राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवंटित आवासों के पास अतिरिक्त भू-पट्टी की आवंटन दर निर्धारित Rajasthan Housing Board

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवंटित आवासों के पास अतिरिक्त भू-पट्टी की आवंटन दर निर्धारित किया गया The allocation rate of additional land strip near the houses allotted has been determined by the Rajasthan Housing Board.
राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
क्रमांक : मुसप्र / 2020/150
दिनांक : 19/06/2020
कार्यालय आदेश
संचालक मण्डल की 242वीं बैठक जो दिनांक 10.06.2020 को सम्पन्न हुई, के निर्णय बिंदु संख्या 242.20 में मण्डल द्वारा आवंटित आवासों के पास अतिरिक्त भू-पट्टी की आवंटन दर निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है, जो कि निम्नानुसार है:-
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  • आवंटित आवास में आधिक्य (Surplus/excess/extra) भूमि होने पर आधिक्य भूमि की दर भी आवास की भूमि की दर के समान रहेगी।
  • अतिरिक्त भू-पट्टी की आवंटन दर प्रचलित आवासीय आरक्षित दर की डेढ गुणा होगी।
  • अतिरिक्त भू-पट्टी के संबंध में लीज राशि आवासीय आरक्षित दर पर 2.5 प्रतिशत की दर से वसूल की जावेगी।
  • अतिरिक्‍त भू-पट्टी के आवंटन पश्चात्‌ मूल भूखण्ड /मकान का जो भी क्षेत्रफल होगा, उस पर प्रचलित भवन निर्माण विनियमों के अनुसार निर्माण की अनुमति दी जावेगी।
  • उपरोकतानुसार सभी पुराने (जिनमें अभी तक भुगतान नहीं हुआ है) तथा नये प्रकरणों के लिए ये शिथिलताऐं प्रथमत: दिनांक 31.12.2020 तक की जावेगी। इस हेतु प्रचार-प्रसार कर कैम्प लगाकर प्रकरणों का निस्तारण किया जावे।
पात्र आवंटी निर्धारित आवेदन पत्र व आवेदन शुल्क रू. 25,000/- दिनांक 31.08.2020 तक संबंधित कार्यालय में जमा करवाकर लाभ उठा सकते हैं। (अतिरिक्त भू-पट्‌टी आवंटन के संबंध में पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 1443 दिनांक 04.12.2009 में निदिष्ट शर्तें लागू रहेगी) 50 वर्ग मीटर तक की भू-पदिटयों का आवंटन पूर्व आदेश क्रमांक 972 दिनांक 25.11.2019 अनुसार उप आवासन आयुक्‍कत स्तर से जारी की जावें व 50 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल की भू-पट्टी आवंटन के प्रकरण उप आवासन आयुक्त की अनुषंशा व अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक की तकनीकी राय के साथ “सम्पत्ति आवंटन समिति“ के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावें। 
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अतिरिक्त भू-पद्टियों को मूल भूखण्ड में सम्मिलित करने के उपरान्त नियमानुसार सैटबैक छोड़ते हुए मानचित्र अनुमोदन एवं निर्माण करने की स्वीक॒ति प्रदान की जावें।
संलग्न :- निर्धारित आवेदन पत्र 
(पवन अरोड़ा)
आवासन आयुक्त
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-
  • 1. निजी सचिव-अध्यक्ष / आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
  • 2. निजी सचिव-सचिव / वितीय सलाहकार / निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
  • 3. मुख्य अभियन्ता (मु0)/ प्रथम /द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।
  • 4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम / द्वितीय / तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर / जोधपुर ।
  • 5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा पबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।
  • 6. उप आवासन आयुक्त वृत्त- रा० आ0म0, वृत ……………… ।
  • 7. आवासीय अभियन्ता खण्ड रा0 आ0म0 ……………….. |
  • 8. सयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त / आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
  • 9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
  • 10. रक्षित पत्रावली ।
मुख्य सम्पदा प्रबंधक
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