What is Mahila Samridhi Yojana महिला समृद्धि योजना क्या है
भूमिका
महिलाओं (18 वर्ष से अधिक) में बचत की प्रवृति को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलायी जा रही एक विशेष योजना है। इस योजना के तहत ग्रामीण वयस्क महिला अपने गाँव/पंचायत के डाकघर में खाता खोलकर एक वर्ष में 300 रू. जमा करती है।
महिला समृद्धि योजना खाता खोलने के लिए पात्रता
- लाभार्थी महिला की उम्र 18 साल से अधिक होना चाहिए।
- महिला के पास सरकार द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र होना चाहिए।
- महिला समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए महिला के पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो महिला खुद से भी पत्र लिखकर अपने को अमुख ग्राम की निवासी बना सकती हैं।
- अगर अभार्थी का आधार कार्ड होगा तो सिर्फ आधार कार्ड से ही काम हो जायेगा। अन्य किसी कागजात की जरूरत नहीं होगी।
महिला समृद्धि योजना के बारें में महत्वपूर्ण जानकारी
- महिला समृद्धि योजना के तहत खाता खोलने वाली महिला को अपनी उम्र एवं अपने निवास स्थान को साबित करने के लिए किसी सरकारी बाबू या मुखिया – सरपंच के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लाभार्थी महिला अपनी उम्र एवं अपना निवास पता आवेदन पत्र में स्वयं प्रमाणित कर सकती है।
- महिला समृद्धि खाता में कम से कम 4 रुपया एक साल के भीतर जमा करना होगा और अधिकतम एक साल में 300 रुपया जमा करना होता है। मतलब 4 रुपये से कम और 300 रुपये अधिक पैसा जमा नहीं किया जाता है।
- महिला समृद्धि खाता में अगर एक साल 300 रुपया जमा रहने पर महिला समृद्धि खाताधारक महिला को 125 रूपया ब्याज के तौर पर सरकार की तरफ से दिए जायेंगे। इस हिसाब से पूरे 12 महीने तक 300/- रू जमा रहने पर जमाकर्ता महिला को 375 रुपये दिए जायेंगे।
- खास बात यह है कि महिला समृद्धि खातादारी महिला 12 महीने पूरे होने से पहले भी अपने द्वारा जमा किया गया पैसा निकाल सकती है।
- यदि कोई महिला समृद्धि खाताधारी महिला 12 महीने पूरे होने से पहले अपना रूपया निकालना चाहती हैं तो वह ऐसा एक साल में अधिकतम दो बार कर सकती हैं। किन्तु यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि महिला समृद्धि खाता से न्यूनतम 20 रुपये और अधिकतम 300 रुपये निकाला जा सकता है। रुपये 4 गुणक में निकाला जा सकता है।
- महिला समृद्धि खाता में अगर 300 रुपये से अधिक जमा कर दिया जाए तो अधिक जमा पर भी 25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिलेगा नहीं। खाते में प्रोत्साहन सहित 300 रूपए से अधिक की राशि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महिला समृद्धि योजना खाते में 300 रूपए से अधिक पर प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है।
- महिला समृद्धि खाताधारी महिला चाहें तो अपने खाते में किसी को भी नोमिनेट कर सकती हैं।
- सरकारी योजना – महिला समृद्धि खाता हस्तान्तरणीय नहीं है। मतलब एक बार किसी महिला के नाम से महिला समृद्धि खुल जाता है तो उसे किसी अन्य महिला के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है।
- महिला समृद्धि खाताधारी महिला यदि अपना स्थायी पता बदलती हैं तो वह अपना पहला खाता बंद करने के बाद ही नया खाता खोल सकती है।
- सरकारी स्कीम – महिला समृद्धि खाताधारी महिला एक साथ में एक से अधिक खाता नहीं खोल सकती हैं।
- महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत खाताधारी महिला को दुसरे किसी योजना में खाता खोलने मनाही नहीं है। मतलब महिला चाहें तो किसी दूसरी योजना में खाता खोल सकती हैं।
महिला समृद्धि योजना क्या है
महिला समृद्धि योजना खाता खोलने की इच्छुक महिला को अपने गाँव के दायरे में आने वाले डाकघर में जाकर अपने उम्र तथा निवास स्थान को प्रमाणित करना पड़ता है।
जमाकर्ता महिला की उम्र तथा निवास स्थान के बारे में प्रमाण- पत्र
महिला समृद्धि योजना के तहत खाता खोलने वाली महिला को अपनी उम्र एवं अपने निवास स्थान को प्रमाणित करने के लिए किसी सरकारी सेवक या मुखिया – सरपंच के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जमाकर्ता महिला अपनी आयु एवं अपना निवास (पता) आवेदन पत्र में स्वयं प्रमाणित कर सकती है।
जमा करने की कम से कम और अधिक से अधिक राशि
जमा करने के कम से कम राशि रू. 4 है। जमाकर्ता महिला अपनी सुविधा के अनुसार किस्तों में एवं 4 रू को गूणाकों में (जैसे-8, 12, 16……….) रूपया जमा कर सकती है। एक वर्ष में अधिक से अधिक 300/- रू. जमा किया जा सकता है।
खाताधारी महिला को प्रोत्साहन दिया जाता है
अधिक से अधिक 300/- रू 12 महीने तक खाता में जमा रहने पर जमाकर्ता महिला को 125 रूपया दिए जायेंगे। इस हिसाब से पूरे 12 महीने तक 300/- रू जमा रहने पर जमाकर्ता महिला को 375/- रू दिए जायेंगे।
खातादारी महिला 12 महीने पूरे होने से पहले अपना रूपया निकाल सकती है
यदि कोई खाताधारी महिला 12 महीने पूरे होने से पहले अपना रूपया निकालना चाहती है तो वह ऐसा एक वर्ष में दो बार कर सकती है, किन्तु यह राशि कम से कम 20/- रू. और 4/- के गूणकों में होनी चाहिए।
निकाली जाने वाली राशि पर प्रोत्साहन की दर
डाकघर में महिला द्वारा जमा किया गया रूपया 30 दिन से अधिक रह गया है और उस रूपये को महिला निकलती है रो से निकाली जाने वाली राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से प्रोत्साहन किया जाता है।
एक वर्ष पूरा जो जाने के बाद खाते में जमा राशि
300/- रू. तक जमा की गई राशि जो एक वर्ष देय हो गई है, वह राशि अगले 1 वर्ष तक पुन: जमा रह गई है तो दुसरे साल भी उस खाता में 25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से प्रोत्साहन राशि जोड़ी जाएगी। सर्कार 25 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि देती है जैसे 12 महीना तक 100 रू. जमा रहने पर।
खाता में अगर 300/- रू. से अधिक जमा कर दिया जाए तो अधिक जमा पर भी 25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिलेगा नहीं। खाते में प्रोत्साहन सहित 300/- रूपए से अधिक की राशि होनी चाहिए क्योंकि महिला समृद्धि योजना खाते में 300/- रूपए पर प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है।
खाताधारी महिला किसी का नामांकन कर सकती है
हाँ, प्रत्येक जमाकर्त्ता महिला किसी का नामांकन कर सकती है और उसे ऐसा करने भी चाहिए।
खाता हस्तान्तरणीय
खाता हस्तान्तरणीय नहीं है। यदि खाताधारी महिला अपना स्थायी पता बदलती है तो वह अपना पहला खाता बंद करने के बाद ही नया खाता खोल सकती है।
खाताधारी महिला को दूसरा खाता खोलने की मनाही
महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत खाताधारी महिला को दुसरे किसी योजना में खाता खोलने मनाही नहीं है। फिर भी महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत वह केवल एक ही खाता खोल सकती है।
क्या इस योजना के “एजेंट भी होते हैं?
नहीं। इस योजना के कोई एजेंट नहीं होते हैं।
अधिक जानकारी किससे मिल सकती है
अपने गाँव के दायरे में आने वाले डाकघर के पोस्ट मास्टर से इस विषय पर अधिक जानकारी मिल सकती है।