आज हम आपको इस लेख के माध्यम से “उत्तराखंड राशन कार्ड 2020 ऑनलाइन आवेदन/पंजीकरण प्रक्रिया” की जानकारी देंगे। उत्तराखंड खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने जिलेवार एनएफएसए राशन कार्ड सूची/लिस्ट 2020 को fcs.uk.gov.in पर ऑनलाइन जारी किया है। अब सभी नागरिक जो पहले राशन कार्ड के लिए नए पंजीकरण कर चुके थे, अब उत्तराखंड राशन कार्ड सूची 2020 (ग्राम पंचायत) में ऑनलाइन अपना नाम देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक उत्तराखंड राशन कार्ड के लिए आवेदन/पंजीकरण नहीं किया है तो आज ही आवेदन करें। उसके बाद ही आप अपना नाम उत्तराखंड स्मार्ट राशन कार्ड सूची में ऑनलाइन देख व पीडीएफ लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो।
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- NFSA उत्तराखंड राशन कार्ड 2020 ऑनलाइन आवेदन करें
- उत्तराखंड में जारी राशन कार्ड के 4 प्रकार
- Uttarakhand Ration Card के लिए पात्रता मानदंड क्या है?
- उत्तराखंड राशन कार्ड आवेदन पत्र पीडीएफ डाउनलोड
- न्यू राशन कार्ड उत्तराखंड के लिए आवश्यक दस्तावेज सूची
- Uttarakhand Ration Card के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर
NFSA उत्तराखंड राशन कार्ड 2020 ऑनलाइन आवेदन करें
सेवा
प्रकार |
राशन
कार्ड आवेदन / पंजीकरण प्रक्रिया |
राज्य
का नाम |
उत्तराखंड
|
राशन
कार्ड लिस्ट / सूची |
|
सम्बंधित
विभाग |
खाद्य
और नागरिक आपूर्ति विभाग , उत्तराखंड सरकार |
राशन
कार्ड के प्रकार |
एपीएल
/ बीपीएल / अन्नपूर्णा योजना / अंत्योदय अन्ना योजना राशन कार्ड ( राज्य खाद्य सुरक्षा योजना ) |
आवेदन
प्रक्रिया |
ऑनलाइन
/ ऑफलाइन मोड |
टोल
– फ्री हेल्पलाइन नंबर |
1800-180-4188 / 1800-180-2000
|
आधिकारिक
पोर्टल |
उत्तराखंड में जारी राशन कार्ड के 4 प्रकार
चार अलग-अलग प्रकार के राशन कार्ड हैं जो नागरिकों को उनकी वित्तीय स्थितियों के साथ-साथ आय स्तर के आधार पर जारी किए जाते हैं। उत्तराखंड के नागरिकों को जारी किए गए विभिन्न प्रकार के राशन कार्ड निम्नानुसार हैं:
- एपीएल राशन कार्ड (पीला कार्ड): – गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार जिनकी वार्षिक आय 15,000 रुपये से अधिक है।
- राज्य खाद्य सुरक्षा योजना / बीपीएल राशन कार्ड (व्हाइट कार्ड): – बीपीएल आरसी गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को जारी किया जाता है।
- अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड (गुलाबी कार्ड): – उन परिवारों को AAY राशन कार्ड जारी किए जाते हैं जिनकी वार्षिक आय 15,000 रुपये से कम है।
- अन्नपूर्णा योजना (ग्रीन कार्ड): – 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक या 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जो कोई पेंशन सुविधा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उनको जारी किया जाता है।
Uttarakhand Ration Card के लिए पात्रता मानदंड क्या है?
What is the Eligibility Criteria for Uttarakhand Rashan Card – उत्तराखंड में नया राशन कार्ड (APL/BPL/AAY Card) प्राप्त करने के लिए सभी आवेदकों को बुनियादी पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:
- उत्तराखंड के स्थायी निवासी आवेदन कर सकते हैं।
- राज्य में जिन परिवारों के पास पहले से राशन कार्ड नहीं हैं, वे पात्र हैं।
- नए विवाहित जोड़े नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- अस्थायी राशन कार्ड वाले या जिनकी तिथि समाप्त हो चुकी है, पात्र हैं।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड में नए राशन कार्ड का मुद्दा घरेलू आय के साथ-साथ परिवार की आर्थिक स्थितियों पर आधारित होगा।
उत्तराखंड राशन कार्ड आवेदन पत्र पीडीएफ डाउनलोड-
Uttarakhand Ration Card Application Form PDF Download – उत्तराखंड में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट http://fcs.uk.gov.in/ पर जाएं।
- मुखपृष्ठ पर, बाईं ओर “डाउनलोड” टैब पर क्लिक करें या सीधे उत्तराखंड राशन कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड पर क्लिक करें।
- यहां उम्मीदवार “राशन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म” लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
- यहां उम्मीदवार सभी विवरणों को सही ढंग से भर सकते हैं और नए राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए इसे संबंधित अधिकारियों को सौंप सकते हैं।
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न्यू राशन कार्ड उत्तराखंड के लिए आवश्यक दस्तावेज सूची-
Required Documents List for Uttarakhand New Ration Card – उत्तराखंड में नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की पूरी सूची नीचे दी गई है:
- आवेदक का हालिया पासपोर्ट आकार का फोटो
- वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड (जैसे आवासीय / पता प्रमाण)
- मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड (जैसे पहचान प्रमाण)
- परिवार का आय प्रमाण (Income Certificate)
- वैध मोबाइल नंबर / ई-मेल आईडी
- वार्ड पार्षद / प्रधान द्वारा जारी स्व-घोषणा और प्रमाण पत्र
- किरायेदारी समझौता (यदि लागू हो)
Uttarakhand Ration Card के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर
- उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर: 1800-180-2000 / 1800-180-4188
- फोन नंबर: (0135) 2740-836
- आधिकारिक ईमेल आईडी: [email protected]