Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2020-21 बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2020 21
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2020-21
सरकार के द्वारा समय-समय पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु बहुत सारी योजनाएं शुरू की जाती हैं । उद्यमी देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है इस वजह से सरकार उद्यमियों की जरूरत को अच्छे से समझती हैं । ऐसे में बिहार सरकार के द्वारा बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2020 21 की शुरुआत कर दी गई है।
BIHAR MUKHYAMANTRI UDYAMI YOJANA 2020-21
बिहार में उद्योग क्षेत्र को विकास करने के लिए उद्यमियों के विकास की जरूरत बिहार सरकार को अच्छे से समझ आ चुकी है । ऐसे में बिहार सरकार उद्योगों को प्रोत्साहन के रूप में 10 लाख रुपए की राशि Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2020-21 के अंतर्गत देगी, यह राशि उद्यमियों को 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में तथा 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त लोन के रूप में प्रदान किए जाएंगे । ऐसे में यदि आप भी उद्यमी हैं तो आप बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं।
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से बेरोजगारी दरों में कमी आएगी साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी । जिसके परिणाम स्वरुप वह खुद का उद्योग शुरू कर पाएंगे बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2020-21 के लिए बिहार सरकार ने 102 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है ।
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी प्रोत्साहन योजना राशि
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी प्रोत्साहन राशि के रूप में सभी लाभार्थी उद्यमियों को राज्य सरकार के द्वारा 10 लाखों रुपए की राशि दी जाएगी जिसमें से 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में दिए जाएंगे तथा 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त लोन के रूप में इन उद्यमियों को दी जाएगी । यह राशि राज्य सरकार के द्वारा लाभार्थियों को 84 बराबर किस्तों में अदा की जाएगी , यदि आप Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2020-21 के लिए आवेदन करना चाहते हैं इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं ।
BIHAR MUKHYAMANTRI UDYAMI YOJANA 2020-21 HIGHLIGHTS |
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योजना का नाम |
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना |
शुरू किया गया |
बिहार सरकार के द्वारा |
राज्य |
केवल बिहार में लागू |
लाभार्थी |
बिहार के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमी |
लाभ |
10 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में |
वर्ष |
2020-21 |
उद्देश्य |
बिहार राज्य में उद्योग स्थापित कर औद्योगिक क्षेत्र का विकास |
Official Website |
Bihar Udyami Yojana 2020-21 के मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देना है इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखा गया है । Bihar Udyami Yojana 2020-21 से बिहार में बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी इसके साथ ही अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के युवाओं को बेहतर आजीविका के अवसर भी प्रदान किए जा सकेंगे । बिहार उद्यमी योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य बिहार राज्य में उद्योग क्षेत्र का विकास करना है तथा इसे भी औद्योगिक दृष्टिकोण से और राज्यों की तुलना में ऊपर लेकर आना है ।
BIHAR UDYAMI YOJANA 2020-21 के लाभ एवं विशेषताएं
- बिहार उद्यमी योजना 2020 21 के अंतर्गत बिहार सरकार के द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए पात्र लाभार्थी को 10 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी ।
- बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2020 21 का लाभ बिहार राज्य के केवल अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमी ही उठा सकते हैं ।
- Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2020-21 के द्वारा बिहार सरकार का उद्देश्य बिहार में उद्योग धंधों का विकास एवं उद्योग क्षेत्र का विकास करना है , जिसके लिए सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि देकर इन्हें प्रोत्साहित भी किया जा रहा है ।
- बिहार उद्यमी योजना से बिहार राज्य में बेरोजगारी की दरों में कमी आएगी साथ ही उद्योग क्षेत्रों में बहुत सारे रोजगार के अवसर एवं नौकरियां भी प्रदान की जा सकेंगे ।
- बिहार सरकार के द्वारा Bihar Udyami Yojana 2020-21 के लिए 102 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है ।
- Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2020-21 के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को 10 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि में से 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में तथा 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त लोन के रूप में प्रदान की जाएंगे ।
- इस योजना के तहत लोन की राशि उद्यमियों को 84 किस्तों में जमा करनी होगी ।
- Bihar Udyami Yojana 2020-21 के तहत राज्य सरकार के द्वारा प्रशिक्षण तथा परियोजना निगरानी के लिए ₹25000 अलग से प्रदान किए जाएंगे ।
- Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2020-21 के अंतर्गत उद्यमी लोन लेने के लिए किसी भी राष्ट्रीय कृत बैंक में आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें स्वयं घोषणा करना अनिवार्य होगा ।
बिहार उद्यमी योजना की पात्रता /BIHAR UDYAMI YOJANA ELIGIBILITY
- बिहार उद्यमी योजना के तहत आवेदन करने वाला व्यक्ति बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए ।
- Bihar Udyami Yojana 2020-21 में आवेदन केवल अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग से ही स्वीकार किया जाएगा ।
- बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत शैक्षणिक योग्यताएं इंटरमीडिएट ,आईटीआई, पॉलिटेक्निक या फिर समक्ष उत्तीर्ण होनी चाहिए ।
- Bihar Udyami Yojana 2020-21 के तहत आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए ।
- इस योजना के अंतर्गत जिस संस्था के लिए आवेदन किया जा रहा है वह संस्था , संस्थान प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत रजिस्टर्ड होनी चाहिए ।
बिहार उद्यमी योजना आवश्यक दस्तावेज / BIHAR UDYAMI YOJANA REQUIRED DOCUMENT
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (उच्चतम शिक्षा का प्रमाण पत्र)
- संस्था रजिस्टर्ड होने के प्रमाण पत्र
नोट :- तो अब तक आपने बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी प्रोत्साहन योजना से संबंधित पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज और योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की ,अगर आप इस योजना में इच्छुक रखते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं , ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया आगे जानेंगे ।
बिहार उद्यमी योजना आवेदन कैसे करें ?
Bihar Udyami Yojana 2020-21 के लिए आवेदन आप इसके आधिकारिक वेबसाइट से कर सकते हैं ,जिसकी प्रक्रिया हम आपको नीचे विस्तार में बता रहे हैं ।
- सबसे पहले आपको बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जानी होगी , Bihar MSME की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें ।
- वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने इसका Home Page खुलकर आ जाएगा।
- Home Page पर आपको रजिस्टर्ड करें का लिंक देखने को मिलेगा ।
- रजिस्टर्ड के लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी प्रोत्साहन योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगी ।
- इस आवेदन फॉर्म में आप अपनी सभी जानकारी ध्यान पूर्वक दर्ज करेंगे ।
- फॉर्म में आपको आपका नाम, मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन टाइप, आधार संख्या इत्यादि की जानकारी दर्ज करनी होगी ।
- अब आप ओटीपी प्राप्त करें के बटन पर क्लिक करेंगे , और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा ।
- अब आप यहां पर अपना ओटीपी दर्ज करेंगे और सभी संबंधित दस्तावेज अपलोड कर आवेदन को आगे बढ़ाएंगे ।
- आवेदन फॉर्म फाइनल सबमिट करने से पहले अपने द्वारा भरी गई सभी जानकारी को एक बार चेक जरूर कर ले।
- अब आवेदन फॉर्म को फाइनल सबमिट करें के बटन पर क्लिक करें ।
- अब आपका आवेदन बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी सहायता योजना के अंतर्गत हो चुका है ।
BIHAR UDYAMI YOJANA पोर्टल लॉगिन कैसे करें ?
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के बाद आप इसे लोगिन कर अपने आवेदन को आगे बढ़ा सकते हैं , बिहार उद्यमी योजना पोर्टल लोगिन करने की प्रक्रिया हम नीचे विस्तार में बता रहे हैं ।
- सबसे पहले आपको बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जनी होगी , वेबसाइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें ।
- वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने इसका Home Page खुलकर आ जाएगा । Home Page पर आपको लॉगइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा।
- लॉगइन के बटन पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप Login के बटन पर क्लिक करेंगे , आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाता है ।
- अभी यहां पर आपको अपनी लॉगिन कैटेगरी का चयन करना होगा ।
- लॉगइन कैटेगरी का चयन करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा जिसमें आपको सभी संबंधित जानकारी दर्ज करनी होगी ।
- यहां पर आप अपना रजिस्टर्ड आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे ।
- सभी संबंधित जानकारी दर्ज करने के बाद आपको log in के बटन पर क्लिक करनी होगी ।
नोट :- सभी जानकारी दर्ज कर लॉगिन के बटन पर क्लिक करते ही आपका बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी पोर्टल लॉगिन हो जाएगा ।
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी प्रोत्साहन योजना कांटेक्ट डिटेल्स
- Helpline number :- 1800-345-6214
- Help Desk email id :- [email protected]
Source : http://www.startup.bihar.gov.in/CMSCSTUDYAMI/Default.aspx