डल के संबंधित कार्यालय में सम्पक करते रहें तथा समाचार पत्रों व मण्डल की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb के द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर लेवें |
38. वित्तीय सुविधायें : आवासन मण्डल से आवास लेने वाले आवेदक /आवंटी वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकते हैं। इस बाबत् आवासन मण्डल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र जारी किए जाएंगे ।
39. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा- आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पासबुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटोयुक्त दस्तावेज में से (वांछित दस्तावेजों की) एक-एक स्व-हस्ताक्षरित / सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा ।
40. आवेदन पत्र के कॉलम संख्या 8 में आवेदक द्वारा केवल पत्र व्यवहार का पता अंकित किया जाए तथा आवेदन पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो इस योजना के अन्तर्गत आवास लेना चाहता है।
41. मण्डल द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करते समय समस्त आवेदकों की पात्रता की जांच किया जाना सम्भव नहीं है। अतः मिथ्या कथन, तथ्यो को छुपाने अथवा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कालान्तर में यदि आवेदक पंजीकरण हेतु अपात्र पाया जाता है, तो उस आवेदक का पंजीकरण आवेदन /आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये शून्य घोषित कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटोती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी ।
42. मण्डल द्वारा समय समय पर मांगे गये शपथ पत्र /वचनबद्धता /अन्य आवेदन /अन्य प्रपत्र इत्यादि स्व हस्ताक्षरित हो एंव आवेदक द्वारा उन पर अपना नवीनतम फोटो चस्पा करते हुए उन्हें नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी /नोटरी पब्लिक से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा ।
महत्वपूर्ण बिन्दु:
- इस योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक हो तथा आवेदन के समय आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो।
- दो आरक्षित वर्गों के लिए योग्यता रखने वाले आवेदकों को किसी भी एक आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत पंजीकरण कराने का आवेदन पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य होगा तथा पंजीकरण राशि उसी के अनुरूप जमा करानी होगी।
- आवेदन-पत्र में आवेदक ने आय के स्वरूप वाले कॉलम में वैतनिक अथवा अवैतनिक का उल्लेख नहीं किया तो वेतन प्रमाण-पत्र के अभाव में आवेदक को अवैतनिक श्रेणी में माना जावेगा ।
- अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के आवेदकों को आरक्षित श्रेणी तथा पंजीकरण राशि में छूट का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- आरक्षित श्रेणियों अर्थात अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /शारीरिक रूप से विकलांग /युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवाओं » भूतपूर्व सैनिक /& विधायक /सांसद / अधिस्वीकृत पत्रकार स्वतंत्रता सैनानी /शौर्य पुरस्कार प्राप्त सैनिक/ऐशियाड / ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी आदि के द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी ।
- आवेदन पत्र में उत्तराधिकारी का मनोनयन पति »पत्नी, माता पिता, भाई /बहिन, पुत्र/ पुत्री, पौत्र / पौत्री एवं पुत्रवधु में से ही किया जा सकेगा ।
- लाटरी से जो भी आवास आवंटित होगा उसे परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
- इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदक अन्य योजना व शहर में स्थानान्तरण नहीं करवा सकेंगे।
- आवास आवंटन / कब्जे के बाद आवास का रख-रखाव स्वयं आवंटी द्वारा किया जायेगा।
- योजना के तहत कोई भी न्यायिक विवाद जोधपुर शहर की सीमा के अन्तर्गत ही होंगे।
- योजना में एक व्यक्ति स्वतंत्र अथवा एक से अधिक आवास एक शहर में क्रय कर सकता है।
- आवासन मण्डल की इस योजना में राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निष्पादन विनियम 1970 के प्रावधान मान्य होंगे।
- आवंटी से यह उम्मीद की जाती है कि उनको आवंटित आवास में उपलबध कराई गई सभी सुविधाओं को भली-भॉति देख ले। आवंटी द्वारा मण्डल से कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् आवास में किसी कमी के लिए मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा।
- उक्त योजना के माध्यम से आवंटित आवास किन्हीं कारणों से यदि निरस्त किया जाता है या अवशिष्ठ हो जाता है तो ऐसे अवशिष्ठ आवास का निस्तारण खुली बिक्री योजना अथवा नीलामी के माध्यम से करने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा।
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