सीबीडीटी ने 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म जारी किए, कोरोना की वजह से किए गए हैं ये बदलाव CBDT released income tax return forms for 2019-20

सीबीडीटी ने 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म जारी किए, कोरोना की वजह से किए गए हैं ये बदलाव CBDT released income tax return forms for 2019-20
                  income tax return forms
आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म जारी कर दिए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2020-21 के लिए सहज (आईटीआर-1) फॉर्म, आईटीआर-2 फॉर्म, आईटीआर-3 फॉर्म, सुगम (आईटीआर-4) फार्म, आईटीआर-5 फॉर्म, आईटीआर-6, आईटीआर-7 फॉर्म और आईटीआर-वी फॉर्म जारी किए हैं।
कोविड-19 संकट के चलते सरकार के आयकर रिटर्न दाखिल करने को लेकर दी गई विभिन्न छूटों का लाभ टैक्सपेयर्स तक पहुंचाने के लिए आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के आयकर रिटर्न फॉर्म में संशोधन किया है।
 
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सरकर ने आयकर अधिनियम-1961 के तहत रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा में कई रियायतें दी हैं। इसके लिए सरकार कराधान और अन्य अधिनियम (कुछ प्रावधानों से राहत) अध्यादेश- 2020 लेकर आई है।
इसके हिसाब से आयकर की धारा 80सी (जीवन बीमा, लोक भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत पत्र इत्यादि), 80डी (स्वास्थ्य बीमा) और 80जी (दान) इत्यादि के तहत ली जाने वाली छूट के लिए अंतिम निवेश तिथि बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी गई है।
क्लियर टैक्स के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्चित गुप्ता ने कहा कि नए फॉर्म में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए निवेश छूट का लाभ उठाने के लिए 2020-21 की पहली तिमाही में किए गए निवेश की अलग से जानकारी देने की जरूरत होगी।
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इन सवालों के देने होंगे जवाब
1. क्या आपने एक या अधिक करंट अकाउंट में पिछले वित्त वर्ष में 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम जमा की है?
2. क्या आपने अपने या किसी और की विदेश यात्रा पर दो लाख रुपये से अधिक खर्च किया है? 
3. क्या आपने पिछले वित्त वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक का बिजली बिल भुगतान किया है? 
Source:  https://www.livehindustan.com

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