लोक सभा LOK SABHA
LTC FARE FOR GOVERNMENT EMPLOYEES
4693. श्री विनोद कुमार सोनकर
डॉ. जयंत कुमार राय
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव
श्री राजा अमरेश्वर नाईक
डॉ. सुकानत मजूमदार
श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या)
श्री भोला सिंह
क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state :
(क) क्या सरकार घरेलू यात्रा के लिए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु छुट्टी रियायत (एलटीसी) 80 किराया सूची जारी कर रही है;
(a) whether the Government has been releasing Leave Travel Concession (LTC) 80 fare list for the Central Government employees for domestic travel;
(b) if so, the details thereof including the objectives, features, benefits etc;
(c) whether due to decrease in Covid cases and increase in air traffic, fare in certain sectors like Port Blair is higher than LTC 80 fare as result of which employees are not able to avail the LTC 80 fare and if so, the details thereof;
(d) whether there is need to revise the LTC 80 fare to pre-Covid period to rationalize it and if so, the action being taken in this regard;
(e) whether there is need to modify the LTC 80 fare guidelines after disinvestment of Air India; and
(f) if so, the steps being taken by the Government in this regard?
(क) से (च): एयर इंडिया के विनिवेश से पूर्व, सरकारी कर्मचारियों द्वारा एलटीसी का लाभ उठाने के उददेश्य से, हवाई यात्रा की बुकिंग हेतु एअर इंडिया द्वारा, एलटीसी 80 नाम की योजना प्रस्तुत की गई थी। हवाई किराए को न तो सरकार द्वारा विनियमित किया जाता है और न ही निर्धारित। वायुयान नियम, 1937 के नियम, 135 के उप नियम, (1) के प्रावधान के तहत, अनुसूचित हवाई सेवाओं में संलिप्त, प्रत्येक वायु परिवहन उपक्रम द्वारा, प्रचालन की लागत, सेवाओं की विशेषताएं, मुनासिब लाभ ओर आम तौर पर प्रचलित किराया सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए शुल्क निधारित करना अपेक्षित है। एयरलाइनों द्वारा, तदनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रचालन की लागत, मार्ग विशेष की मांग, मौँसमी-तत्व, प्रचालन में स्थिरता आदि सहित बाज़ारी शक्तियों को ध्यान में रखते हुए कीमतें निर्धारित की जाती हैं।
(a) to (f): Prior to disinvestment of Air India, LTC 80 was a scheme offered by Air India for booking air tickets when Government employees availed LTC. The air fare is neither regulated nor established by the Government. Under the provision of sub rule (1) of Rule 135 of the Aircraft Rules, 1937, every air transport undertaking engaged in scheduled air services is required to establish tariff having regard to all relevant factors, including the cost of operations, characteristics of services, reasonable profit and the generally prevailing staff. The prices are accordingly fixed by the airlines keeping in view the market forces including, inter-alia, the operating cost, demand, seasonality, sustain ability etc.
एअर इंडिया के विनिवेश को देखते हुए, व्यय विभाग ने, सरकारी खाते पर हवाई यात्रा के लिए, दोनों, अंतर्देशीय (एलटीसी सहित) और अंतरशाष्ट्रीय यात्रा के लिए, जहां भारत सरकार, यात्रा का खर्च वहन करती है, दिनांक 31.12.2021 और 16.02.2022 को दिशाननिर्देश जारी किए हैं। उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी निजी एयरलाइन द्वारायात्रा की जा सकती है, बशर्तें कि इन तीन अधिकृत ट्रैवल एजेंटों से टिकट बनवाया गया हो: )) मैसर्स बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड (बीएलसीएल) 1) मेसर्स अशोक ट्रेवल्स एंड टूर्स (एटीटी) और ॥॥) भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी)।
In view of the disinvestment of Air India, Department of Expenditure has issued guidelines on 31.12.2021 and 16.02.2022 for air travel on Government account, both domestic (including LTC) and international, where the Government of India bears the cost of air passage. As per the said guidelines, travel can be made by any private airlines, subject to tickets being purchased from the three Authorized Travel Agents viz. i) M/s Balmer Lawrie & Company Limited (BLCL) ii) M/s Ashok Travels & Tours (ATT) and iii) Indian Railways Catering and Tourism Corporation Ltd . (IRCTC).