केरल में कर्मचारियों का 25 प्रतिशत वेतन काटने वाले अध्यादेश पर राज्यपाल ने किए दस्तखत

कोरोना: केरल में कर्मचारियों का 25 प्रतिशत  वेतन काटने वाले अध्यादेश पर राज्यपाल ने किए दस्तखत  Governor signs the ordinance that cuts 25 percent of the salary of employees in Kerala
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केरल ने राज्यपाल ने कोरोना वायरस से निपटने की लड़ाई में पैसों की कमी दूर करने के लिए राज्य कर्मचारियों का वेतन काटने के लिए एक अध्यादेश पर दस्तखत कर दिए हैं। हालांकि राज्य सरकार के कर्मचारी संगठन ने कहा है कि वे इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उच्च न्यायालय के वाम सरकार के अपने कर्मचारियों के वेतन कटौती के आदेश पर रोक लगाने और इसके कानून के तहत ना होने की बात कहने के एक दिन बाद यह निर्णय लिया गया था।
राज्य के वित्त मंत्री टी. एम. थोमस इसाक ने मंत्रिमंडल के फैसले की घोषाणा करते हुए पत्रकारों को बताया था कि अध्यादेश के तहत इस आपात स्थिति में राज्य सरकार अपने कर्मचारियों का 25 प्रतिशत वेतन काटेगी। बता दें कि केरल सरकार के आदेश में यह साफ किया गया था कि यह नियम उन कर्मचारियों पर लागू होगा जिनकी महीने की सैलरी 20 हजार से अधिक है। 
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इससे कम वाली की सैलरी में कोई कटौती नहीं की जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार के आदेश में यह भी कहा गया था कि मंत्रियों, विधायकों, विभिन्न बोर्ड के सदस्यों, स्थानीय निकाय संस्था के सदस्य और अलग-अलग आयोगों के सदस्यों के वेतन में अगले एक साल तक 30 प्रतिशत की कटौती की जाएगी।
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कटौती के पीछे राज्य सरकार ने वित्तीय संकट को वजह बताया था। केरल सरकार ने कहा था कि कोरोना संकट की वजह से राजस्व में भारी गिरावट आई है। महामारी ने राज्य की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से कमजोर कर दिया है। लेकिन अब केरल सरकार के सैलरी में कटौती वाले फैसले पर हाई कोर्ट ने अगले दो महीने तक के लिए रोक लगा दी है।


Source: https://www.livehindustan.com

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