Uttar Pradesh One District One Product Training and Toolkit Scheme : उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना

Uttar Pradesh One District One Product Training and Toolkit Scheme : उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना
एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारो को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य सेएक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना संचालित है। कौशल विकास और टूल-किट वितरण योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में ओ.डी.ओ.पीउत्पादों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में कुशल कार्यबल की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करना है। 
One Product Training and Toolkit Scheme
इसके अतिरिक्त, योजना के अन्तरगत कारीगरों / श्रमिकों को प्रासंगिक उन्नत टूल-किट का वितरण किया जायेगा। जो कारीगर पहले से ही कुशल हैं, उन्हें RPL (Recognition of Prior Learning) के माध्यम से आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें संबंधित क्षेत्र कौशल परिषदों (S.S.Cs) के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा। अकुशल कारीगरों को 10दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण उपरांतइन कारीगरों को आर.पी.एल के तहत प्रमाणित किया जाएगा। सभी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि के दौरान रू 200/- प्रति दिन का मानदेय मिलेगा। 
प्रशिक्षण और टूल-किट वितरण योजना का उद्देश्य
कौशल विकास और टूल-किट वितरण योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में ओ.डी.ओ.पी उत्पादों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में कुशल कार्यबल की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसके अतिरिक्त, योजना के अन्तरगत कारीगरों / श्रमिकों को प्रासंगिक उन्नत टूल-किट का वितरण किया जायेगा।

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पात्रता की शर्ते:
  • आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए
  • आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए
  • शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं है
  • पिछले 2 वर्षों में आवेदक ने केंद्र सरकार या राज्य सरकार से टूलकिट के संबंध में कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है
  • योजना के अनुसार, आवेदक या उसके परिवार का कोई भी सदस्य केवल एक बार ही योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा। परिवार का अर्थ पत्ति एवं पत्नी से है।
  • योजना के तहत पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना है
प्रोत्साहन
  • जो कारीगर पहले से ही कुशल हैं, उन्हें RPL (Recognition of prior Learning) के माध्यम से आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें संबंधित क्षेत्र कौशल परिषदों (S.S.Cs) के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा।
  • अकुशल कारीगरों को 10दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण उपरांतइन कारीगरों को आर.पी.एल के तहत प्रमाणित किया जाएगा।
  • सभी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि के दौरान रू 200/- प्रति दिन का मानदेय मिलेगा।
  • सभी कारीगरों को प्रशिक्षण के समय, एक उन्नत टूल-किटविभाग द्वारा निशुल्क प्रदान किया जाएगा।
प्रशिक्षण और टूल-किट वितरण योजना में ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें 
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम कैसे एक प्रशिक्षण और टूल-किट वितरण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 
  • इच्छुक उद्यमी उत्तर प्रदेश के उद्योग एवं प्रोत्साहन निदेशालय के आधिकारिक पोर्टल http://diupmsme.upsdc.gov.in पर जा सकते हैं।
  • होमपेज पर “लॉग इन” के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद “आवेदक लॉग इन” पर क्लिक करना है। 
  • इसके बाद पर एक नया पेज खुलेगा जहां पर “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण” के विकल्प का चयन करना है। 
  • नवीन पंजीकरण पर क्लिक करने के बाद उत्तर प्रदेश एक जनपद एक प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना  ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2020 खुल जाएगा। 
  • एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी भर कर नीचे दिये “Submit” के बटन पर क्लिक कर देना है जिसके बाद आपकी लोन से जुड़ी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना पंजीकरण – Required Documents
प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आवेदक के पास निम्न्लिखित दस्तावेज होने चाहिए:
  • आधार कार्ड (Aadhaar Number)
  • पैन कार्ड (PAN Card)
  • बैंक खाते की पासबुक
  • प्रोजेक्ट प्लान की पूरी समरी
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • शैक्षणिक योग्यता
  • आयु प्रमाण
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एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना साथी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने हेतु कुछ मुख्य निर्देश:
  • सर्वप्रथम आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल (https://diupmsme.upsdc.gov.in) पर उपलब्ध लॉगिन आवेदक लॉगिन ऑप्शन में जाकर , उपलब्ध लिंक “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण ” के माध्यम से अपना रजिस्ट्रशन प्रारम्भ करेगा।
  • इसके बाद पोर्टल पर एक नया पॉपअप पेज खुलेगा जिस पर आवेदक समस्त फ़ील्ड्स को भरेगा जिसमे योजना का नाम (जिस योजना में आवेदन करना है), आवेदक का नाम ,जन्मतिथि ,पिता का नाम , मोबाइल नंबर ,ईमेल , एवं जिला का नाम , सुरक्षा कोड (कैप्चा) सम्मलित है।
  • यदि आवेदक पूर्व में रजिस्ट्रेशन कर चुका है तो उसको पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन में सीधे आकर क्रम संख्या २ से प्राप्त उपयोगकर्ता आई. डी., पासवर्ड एवं कैप्चा की प्रविष्टि करने के बाद लॉगिन बटन क्लिक करेगा।
  • इसके बाद आवेदक अपना पासवर्ड बदलेगा तथा पुनः पोर्टल के लॉगिन पेज पर जाकर अपनी यूजर आई डी एवं नए पासवर्ड के साथ लॉगिन करेगा। 
  • आवेदक पोर्टल पर उपलब्ध योजनाओं पर लगने वाले समस्त अनिवार्य संलग्कों कि सूची को “ऑनलाइन लाभार्थीपरक योजना हेतु महत्वपूर्ण निर्देश” में आ रही सम्बंधित योजना को क्लिक करके प्राप्त कर सकता है। 
  • आवेदक द्वारा अपलोड किये जाने वाले समस्त संलग्नक सही एवं स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए। यदि संलग्नक स्पष्ट रूप से अपलोड नहीं किये गए तो ऐसे आवेदनो को आवेदक को पुनः अपलोड करने के लिए पोर्टल पर वापस कर दिया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
  • आवेदक ई-फार्म में प्रविष्टि (एंट्री) करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि उसमें लगने वाले समस्त आवश्यक दस्तावेजों/संलग्रकों कि स्कैन्ड कॉपी (JPEG/PDF) जिसका साइज 300 KB या उससे कम हो ,तथा पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो जिसका साइज 20 KB या उससे कम हो , उसके पास उपलब्ध हो।
  • इसके बाद आवेदक ई-फॉर्म (ऑनलाइन आवेदन ) को निम्न तीन स्टेप्स में भरेगा –
  1. आवेदक ई-फॉर्म (ऑनलाइन आवेदन ) में उपलब्ध सभी फ़ील्ड्स में प्रविष्टि करेगा ।
  2. योजना के अनुरूप सभी संलग्नक ( डाक्यूमेंट्स ) को अपलोड करना।
  3. शपथ पत्र (यदि योजना में आवश्यक हो) का प्रिंट आउट निकाल कर नोटरी से सत्यापित प्रति को अपलोड करना |
  • इसके बाद आवेदक आवेदन कि ड्राफ्ट कॉपी का प्रिंट आउट लेकर सभी प्रविष्टियों की समुचित जाँच कर लें , यदि आवेदन में किसी प्रकार कि त्रुटि हो तो उसे सम्बंधित ऑप्शन में जाकर ठीक कर ले।
  • आवेदक द्वारा अपलोड किये गए समस्त संलग्नक सही एवं स्पष्ट रूप से पोर्टल पर दिखने चाहिए।
  • इसके बाद आवेदन कि प्रति ऑप्शन में जाकर फाइनल सबमिट कर दे। एक बार फाइनल सबमिट कर देने के बाद आवेदन को संशोधित नहीं किया किया जा सकता। 
  • आवेदन को फाइनल सबमिट करने के बाद ,आवेदन की प्रति का प्रिंटआउट निकाल ले ।
  • आवेदक आवेदन कि अद्यतन स्थिति को पोर्टल पर उपलब्ध ” आवेदन स्थिति ” पर आवेदन संख्या अंकित कर प्राप्त कर सकता है।
Source : http://diupmsme.upsdc.gov.in/
नोट :- हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com पर ऐसी जानकारी रोजाना आती रहती है, तो आप ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com से जुड़े रहे।

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