COVID – 19 LOCKDOWN में निशुल्क राशन तथा FOOD PACKETS उपलब्ध कराने में स्वयंसेवी संस्थाओं से सहयोग लेगी राजस्थान सरकार

Rajasthan government will seek help from voluntary organizations in providing free rations and FOOD PACKETS in COVID – 19 LOCKDOWN में निशुल्क राशन तथा FOOD PACKETS उपलब्ध कराने में स्वयंसेवी संस्थाओं से सहयोग लेगी राजस्थान सरकार 
निशुल्क+राशन+तथा+FOOD+PACKETS
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राजस्थान सरकार 
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
कमांक:एफ 17(26)खा.वि. / न्याय / 72-III

जयपुर, दिनांक : 10.04.2020
समस्त,
जिला कलेक्टर,
राजस्थान। 

विषय:- COVID – 19 LOCKDOWN में निशुल्क राशन तथा FOOD PACKETS उपलब्ध कराने में स्वयंसेवी संस्थाओं से सहयोग लेने के कम में |

प्रसंगः– विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 03.04.2020
राज्य सरकार द्वारा कोरोना के कारण उत्पन्न स्थिति में असहाय /जरूरतमन्द परिवारों के लिए राशन सामग्री (Dry Ration) तथा पका हुआ भोजन (Cooked Food Packets) के वितरण के कम में सन्दर्भित आदेश के माध्यम से विस्तृत निर्देश दिये गये थे (प्रतिलिपि सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है)

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क्षेत्र से प्राप्त Feedback के दृष्टिगत स्वयंसेवी संगठन (NGO) को प्रोत्साहित कर निरन्तर सहयोग लेने के साथ-साथ सामाजिक दूरी (Social distancing) का भी ध्यान रखने हेतु उक्त आदेश की निरन्तरता में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावें :- ;
  • अच्छा कार्य करने वाली संस्थाओं से सतत्‌ सम्पर्क रख उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए।
  • राशन सामग्री /भोजन पैकेट प्रशासन द्वारा ही वास्तविक रूप से जरूरतमन्द व्यक्तियों / परिवारों को वितरित किया जाए | संस्था के प्रतिनिधि प्रशासन द्वारा गठित वितरण के सदस्य हो सकते है।
  • भोजन वितरण के समय किसी भी प्रकार की भीड इकट्ठी न हो तथा सामाजिक दूरी (Social distancing) का ध्यान रखा जाए। ये सुनिश्चित किया जाए इसी कम में मौके पर फोटोग्राफील की प्रवृति निषिध किया जाए। 
  • राशन सामग्री / पका हुआ भोजन (Cooked Food Packets) का वितरण स्थान विशेष पर कैम्प लगाकर रसोई /भण्डारे के माध्यम से नहीं किया जाएगा। सामग्री का वितरण पैकेट के रूप में प्रशासन के द्वारा घर-घर जाकर सुनिश्चित किया जाएगा।

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  • यद्यपि स्वयंसेवी संस्था (Donor Agency) के द्वारा वितरण प्रशासन के माध्यम से चिन्हित जरूरतमन्द व्यक्तियों / परिवारों को ही करवाया जाएगा, किन्तु संस्था अपने नाम से पैकेट के साथ पेम्फलेट वितरित करवा सकेगी। पेम्फलेट (Pamphelet) का प्रारूप (indicative design) परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।
राशन सामग्री / फूड पैकेट्स (Food Packets) उपलब्ध कराने क॑ लिए आवश्यक उपरोकक्‍तानुसार निर्देशों की अनिवार्य रूप से पालना सुनिश्चित की जाए ।
संलग्न:-उपरोक्तानुसार 
( सिद्धार्थ महाजन )
शासन सचिव

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