14 से 18 अप्रैल तक होगा ग्राम सभाओं का चरण बद्ध आयोजन.Gram Sabhas to be held in phase from 14 to 18 April
14 से 18 अप्रैल तक होगा ग्राम सभाओं का चरण बद्ध आयोजन
सीईओ जिला पंचायत आशीष पाठक से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियमए 1993 की धारा 6, मध्यप्रदेश अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा तगठन सम्मिलन की प्रकिया तथा कार्य संचालनद्ध नियम, 1998 और मध्यप्रदेश ग्राम सभा सम्मिलन की प्रकिया नियम 2001 के प्रावधानों के अनुसार 14 से 18 अप्रैल तक ग्राम सभाओं का आयोज
मंडला (नईदुनिया प्रतिनिधि)। सीईओ जिला पंचायत आशीष पाठक से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियमए 1993 की धारा 6, मध्यप्रदेश अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा तगठन सम्मिलन की प्रकिया तथा कार्य संचालनद्ध नियम, 1998 और मध्यप्रदेश ग्राम सभा सम्मिलन की प्रकिया नियम 2001 के प्रावधानों के अनुसार 14 से 18 अप्रैल तक ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाने के निर्देश हैं। उन्होंने भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी निर्देशों एवं नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए ग्राम सभा आयोजित कराने के निर्देश दिए हैं। 14 अप्रैल से 18 अप्रैल तक आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं के संबंध में एजेंडा बिंदुओं के साथ ग्राम सभा के लिए निर्धारित स्थायी तथा स्थानीय कार्य सूची एजेंडा को शामिल करते हुए ग्राम सभाओं के नियमित एजेंडा निर्धारित है। ग्रामसभाओं में लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनिमय 2012 के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की जाकर जन जागरुकता का प्रसार किया जाए।इसी प्रकार लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियमए 2012 बालक के उचित विकासए प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उनकी निजता और गोपनीयता के अधिकार का सभी प्रकार से तथा बालकों को अंतर्वलित करने वाली न्यायिक प्रक्रिया के सभी प्रक्रमों के माध्यम से संरक्षित और सम्मानित करने बालक के अच्छे शारीरिकए भावात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित् करने के लिए प्रत्येक प्रक्रम पर बालक के सर्वोत्तम हित और कल्याण पर सर्वोपरि महत्व के रुप में ध्यान देने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया है। ग्रामसभाओं में सुपोषण, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छता पर चर्चा, प्लास्टिक कचरा मुक्त ग्राम पंचायत घोषित करने के लिए स्वच्छता अभियान पर चर्चा, जल जीवन मिशन कार्य योजना पर चर्चा, शासन की विभिन्ना कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्राम सभा के समक्ष रखना, शुद्ध पेयजल की नियमित उपलब्धता तथा नल जल योजनाओं के रख.रखाव की व्यवस्था के संबंध में चर्चा की जाएगी।
इसी प्रकार नरवाई में आग लगाने की रोकथाम के लिए कृषकों में जागरुकता लाना आवश्यक है। इस हेतु ग्राम सभा में नरवाई में आग लगाने से होने वाले नुकसान के संबंध में जानकारी ली जाये। जैव विविधता प्रबंधन समिति के दायित्वों पर चर्चाए प्रधानमंत्री आवास योजना के अपूर्ण आवासों को शीघ्र पूरा करने पर चर्चा, अतिरिक्त एजेंडा, ग्राम पंचायतों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत विगत 15 वर्षों में वित्तीय वर्ष 2004-05 से 2019-20 तक निर्मित विभागीय स्थायी परिसम्पत्तियों की जानकारी पोर्टल में अपलोड़ कराना। ग्राम पंचायतों के सड़क वत्तीए नल जल योजना तथा ग्राम पंचायत कार्यालयों के कनेक्शनों के विद्युत देयकों के बकाया राशि का भुगतान संबंधित वितरण कम्पनियों को अविलम्ब किया जाने संबंधी चर्चा, करारोपण प्रक्रिया करदाताओं से निरन्तर एवं करदाताओं से वसूली शेष हो तो वसूली करना, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत संचालित गतिविधियों की समीक्षा एवं चर्चा शाला स्तर किचिन गार्डन,मां की बगिया, निर्माण हेतु प्रस्ताव, अपूर्ण किचिन शेड पूर्ण किए जाने संबंधी चर्चा, ऐसे किचिन शेड जो मरम्मत योग्य है उनके संबंध में चर्चा, शाला स्तर पर प्राप्त बर्तनों का सत्यापन, जल संसद, संवाद पर चर्चा ग्राम पंचायत में किए गए जल संरक्षण एवं सर्वधन के कार्यों के संबंध में चर्चा स्वच्छ भारत मिशनग्राम पंचायतों में शौचालय विहीन घरों, परिवारों का चिन्हांकन निर्माण एवं पूर्व निर्मित शौचालयों का उपयोगए ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत लिए जाने हेतु कार्यों का ग्राम सभा में अनुमोदन, ग्राम पंचायतों में निर्मित सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का सफल संचालन हेतु करों का निर्धारण, सामाजिक न्याय विभाग,ग्रामवार दिव्यांगों की सूची का वाचन एवं सहायक उपकरण की मांग का सत्यापन। ग्रामसभा के आयोजन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा नियत सुविधानुसार ग्रामसभा आयोजित कराएं एवं जनपद पंचायत स्तर से नोडल अधिकारी पूर्वानुसार नियुक्त करते हुए कार्यवाही संपन्ना कराएं।