Reservation in Promotions to the Differently-Abled personnel in the Jobs दिव्यांगों को पदोन्‍नति में आरक्षण

Reservation in Promotions to the Differently-Abled personnel in the Jobs दिव्यांगों को पदोन्‍नति में आरक्षण

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

LOK SABHA 

UNSTARRED QUESTION NO. 1781
(TO BE ANSWERED ON 27.07.2022)

RESERVATION IN PROMOTION TO DIFFERENTLY ABLED 

1781. SHRI NALIN KUMAR KATEEL

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Government has made any provision for reservation in promotions to the differently-abled personnel in the jobs;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 has recommended reservation benefits to the persons with benchmark disabilities; and

RESERVATION IN PROMOTION TO DIFFERENTLY ABLED

(d) if so, the details including the number of persons benefitted therefrom during the last three years, year wise?

ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE 

(DR. JITENDRA SINGH)

(a) & (b): Yes, Sir. Instructions have been issued for reservation in promotion to Persons with Benchmark Disabilities, vide Office Memorandum No. 36012/1/2020-Estt.(Res.-II), dated 17.05.2022.

(c) & (d): Yes, Sir. Section 34(1) of Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 has provided reservation benefits to the following categories:

(a) blindness and low vision;

(b) deaf and hard of hearing;

(c) locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy;

(d) autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness;

(e) multiple disabilities from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf- blindness in the posts identified for each disabilities.

Year-wise details of Persons with Benchmark Disabilities appointed during the last three years, are as follows:

  • For year 2018 (as on 1.1.2019), as per data provided by 74 Ministries/Departments -2036
  • For year 2019 (as on 1.1.2020), as per data provided by 74 Ministries/Departments -1709
  • For year 2020 (as on 1.1.2021), as per data provided by 73 Ministries/Departments -1375
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1781
(दिनांक 27.07.2022 को उत्तर के लिए)

दिव्यांगों को पदोन्‍नति में आरक्षण

1781. श्री नत्लीन कुमार कटील :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)  क्यासरकार ने दिव्यांगों को नौकरियों में पदोन्‍नति में आरक्षण के लिए कोई प्रावधान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्‍या है;

(ग) क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 ने बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को आरक्षण लाभ देने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार इससे लाभान्वित हुए व्यक्तियों की संख्या सहित इसका ब्योरा क्‍या है?
उत्तर
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री 

(डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख): जी, हां। दिनांक 17.05.2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/1/2020-स्था. (आरक्षण-I), के माध्यम से बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को पदोन्‍नति में आरक्षण के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं।
(ग) और (घ): जी, हां। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34(1) में निम्नलिखित श्रेणियों को आरक्षण का लाभ प्रदान किया गया है:

(क)  अंधता एवं कम दिखाई देना;

(ख). बहरापन एव ऊंचा सुनना;

(ग) लोकोमोटर अक्षमता, जिसमें मस्तिष्क पक्षाघात, ठीक हुआ कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड हमले के पीड़ित एवं मांसपेशीय दुर्विकास (मस्कुलर डिस्ट्रोफी) शामिल्र हैं।

(घ) स्वलीनता (ऑटिज्म), बौदधिक विकलांगता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता एवं मानसिक रुग्णता; तथा

(ड.) प्रत्येक दिव्यांगता हेतु चिहिनत पदों में खण्ड (क) से (घ) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में बहरापन, अंधता सहित, बहु विकलांगताएं। पिछले तीन वर्षों के दौरान नियुक्त बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:
  • वर्ष 2018 के लिए (1.1.2019 तक की स्थिति के अनुसार) 74 मंत्रालयों/विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार – 2036
  • वर्ष 2019 के लिए (1.1.2020 तक की स्थिति के अनुसार) 74 मंत्रालयों/विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार – 1709
  • वर्ष 2020 के लिए (1.1.2021 तक की स्थिति के अनुसार) 73 मंत्रालयों/विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार – 1375

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