How to Apply Seekho Aur Kamao Yojana 2022 सीखो और कमाओ योजना 2022:एप्लीकेशन फॉर्म, ट्रेनी रजिस्ट्रेशन व कोर्स लिस्ट
सीखो और कमाओ योजना 2022
भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा सीखो और कमाओ योजना को शुरू किया गया है। इस योजना को शुरू करने का मुख्य लक्ष्य देश के अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को परंपरागत व्यवसाय के क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना है। Seekho Aur Kamao Yojana का सुचारू रूप से संचालन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा किया जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं के द्वारा NCVT के माध्यम से अनुमोदित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विकसित किए गए पाठ्यक्रमों मे कढ़ाई, चिकन कारी, रतन आभूषण एवं बुनाई आदि पारंपरिक कौशल को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा विशिष्ट राज्य या क्षेत्र की मांग और स्थानीय बाजार की क्षमता के आधार पर भी पाठ्यक्रमों को इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा। सीखो और कमाओ स्कीम के द्वारा परंपरागत उद्योगों को पुनर्स्थापित किया जा सकेगा। जिसके परिणाम स्वरूप देश में रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और बेरोजगारी दर में कमी आएगी।
Key Highlights Of Seekho Aur Kamao Yojana 2022
योजना का नाम | सीखो और कमाओ योजना |
शुरू की गई | भारत सरकार द्वारा |
लाभार्थी | देश के अल्पसंख्यक समुदाय के युवा |
उद्देश्य | परंपरागत व्यवसाय के क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना |
साल | 2022 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | http://seekhoaurkamao-moma.gov.in/Index.aspx |
सीखो और कमाओ योजना का उद्देश्य
केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य देश के अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को परंपरागत व्यवसाय के क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना है। सरकार द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार के पाठ्यक्रमों को विकसित किया गया है। सीखो और कमाओ योजना के द्वारा देश में स्वरोजगार उत्पन्न होगा। जिसके परिणाम स्वरूप रोजगार के नए नए अवसर उत्पन्न होंगे और बेरोजगारी दर में कमी आएगी। यह योजना अल्पसंख्यकों को बाजार में बढ़ते हुए अवसरों का लाभ उठाने में भी मदद करेगी एवं इसके द्वारा अल्पसंख्यकों के परंपरागत कौशल को नई तकनीकों, बाजारों एवं नए कौशल प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा। ताकि परंपरागत कौशल को नए बाजार के स्वरूप में ढाला जा सके।
सीखो और कमाओ योजना के लाभ एवं विशेषताएं
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इस योजना को भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।
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सीखो और कमाओ योजना के द्वारा देश के अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को पारंपरिक कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
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सन् 2016 से अब तक अल्पसंख्यक समुदाय की 84779 महिलाओं को इस योजना के तहत मॉड्यूलर रोजगार योग्य कौशल पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है
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देश के मंत्रालय द्वारा एनएसक्यूएफ अनुपालन पाठ्यक्रमों के साथ सामान्य मानदंडों को भी सन् 2017-18 से अपना लिया गया है।
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सीखो और कमाओ योजना 2022 स्वरोजगार उत्पन्न करेगी। जिसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी दर में कमी आएगी।
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इस योजना के द्वारा देश में परंपरागत उद्योग पुनर्स्थापित हो सकेंगे।
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मिनिस्ट्री ऑफ़ माइनॉरिटी अफेयर्स द्वारा इस योजना का सुचारू रूप से संचालन किया जाएगा।
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अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं के द्वारा NCVT के माध्यम से अनुमोदित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विकसित किए गए पाठ्यक्रमों मे कढ़ाई, चिकन कारी, रतन आभूषण एवं बुनाई आदि पारंपरिक कौशल को भी शामिल किया गया है।
- इसके अलावा विशिष्ट राज्य या क्षेत्र की मांग और स्थानीय बाजार की क्षमता के आधार पर भी पाठ्यक्रमों को इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा।
सीखो और कमाओ योजना के लिए परियोजना कार्यान्वयन कर्ता एजेंसी
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भारत के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत राज्य सरकारों एवं संघ राज्य सरकारों के प्रशासनओं की सोसाइटी।
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विगत 3 वर्षों से कौशल विकास के पाठ्यक्रमों का आयोजन करने वाला कोई भी प्रतिष्ठान निजी मान्यता प्राप्त एवं पंजीकरण व्यवसायिक संस्थान। जो स्थापित बाजार से संबंध रखता हो एवं प्लेसमेंट रिकॉर्ड हो।
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उद्योग तथा उद्योगों की एसोसिएशन।
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पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान सहित केंद्र/राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थान तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों सहित केंद्र/राज्य सरकार का कोई भी संस्थान।
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वह सोसाइटी एवं गैर सरकारी संगठन जो निम्नलिखित मानकों को पूरा करते हो।
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संगठन कम से कम 3 वर्षों से पंजीकृत हो।
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समुदाय विशेष तौर पर अल्पसंख्यकों के सामाजिक कल्याण के संचालन एवं संवर्धन में लगी कोई भी पंजीकृत सिविल सोसाइटी एवं गैर सरकारी संगठन ।
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सोसाइटी या संगठन के पास कौशल उन्नयन कार्यक्रम के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव हो।
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मंत्रालय की तरफ से सहायता प्राप्त ना होने की स्थिति में संगठन के पास सीमित अवधि तक कार्य जारी रखने की योग्यता हो।
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संगठन के अन्य संस्थानों के साथ नेटवर्किंग हो।
- केंद्रीय/राज्य के किसी मंत्रालय /विभाग द्वारा काली सूची में डाले गए संगठन पात्र नहीं होंगे।
सीखो और कमाओ योजना 2022 के संघटक
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आधुनिक ट्रेडों के लिए प्लेसमेंट संबंधित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम
- पारंपरिक व्यापारो/शिल्प/कला स्वरूपों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम
परंपरागत ट्रेडों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम
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कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निम्नलिखित कार्यों से जोड़ा जाना चाहिए। ताकि रोजगार के अवसर उत्पन्न हो।
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पारंपरिक ट्रेनों में लगे हुए युवाओं की पहचान एवं स्व सहायता समूह/पर योजक कंपनियों में सामूहिक करण।
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औसतन 20 सदस्य स्वसहायता समूह में शामिल होना चाहिए।
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स्व सहायता समूह द्वारा युवाओं के कौशल का विकास करने के लिए कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।
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ग्राहकों तथा विक्रेताओं तक पहुंच भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
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राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम सहित अनेक वित्तीय संस्थाओं को प्रस्तुत किए जाने हेतु व्यापार योजना प्रस्ताव तैयार करने में सहायता प्रदान की जाए।
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न्यूनतम 2 माह तक इस कार्यक्रम को संचालित किया जाना चाहिए तथा कुछ चुनिंदा ट्रेड के लिए कम से कम 1 साल तक इस कार्यक्रम को संचालित किया जाए।
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रोजगार के अवसर को बढ़ाने में यह कार्यक्रम बहुत ही कारागार साबित होगा।
- कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करने के लिए संगठन के पास पर्याप्त कक्षाएं तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो।
संपूर्ण विवरण |
अधिकतम अनुमत्य खर्च |
कंप्यूटर, मेज़, कुर्सी, वर्कस्टेशन आदि सहित किराए |
20000 रुपए (प्रति उम्मीदवार) |
किराए संबंधी, बिजली, पानी, जनरेट एवं अन्य संचालन व्यय सहित |
20000 रुपए (प्रति उम्मीदवार) |
प्रशिक्षण के समय मध्याह्न भोजन, चाय तथा यात्रा संबंधी खर्च |
20000 रुपए (प्रति उम्मीदवार) |
प्रशिक्षकों तथा अन्य संसाधन व्यक्तियों का वेतन, लर्निंग |
20000 रुपए (प्रति उम्मीदवार) |
MIS वेबसाइट, ट्रेनिंग एव अन्य मॉनिटरिंग सहित संस्थागत |
20000 रुपए (प्रति उम्मीदवार) |
प्लेसमेंट उपरांत सहायता ₹2000 प्रतिमाह की दर से |
4000 रुपए |
उपयोग |
24000 रुपए |
प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण तथा इंडक्शन |
20000 रुपए (प्रति उम्मीदवार) |
प्लेसमेंट के उपरांत सहायता को छोड़कर सभी लागतो की 5% की |
1000 रुपए |
कुल लागत |
25000 रुपए |
- केंद्र सरकार द्वारा सीखो और कमाओ योजना की 100% फंडिंग की जाएगी।
- देश के अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा इस योजना का सुचारू रूप से संचालन किया जाएगा।
- इस अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा ही सभी अनुमोदित की गई परियोजना की संपूर्ण लागत का वहन की जाएगी।
- परियोजना लागत की 5% प्रोत्साहन राशि उस PIA को प्रदान की जाएगी जो परियोजना को सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए समय से पूरा करता है।
- इस योजना के तहत लाभार्थियों को ₹750 प्रतिमाह का स्टाइपेंड उपलब्ध कराया जाएगा।
- इसके साथ ही स्थानीय गैर आवासीय प्रशिक्षुओं को प्रतिमाह 1500 रुपए का स्टाइपेंड उपलब्ध किया जाएगा।
- इन प्रशिक्षुओं को 3 माह तक 1500 रुपए की राशि भोजन एवं आवास के लिए प्रदान की जाएगी। जिनके लिए संगठन आवासीय सुविधा की व्यवस्था करता है।
- गैर आवासीय प्रोग्राम के लिए प्रति प्रशिक्षु के लिए संगठन को ₹10000 भी प्रदान किए जाएंगे तथा आवासीय प्रोग्राम के लिए प्रति प्रशिक्षु को ₹3000 प्रदान किए जाएंगे।
- ₹2000 प्रति प्रशिक्षु राॅ मटेरियल प्राप्त करने के लिए संगठन को प्रदान किए जाएंगे।
- सीखो और कमाओ योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा परियोजना का सुचारू संचालन करने के लिए तीन किस्तों में राशि प्रदान की जाएगी।
- पहली तथा दूसरी किस्त में परियोजना लागत का 40% एवं दूसरी किस्त में परियोजना लागत का 20% एवं प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
- यह सभी किस्ते PIA के खाते में भेजी जाएगी।
- परियोजना की प्रथम किस्त की राशि प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद तथा मेमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग साइन होने के बाद प्रदान की जाएगी।
- परियोजना की दूसरी किस्त की राशि पहले किस्त की राशि के 60% उपयोग होने के बाद तथा साल भर की ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के बाद प्रदान की जाएगी।
- परियोजना की तीसरी किस्त की राशि प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के बाद तथा प्रोजेक्ट कंपलीशन रिपोर्ट दर्ज करने के बाद प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के संचालन के लिए सभी रुचि रखने वाले संगठनों को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन एवं मंत्रालय की सरकारी वेबसाइट के माध्यम से आमंत्रित किया जाएगा।
- मंत्रालय द्वारा सभी संगठनों की जांच करने के लिए एक जांच समिति का गठन किया जाएगा।
- इस योजना के तहत संगठनों को प्रतिवर्ष आवश्यकतानुसार मंत्रालय द्वारा शामिल किया जाएगा।
- टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी के द्वारा संगठनों से संबंधित सभी जानकारियों को सत्यापित किया जाएगा।
- सैक्शनिगं कमेटी द्वारा सिफारिश किए गए प्रोजेक्ट को सेक्रेटरी द्वारा अप्रूव किया जाएगा।
- न्यूनतम 3 माह की अवधि आधुनिक कौशल जैसे कि तकनीकी कौशल, सॉफ्ट कौशल एवं जीवन कौशल सहित परियोजनाओं की होगी।
- परंपरागत कौशल के लिए सभी कार्यक्रम की अवधि ट्रेड के आधार पर अधिक से अधिक 1 वर्ष की होगी।
- संगठन के माध्यम से सभी अभ्यार्थियों के लिए प्लेसमेंट सहायता एवं परामर्श सहायता प्रदान की जाएगी।
- 75% अभ्यर्थियों का प्लेसमेंट इसमें से 50% प्लेसमेंट संगठित क्षेत्र द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
- जहां तक कोशिश की जा सके प्लेसमेंट में न्यूनतम स्थान परिवर्तन हो।
- PPS का विवरण PIA के लिए आवश्यक उत्तरदायित्व में से एक है।
- पीएफ, ईएसआई आदि जैसे लाभ संगठित क्षेत्र के प्लेसमेंट में अभ्यर्थियों को प्रदान किया जाएं।
- असंगठित क्षेत्र में प्लेसमेंट जब ही माननीय होगा जब अभ्यार्थी को ऑफर लेटर प्रदान किया जाएगा। जिसमें न्यूनतम वेतन दर्ज हो तथा नियोक्ता द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किया जाए जिसमें यह जानकारी हो कि अभ्यर्थी को न्यूनतम वेतन प्रदान किया जा रहा है एवं नौकरी में स्थिति हो।
- 3 महीनों तक ट्रेनिंग कर लेने के बाद ही अभ्यार्थियों को प्लेस्ड माना जाएगा।
- परियोजना पर निगरानी रखने के लिए मिनिस्ट्री द्वारा टीएसए या अन्य किसी एजेंसी को नियुक्त किया जाएगा।
- परियोजना पर मिनिस्ट्री के अधिकारी द्वारा भी निगरानी रखी जाएगी।
- परियोजना का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए संगठन के पास न्यूनतम बुनियादी ढांचा उपस्थित होना जरूरी है।
- मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम के माध्यम से लाभार्थियों को सूचित करने के लिए घर-घर सर्वेक्षण एवं परीक्षण कॉल की जाएंगी।
- जिन लाभार्थियों का प्लेसमेंट पंचायत से बाहर हुआ है उनके परिवारजनों के साथ मिलकर लाभार्थी की ट्रेनिंग, प्लेसमेंट तथा प्राधिकरण से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।
- परियोजना की दूसरी किस्त जारी करने से पहले प्रोजेक्ट पूरा होने की रिपोर्ट संगठन द्वारा मिनिस्ट्री को जारी करनी जरूरी है।
- इस संबंध में दूसरी किस्त का ऑडिटेड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट एवं ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए।
- परियोजना का दस्तावेजी करण वीडियो रिकॉर्डिंग भी एक जरूरी हिस्सा है।
- सभी दस्तावेजों में परियोजना के पूरा होने से संबंधित जानकारी होनी अनिवार्य है।
- इस योजना के तहत लाभार्थी द्वारा अनुदान के अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकेगा।
- संस्थानों द्वारा अनुदान प्राप्त करने के लिए इस योजना की पात्रता की सभी शर्तों को पूरी करनी जरूरी है।
- इस योजना के तहत सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। इस बात की जानकारी प्रतिवर्ष संस्थान को लिखित रूप में प्रदान की जानी चाहिए।
- ₹20 के Non- Judicial स्टांप पेपर पर संस्थान द्वारा राष्ट्रपति के पक्ष में यह जानकारी प्रदान करनी है कि इस योजना के सभी दिशानिर्देशों का सही से पालन किया जा रहा है और अनुदान की राशि योजना का संचालन करने में खर्च की जा रही है। अगर अनुदान की राशि योजना के संचालन में नहीं खर्च की जा रही है तो इस स्थिति में संस्थान द्वारा सरकार को यह राशि वापस की जाएगी।मंत्रालय परियोजना का संचालन करने के लिए संगठन द्वारा नियुक्त किया गया किसी भी कर्मचारी को किसी भी प्रकार का भुगतान करने का जिम्मेदार नहीं होगा।
- अनुदान को जारी किए जाने के संबंध में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित सभी विवादों के निपटान का अधिकार क्षेत्र दिल्ली न्यायालय को है।
- धार्मिक, संप्रदायिक, रूढ़िवादी एवं विभाजक सिद्धांतों को संगठन द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी बढ़ावा नहीं दिया जाएगा।
- मंत्रालय और राज्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को नई परियोजना शुरू होने की तिथि के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी।
- यह जानकारी बैंक खाते में निधियों की प्राप्ति से 15 दिन के अंदर अंदर की जाएगी।
- लाभार्थियों से किसी भी प्रकार की संगठन द्वारा कोई भी फीस नहीं ली जाएगी।
- Non-recurring आइटम की खरीद सिर्फ ऑथराइज्ड डीलर के माध्यम से ही की जा सकेगी।
- परियोजना शुरू होने पर साइट पर एक बोर्ड लगाया जाएगा जिसमें यह जानकारी लिखी होगी कि प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ़ माइनॉरिटी अफेयर्स के तहत संचालित किया जा रहा है।
- सामान्य वित्तीय नियम 150 (2) के उपबंध वहां लागू किए जाएंगे जहां गैर सरकारी संगठनों को निर्धारित राशि के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।
- नेशनलाइज्ड या शेड्यूल बैंक में संगठन द्वारा अलग से खाता खुलवाया जाएगा।
- चेक के माध्यम से ₹10000 या इससे अधिक की पेमेंट की जाएगी।
- प्रोजेक्ट को चालू रखने के लिए संगठन को अपने बैंक पासबुक की फोटो कॉपी जमा करनी जरूरी है।
- बैंक खाते का काम्प्रोल एवं ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा इंस्पेक्शन किया जाएगा।
- मिनिस्ट्री को संगठन द्वारा अपनी परफॉर्मिंग कम अचीवमेंट रिपोर्ट जमा करनी है।
- इस योजना के तहत कोई भी संगठन सरकारी सूत्र सहित किसी अन्य सूत्र से योजना के कार्यान्वयन के लिए एक समय में 1 बार से अधिक अनुदान की प्राप्ति नहीं कर सकेगा।
- अनुदान की राशि का प्रयोग संस्थान द्वारा किसी अन्य कार्यों के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।
- अगर सरकार को लगता है कि प्रोजेक्ट का संचालन सही तरीके से नहीं हो रहा है और योजना के दिशा निर्देशों का भी सही से पालन नहीं हो रहा है तो इस स्थिति में सरकार द्वारा अनुदान की राशि को रोका जा सकेगा।
- यदि कोई संस्थान एक बार ब्लैक लिस्ट में आ जाता है तो उसके बाद सरकार द्वारा कभी भी भविष्य में उसे किसी भी तरह का कोई भी अनुदान प्रदान नहीं किया जाएगा।
- अगर इस योजना के संचालन के लिए कोई एसेट प्राप्त होती है तो इस स्थिति में उसे एसेट का प्रयोग केवल योजना का सुचारु संचालन करने के लिए किया जाएगा।
- परमानेंट एवं सेमी परमानेंट एसेट की जानकारी संगठन द्वारा एक रजिस्टर में दर्ज की जाएगी।
- पहली किस्त के समुचित उपयोग के बाद ही संगठन को दूसरी किस्त की राशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के पात्र केवल अल्पसंख्यक समुदाय के युवा है।
- आवेदनकर्ता की आयु 14 से 35 वर्ष के बीच की होनी अनिवार्य है।
- आवेदनकर्ता पांचवी कक्षा उत्तीर्ण हो।
- अगर आरक्षित श्रेणी रिक्त है तो इस स्थिति में रिक्त सीट अनारक्षित मानी जाएंगी।
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