Apply for allotment of flats / houses in Ranchi, Dhanbad and Jamshedpur. : Jharkhand State Housing Board राँची ,धनबाद व जमशेदपुर मे फ्लैट /मकान आवंटन के लिये आवेदन करें। : झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड
झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड
( नगर विकास एवं आवास विभाग)
हरमू, रॉची, झारखण्ड–834002
ph : 0651-2241929, e -mail : [email protected]
लौटरी के द्वारा फ्लैटों के आवंटन सम्बंधित सूचना
सूचित किया जाता है कि “जैसा है जहाँ है” (As is Where is) के आधार राँची (हरमू /अरगोड़ा / बरियातु), जमशेदपुर (कुलुपटंगा, आदित्यपुर) एवं धनबाद में नव निर्मित एवं शेष बचे फ्लैट /मकान फ्लैट आवंटन हेतु उपलब्ध हैं, जिनका लौटरी के माध्यम से भाड़ा-सह-कय के आधार पर 90 वर्षों के पटटे पर आवंटन किया जाना है। फ्लैटों का विवरण निम्नवत् है :-
लौटरी संबंधी नियम एवं शर्त्तें :-
2. विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र दिनांक 04.09.2020 से 17.09..2020 तक झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची प्रमंडल,/ जमशेदपुर प्रमंडल / धनबाद प्रमंडल के कार्यालय एवं इलाहाबाद बैंक के हरमू आवासीय कोलोनी शाखा, राँची / इलाहाबद बैंक, धनबाद शाखा/ इलाहाबद बैंक, आदित्यपुर, जमशेदपुर शाखा में प्रत्येक कार्य दिवस में 10.00 बजे पूर्वाहन से 4.00 बजे अपराहुन तक आवेदन शुल्क के रूप में जनता वर्ग /ई0०डब्लूएएस0 आय वर्ग के लिए 1000 /- रूपये, अल्प / मध्यम वर्ग के लिए 2,000 / – रूपये एवं उच्च आय वर्ग के लिए 3,000 /-रूपये नगद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है, जो अप्रतिदेय (Non – Refundable ) होगा।
3. विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र जमा करने की तिथि दिनांक 05.09.2020 से 17.09.2020 तक निर्धारित है। आवेदन पत्र प्रत्येक कार्य दिवस में 41.00 बजे पूर्वाहन से 5.90 बजे अपराहुन तक झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, रॉची प्रमंडल, जमशेदपुर प्रमंडल, धनबाद प्रमंडल के कार्यालय में जमा किया जा सकता है तथा एक आवेदन एक ही सम्पदा के लिए मान्य होगा।
4. अपेक्षित अग्रधन की राशि (उपर्युक्त सतम्भ-17 में अंकित) बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा की जायेगी, जो “झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड” के पक्ष में देय होगी, तथा राँची में भुगतेय होगा। आवेदक बैंक ड्राफ्ट संबंधित प्रमंडल में जमा कर मनी रसीद प्राप्त कर लेंगे एवं उसकी सत्यापित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न करेंगे |
5. विहित आवेदन प्रपत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है :-
- (क) आय प्रमाण-पत्र (मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग के लिए आयकर रिर्टन की छायाप्रति संलग्न करना होगा)।
- (ख) शपथ-पत्र |
- (ग) अग्रधन राशि का प्रमाण-पत्र |
- (घ) सेवा-निवृति से संबंधी प्रमाण-पत्र |
- (ड.) सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन प्रपत्र में online जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित कोटा के मामले में)।
- (च) प्रतिरक्षा सेवा प्रमाण-पत्र |
- (छ) आवंटन विवरणी में उल्लेखित अन्य कागजात |
- (ज) आवासीय प्रमाण पत्र (आरक्षित कोटा के लिए) |
6. उपलब्ध फ्लैटों / मकानों की संख्या में बढ़ोत्तरी एवं घटोत्तरी भी हो सकती है।
7.(क) आवंटन की शर्ते :-
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड (आवासीय भू-सम्पदा का प्रबंधन एवं निस्तार) विनियमावली 2004 एवं झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड (आवासीय भू-सम्पदा का प्रबंधन एवं निस्तार) (संशोधन) विनियमावली 2017 के प्रावधानों के अनुसार आवासीय इकाई प्राप्त करने के लिये आवेदकों को निम्नलिखित वार्षिक आय सीमा में होना आवश्यक है :-
- 1. आर्थिक दृष्टि से कमजोर- 3,00,000,// – तक
- 2. अल्प आय वर्ग – 3,00,001 /- से 6,00,000 /-तक
- 3. मध्यम आय वर्ग – 6,00,001/- से 12,00,000.00 तक
- . उच्च आय वर्ग – 12,00,001 /- से अधिक ;
उपरोक्त आय से संबंधित अद्यतन प्रमाण पत्र सरकारी सेवकों के लिये नियोजक द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र, खेती या अन्य श्रोतों से आय के लिये स्थायी पता से संबंधित अंचलाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा।
(ख). मकान / फ्लैट के आवंटन में वैसे आवेदकों को जिनका मकान “जमीन आवास बोर्ड द्वारा अर्जित की गई है को प्राथमिकता दी जायेगी। वैसे पंचाटधारी अपनी आय के अनुसार मकान फ्लैट के आवंटन हेतु उपरोक्त सभी कागजातों के अलावे अर्जित भूमि की सही स्थिति, सर्वे प्लॉट एवं खाता संख्या, अर्जन की तिथि, भू-एवार्ड की अभिप्रमाणित प्रति एवं वांछित प्रारंभिक राशि (स्तम्भ 17 में वर्णित) के साथ विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र समर्पित करना होगा।
(ग) निर्मित मकान/फ्लैट के आवंटन के निर्णय की सूचना निर्गत होने के तीस दिनों के अन्दर अनुमानित अंतरिम कीमत का 25 प्रतिशत जमा करना होगा। आवेदन पत्र के साथ जमा की गई राशि का समायोजन मकान / फ्लैट की कीमत में किया जायेगा।
(घ). निर्मित मकान/फ्लैटों के आवंटन के निर्णय की सूचना निर्गत होने के तीस दिनों के अन्दर अनुमानित अंतरिम कीमत का यथा निर्धारित प्रतिशत आवंटन आदेश में वर्णित कंडिका के अनुसार जमा करना होगा तथा शेष राशि आवंटी को यथा निर्धारित किस्तों में जमा करना अनिवार्य होगा।
(ड.) वैसे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्हें अपने नाम से या जिनके पति-पत्नी के नाम से आश्रित बच्चों के नाम से संबंधित शहर के नगर निगम / नगरपालिका / नगर निकाय / अधिसूचित क्षेत्र / आवासीय भू-सम्पदा सुधार न्यास या अन्य सरकारी उपकम के 8 कि0०मी0 की परिधि में कोई मकान, फ्लैट, भूखण्ड पूर्णतः या आंशिक रूप से Free hold या Lease hold basis पर नहीं हों।
(च) आवंटन के पश्चात् आवेदन में गलत सूचना पाये जाने पर आवंटन रद्द करते हुए जमा राशि जब्त कर ली जाएगी एवं आवेदक के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।
(छ) उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ-16 में प्रति इकाई अनुमानित लागत अंकित की गई है, जिसमें भू-अर्जन तथा भू-खण्डों का विकास खर्च मकान,/ फ्लैट के निर्माण एवं विकास पर हुए खर्च में वृद्धि एवं वित्तीय संस्थानों से ली गई ऋण पर सूद की दर में वृद्धि के कारण मकान के मूल्य में वृद्धि हो सकती है, जिसका भुगतान आवंटी /आवेदक को करना होगा। स्तम्भ-416 में अंकित कीमत वित्तीय संस्थानों को भुगतेय ब्याज दर से आवंटन आदेश निर्गत करने की तिथि तक पूँजीकृत किया जायेगा ।
(ज) अधूरे, त्रुटिपूर्ण एवं निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा तथा बिना कारण बताये आवेदन रदद कर दिया जाएगा।
(झ) बोर्ड द्वारा अन्य निर्धारित शर्त्तें आवंटी को मान्य होगा।
(ञ) लौटरी की तिथि- 21.09.2020
(ट) लौटरी का समय- 41.30 बजे पूर्वाहन से |
(ठ) लौटरी का स्थान- झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय, हरमू, राँची के प्रांगण में |
(ड) लौटरी की तिथि, समय एवं स्थान में परिवर्तित या रद्रगी का अधिकार प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, रॉँची को होगी।
(ढ) विशेष जानकारी कार्यपालक अभियंता, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के प्रमंडलीय कार्यालय अथवा बोर्ड मुख्यालय के कार्यालय में किसी भी कार्य अवधि में प्राप्त्की जा सकती है। मकान संख्या एवं विज्ञापन. का अवलोकन विभागीय वेब साईट – http://udhd.jharkhand.gov.in/Other/Notification.aspx पर किया जा सकता है।