Beneficiaries of Public Distribution System and Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थी

Beneficiaries of Public Distribution System and Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थी
 भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खादय और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खादय
और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1362
12 फरवरी, 2021 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थी

Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana
1362 श्री देरेक ओब्राईन

क्या उपभोक्ता मामले, खादय और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2019-20 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ उठाने वाले अंतराज्यीय प्रवासियों सहित पात्र नागरिकों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ख) वर्ष 2019-2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के लाभार्थियों की कुल राज्य-वार संख्या कितनी है?

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उत्तर
उपभोक्ता मामले, खादय और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क): राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत यह विभाग ल्क्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के माध्यम से वितरण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षैत्रों को प्रत्येक वर्ष मासिक आधार पर खादयान्नों का आवंटन निरंतर कर रहा है, जिसमें देश की प्रवासी एनएफएसए जनसंख्या, यदि कोई हो, सहित लगभग 80 करोड़ एनएफएसए जनसंख्या को कवर किया गया है।

इसके अलावा, उपलब्ध विवरण के अनुसार, वर्ष 2019-2020 के दौरान टीपीडीएस लाभार्थियों को वितरण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों दवारा खादयाननों के उपयोग (उठान) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है, जबकि राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर किए गए व्यक्तियों/परिवारों की राज्य/संघ राज्य क्षैेत्रवार संख्या का ब्यौरा अनुबंध-2 में दिया गया है।

(ख): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम – जीकेएवाई) वर्ष 2019-2020 में अस्तित्व में नहीं थी।

अनुबध-1

राज्य सभा में दिनांक 12.02.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 1362 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध वर्ष 2019-2020 के दौरान एनएफएसए लाभार्थियों को वितरण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों दवारा खादयान्नों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रातर उपयोग दर्शाने वाला विवरण(उठान)

(आंकड़े हजार टन में)

SI.

States/UTs

Utilisation/Offtake of foodgrains (Rice & Wheat) for
distribution to NFSA (AAY & PHH) beneficiaries during
2019-2020

1

Andhra Pradesh

1,849.776

2

Arunachal Pradesh

57.772

3

Assam

1,632.792

4

Bihar

5,404.327

5

Chhattisgarh

1,374.945

6

Delhi

436.490

7

Goa

34.398

8

Gujarat

1,924.614

9

Haryana

598.623

10

Himachal Pradesh

203.967

11

Jammu & Kashmir

487.840

12

Jharkhand

1,678.827

13

Karnataka

2,631.142

14

Kerala

927.971

15

Ladakh

16

Madhya Pradesh

3,394.007

17

Maharashtra

4,029.097

18

Manipur

155.855

19

Meghalaya

140.624

20

Mizoram

47.517

21

Nagaiand

89.774

22

Odisha

2,047.239

23

Punjab

615.081

24

Rajasthan

2,843.387

25

Sikkim

26.248

26

Tamil Nadu

2,669.677

27

Telangana

1,342.013

28

Tripura

157.748

29

Uttarakhand

402.937

30

Uttar Pradesh

8,959.395

31

West Bengal

3,919.479

32

A & N Island

1.700

33

Chandigarh (DBT)

34

D&N Haveli

11.017

35

Daman & Diu

4.287

36

Lakshadweep

1.429

37

Puducherry (DBT)

Total

50,101.998

अनुबध-2
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राज्य सभा में दिनांक 12.02.2021 को उत्ततरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 1362 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत कवर किए गए व्यक्तियों/परिवारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या दर्शाने वाला विवरण
(आंकड़े लाख में)

SI.

No.

States/ UTs

Accepted No. of persons under NFSA

No. of persons identified under NFSA

Total persons

% of accepted persons

I

Andhra Pradesh

268.23

268.22

100.00%

2

Arunachal Pradesh

8.71

8.21

94.27%

3

Assam

251.90

250.31

99.37%

4

Bihar

871.16

871.16

100.00%

5

Chh attisgarh

200.77

200.77

100.00%

6

Delhi

72.78

72.73

99.94%

7

Goa

5.32

5.32

100.03%

8

Gujarat

382.84

341.71

89.26%

9

Haryana

126.49

126.49

100.00%

10

Himachal Pradesh

36.82

28.64

77.80%

11

Jharkhand

264.25

263.70

99.79%

12

Karnataka

401.93

401.93

100.00%

13

Kerala

154.8

154.80

100.00%

14

Madhya Pradesh

546.42

470.46

86.10%

15

Maharashtra

700.17

700.17

100.00%

16

Manipur

25.06

24.67

98.44%

17

Meghalaya

21.46

21 .46

100.00%

18

Mizoram

7.06

6.68

94.65%

19

Nagaland

14.79

14.05

94.98%

20

Odisha

326.21

324.33

99.42%

21

Punjab

141.45

141.51

100.04%

22

Raiasthan

446.62

440.01

98.52%

23

Sikkim

4.06

3.79

93.30%

24

Tamil Nadu

364.7

364.69

100.00%

25

Telangana

191.70

191.62

99.96%

26

Tripura

25.02

24.83

99.24%

27

Uttar Pradesh

1520.6 1

1464.28

96.30%

28

Uttarakhand

61.94

61.94

100.00%

29

West Bengal

601.84

601.84

100.00%

30

A&N

0.63

0.61

96.61%

31

DNH&DD

3.56

2.86

80.45%

32

Lakshadweep

0.22

0.22

100.06%

33

Chandigarh

4.96

2.79

56.34%

34

Puducherry

6.34

6.30

99.43%

35

J&K

72.69

72.4 1

99.6 1%

36

Ladakh

1.439 1

1.44

99.99%

Total

8134.94

7936.98

97.57%

त्रिपुरा: राज्य सरकार द्वारा पहचान किए गए लाभार्थियों की वास्तविक संख्या (पिछले आवंटन के अनुसार) 24.828 लाख (लक्षित कवरेज का 99.24 प्रतिशत) है, जबकि त्रिपुरा के लिए अधिकतम अनुमेय सीमा 25.018 लाख व्यक्ति हैं। इस प्रकार, वास्तविक सीमा और लक्षित/अनुमेय अधिकतम सीमा में अंतर 0.190 त्राख ्लाभार्थियों का है। तथापि, त्रिपुरा को सभी 25.018 लाख व्यक्तियों के लिए खाद्यान्न का आवंटन करने की अनुमति दी गई थी (अर्थात त्रिपुरा के लिए लाभार्थियों की अधिकतम सीमा) |
उत्तर प्रदेश: राज्य सरकार द्वारा चिन्हित लाभार्थियों की वास्तविक संख्या 1464.282 लाख (ल्क्षित कवरेज का 96.30 प्रतिशत) है जबकि उत्तर प्रदेश के लिए लक्षित कवरेज 1520.586 लाख व्यक्ति हैं। इस प्रकार, वास्तविक पहचान और लक्षित/अनुमेय अधिकतम सीमा में 56.327 लाख लाभार्थियों का अंतर है। तथापि, उत्तर प्रदेश को सभी 1520.586 लाख व्यक्तियों के लिए खाद्यान्न का आवंटन किया गया था (अर्थात उत्तर प्रदेश के लिए लाभार्थियों की अधिकतम सीमा)।
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