Uttarakhand Kisan Pension Yojana उत्तराखंड किसान पेंशन योजना 2022 : 1000 रुपए हर माह मिलेगी पेंशन

Uttarakhand Kisan Pension Yojana उत्तराखंड किसान पेंशन योजना 2022 : 1000 रुपए हर माह मिलेगी पेंशन

सरकार द्वारा राज्य के किसानों के आर्थिक हालातों को देखते हुए पेंशन योजना आरंभ की गई है। उत्तराखंड किसान पेंशन योजना 2022 के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु वाले किसानों को 1000 रुपए प्रतिमाह तक की पेंशन सरकार द्वारा प्रदान करवाई जाएगी। 
 
उत्तराखंड किसान पेंशन योजना (Uttarakhand Kisan Pension Yojana) का कई किसानों को लाभ मिलेगा। सरकार द्वारा पेंशन केवल उन्हीं किसानों को प्रदान करवाई जाएगी जो किसान स्वयं की भूमि पर खेती कर रहे हैं।जो किसान किसी अन्य स्रोत से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं वह इस पेंशन योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। 
Uttarakhand Kisan Pension Yojana
यदि किसान पेंशन लगने के बाद खेती नहीं करते हैं तो सरकार द्वारा उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। उत्तराखंड किसान पेंशन योजना (Uttarakhand Kisan Pension Yojana) के लिए ऑनलाइन आवेदन (Apply Online) की प्रक्रिया आप नीचे देख सकते हैं तथा आवेदन कर सकते हैं। 
Uttarakhand Kisan Pension Yojana Eligibility (पात्रता)
  • आवेदनकर्ता की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। 
  • आवेदन करने वाला किसान उत्तराखंड का स्थाई निवासी होना चाहिए। 
  • उसके पास 4 एकड़ से ज्यादा भूमि नहीं होनी चाहिए। 
  • यदि किसान किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ ले रहा होगा तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। 
  • 4 एकड़ से ज्यादा भूमि वाले किसान इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। 

उत्तराखंड किसान पेंशन योजना 2022 के लिए जरूरी दस्तावेज

  • भूमि के दस्तावेज होने चाहिए। 
  • आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड (Aadhaar Card) होना चाहिए। 
  • बैंक खाते की पासबुक (Bank Passbook 
  • पासपोर्ट साइज फोटो। 
  • जमीन का शपथ पत्र (Affidavit) होना चाहिए। 
उत्तराखंड किसान पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र Uttarakhand Kisan Pension Yojana Application Form
  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको किसान पेंशन योजना का प्रार्थना पत्र डाउनलोड करना होगा। 
  • फार्म डाउनलोड करने के लिए यहां पर क्लिक करें। 
  • आपके पास इस प्रकार का फॉर्म डाउनलोड होगा जैसा कि ऊपर चित्र में दर्शाया गया है। 
  • इस फॉर्म में अपनी सही जानकारी ध्यानपूर्वक भरे। 
  • फॉर्म भरने के बाद इस पर ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (VDO) के हस्ताक्षर करवाने होंगे। 
  • इसके बाद फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज लगाकर फॉर्म मुख्य कृषि अधिकारी के पास जमा करवा दें। 
Source: https://socialwelfare.uk.gov.in/

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