भारत सरकार द्वारा पूरे देश के लिए शुरू की गयी है। इस योजना का नाम “नेशनल पेंशन स्कीम (NPS)” है। यह योजना देश के नागरिकों के लिए शुरू की गई है। भारत सरकार ने पेंशन क्षेत्र के विकास और विनियमन के लिए 10 अक्तूबर 2003 को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) स्थापित किया। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) 1 जनवरी 2004 को सभी नागरिकों को सेवानिवृत्ति आय प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी। एनपीएस का लक्ष्य पेंशन के सुधारों को स्थापित करना और नागरिकों में सेवानिवृत्ति के लिए बचत की आदत को बढ़ावा देना है।
- नेशनल पेंशन स्कीम डिटेल्स इन हिंदी पीडीएफ 2019-20
- NPS- नेशनल पेंशन स्कीम में किये गए बदलाव
- राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) अकाउंट के प्रकार
- नेशनल पेंशन स्कीम खाता खोलें
- राष्ट्रीय पेंशन योजना 2019 फॉर्म पीडीएफ
- ऑनलाइन पंजीकरण
नेशनल पेंशन स्कीम डिटेल्स इन हिंदी पीडीएफ 2019-20
- राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) भारत सरकार द्वारा पेश की गई एक रिटायरमेंट स्कीम है। इसे 1 जनवरी, 2004 को लॉन्च किया गया था।
- शुरुआत में एनपीएस सरकार में भर्ती होने वाले नए कर्मचारियों (सशस्त्र सेना बलों के अलावा) के लिए शुरू की गई थी।
- लेकिन 1 मई 2009 से यह स्वैच्छिक आधार पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों सहित देश के सभी नागरिकों को प्रदान की जा रही है।
- देश का कोई भी नागरिक (जिसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो) अपने रिटायरमेंट के लिए इस योजना में निवेश कर सकता है।
- उसे इस योजना का लाभ मिलेगा। सेवानिवृति यानी 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद, आप अपना खाता बंद कर सकते हैं।
- इस दौरान आप अपनी निवेश की गई राशि से कुछ पैसा एकमुश्त निकाल सकते हैं और बाकी बचे पैसों से आपको एक वार्षिकी उत्पाद (एन्यूटी प्लान) खरीदना होता है।
- उसी एन्यूटी प्लान के हिसाब से निवेश करने वाले व्यक्ति को एक निश्चित धनराशि पेंशन के रूप में मिलने लगती है।
NPS- नेशनल पेंशन स्कीम में किये गए बदलाव-
- नेशनल पेंशन स्कीम मे बदलाव किए हैं ताकि नेशनल पेंशन स्कीम को निवेशकों के लिए ओर ज्यादा आकर्षक बनाया जा सके।
- वर्ष 2004 में जब NPS को शुरू किया गया था, उस समय कर्मचारी को अपने मूल वेतन (basic salary) तथा महंगाई भत्ते का 10% का योगदान नेशनल पेंशन स्कीम में करना होता था।
- दिसंबर 2018 मे केंद्र सरकार ने इस योगदान को बढ़ाकर 14% कर दिया तथा कर्मचारी का योगदान 10% है।
- इस अद्यतन के पश्चात, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन में काफी इजाफा होगा।
- दिसंबर 2018 में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किये गए अद्यतन में दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय कर (Tax) से संबंधित है।
- इस से पहले, NPS की परिपक्वता (Maturity) पर केंद्रीय कर्मचारी पेंशन फण्ड में जमा राशि का 60% निकाल सकते थे।
- जिसमें 40% राशि करमुक्त (Tax Free) होती थी, और 20% पर कर (टैक्स) लगता था।
- नए अद्यतन के अनुसार 60% राशि को करमुक्त (Tax Free) कर दिया गया है।
- और तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव निवेश (Investment) को लेकर हुआ।
- अब कर्मचारियों को यह पूर्ण स्वतंत्रता होगी कि उनके द्वारा पेंशन में योगदान किया गया पैसा किस फण्ड में निवेशित हो।
- केंद्रीय कर्मचारी वर्ष में एक बार पेंशन फण्ड या इक्विटी को अपनी मर्जी के अनुसार बदल सकेंगे।
राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) अकाउंट के प्रकार-
- रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले ENPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- ENPS आधिकारिक पोर्टल पर पहुंचने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें।
- इसमें सबसे पहले जाकर भाषा का चुनाव करें जिसमें आप इंग्लिश या हिंदी किसी को भी चुन सकते हैं।
- इसके बाद आपको “National Pension System” ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद, आपके सामने रजिस्ट्रेशन (Registration) का एक ऑप्शन आएगा जिस पर आप को क्लिक करना है।
- रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद, आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा।
- इस Registration Form में मांगी गई सभी जानकारियों को भरें।
- इसमें आप अपना पेन नंबर डालें, उसके बाद अपने बैंक का चुनाव करें।
- ऐसा कर लेने के बाद “Continue” के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
- Continue के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद, इसके बाद एक नया फॉर्म खुल जाएगा। इसे पूरी तरह ध्यान से भरे और उसे सबमिट कर दें।