Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें
Bihar Fasal Bima Yojana-बिहार राज्य फसल सहायता योजना
Bihar Fasal Bima Yojana (फसल बीमा योजना बिहार) के अंतर्गत बिहार में खेती करने वाले सभी किसानों की फसल प्राकृतिक आपदाएं या किसी भी तरह की आपदा इसे खराब या बर्बाद हो जाती है जैसे कि बाढ़ के कारण सूखा पड़ जाने के कारण इत्यादि सभी कारण अगर उनका फसल नुकसान हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता दिया जाता है बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत किसानों की फसल की वास्तविक उत्पादन में से 20% तक का नुकसान होने पर प्रति हेक्टर ₹7500 रुपया दिया जाएगा और यदि नुकसान का 20% से अधिक हो जाता है तो इस अवस्था में उन सभी को प्रति हेक्टेयर ₹10000 दिए जाएंगे इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली जो धनराशि होगी वह सीधे उनके किसान के बैंक अकाउंट में पहुंचा दिया जाएगा। Bihar Fasal Sahayata Yojana (फसल बीमा योजना बिहार) के तहत आवेदन करने के लिए किसानों का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है जो कि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
Bihar Fasal Bima Yojana के अंतर्गत 226 करोड़ रुपए की राशि का किया जाएगा भुगतान
बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा प्रदेश के 70000 किसानों के खाते में 13 सितंबर को Bihar Rajya Fasal Sahayata Scheme (बिहार राज्य फसल सहायता योजना) के अंतर्गत उन को आर्थिक सहायता के लिए राशि भेज दिया जाएगा और वह सभी किसान जो रबी फसल में उत्पादन के नुकसान उठाया है उनको Bihar Fasal Bima Yojana (फसल बीमा योजना बिहार) के अंतर्गत राहत मिलेगी और वह किसान जो 2020 से 21 में फसल पर नुकसान उठाया है उन सभी को बिहार सरकार के द्वारा सहकारी विभाग के द्वारा नुकसान की भरपाई की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है और इस बार सरकार के द्वारा रहे और 11 दोनों तरह के पात्र किसानों को फसल बीमा योजना बिहार का लाभ दिया जाएगा प्रदेश के सभी किसानों को लगभग इस योजना के अंतर्गत 226 करोड रुपए की धनराशि दिया जाएगा जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके सरकार के द्वारा अब तक 218 करोड़ 40 लाख का भुगतान किया जा चुका है और यह राशि पिछले वर्ष खरीफ मौसम में हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को दी जा रही है।
रबी फसल की सहायता राशि का किया जाएगा जल्द से जल्द भुगतान
आपको बता देगी इसके अलावा रवि की सहायता राशि के रूप में बिहार में अब तक 447070 किसानों को लाभ की राशि दी जा चुकी है खरीफ मौसम के लिए प्रदेश के 34 जिलों का चयन बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत किया गया है इन सभी जिलों में 1630228 किसानों ने अभी तक पंजीकृत किया था लेकिन अब जांच के उपरांत या संख्या में कमी हो गई है केवल जांच के बाद पात्र पाए जाने वाले सभी किसानों को लाभ की राशि दिया जाएगा और बचे हुए किसानों को भी एक-दो दिन में नाम की राशि दे दी जाएगी इसके अलावा रबी फसल की सहायता राशि के लिए 70000 किसान जांच के पात्र पाए गए हैं।
इन सभी किसानों को 30 करोड़ की राशि दी जाएगी और सभी किसानों की जांच एवं भुगतान की प्रक्रिया जल्दी शुरू कर दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत फसल की 1% से 20% तक की छाती होने पर सभी किसानों को प्रति हेक्टेयर ₹7000 की सहायता राशि सभी किसानों को दी जाती है यदि 36% से अधिक होती है तो इस स्थिति में उनको यह राशि ₹10000 प्रति हेक्टर दी जाती है और यह अधिकतम 2 हेक्टेयर तक के लिए इस योजना का लाभ जिया जा सकता है।
Bihar Fasal Bima Yojana In Highlights
योजना का नाम |
बिहार राज्य फसल सहायता योजना |
विभाग |
सहकारिता विभाग |
लाभार्थी |
राज्य के किसान |
ऑनलाइन आवेदन की आरंभ तिथि |
आरंभ है |
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि |
कोई नहीं |
उद्देश्य |
फसलों में हुआ नुकसान से बचाने के लिए किसान की आत्मनिर्भरता |
सहायता राशि |
7500 से 10,000 |
योजना का प्रकार |
राज्य सरकार की योजना |
आधिकारिक वेबसाइट |
- गेहूं तथा मक्का को राज्य के 38 जिलों में पंचायत स्तरीय किया गया है। इसके अलावा चना, मसूर, अरहर, राई, सरसों, ईख, प्याज एवं आलू को जिला स्तर पर अधिसूचित किया गया है।
- यदि चने की फसल का नुकसान होता है तो राज्य के 17 जिलों को भरपाई की जाएगी, मसूर की फसल पर नुकसान होता है तो 35 जिलों को भरपाई की जाएगी,
- अरहर की फसल का नुकसान होता है तो 22 जिलों को भरपाई की जाएगी, ईख की फसल को नुकसान होता तो 16 जिलों को भरपाई की जाएगी।
- राई तथा सरसों की फसल के लिए राज्य के सभी जिलों को भरपाई की जाएगी, प्याज की फसल का नुकसान होता है तो 14 जिलों को भरपाई की जाएगी तथा आलू की फसल पर नुकसान होता है तो 15 जिलों को भरपाई की जाएगी।
- बिहार राज्य फसल सहायता योजना (Scheme) के अंतर्गत यदि नुकसान 20% से कम होता है तो छतिपूर्ति दर ₹7500 रुपए प्रति हेक्टेयर है।
- प्रत्येक किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए Fasal Bima Yojana 2022 का लाभ उठा सकता है। यदि 20 फ़ीसदी से ज्यादा नुकसान होता है तो ₹10000 प्रति हेक्टेयर की दर से भरपाई की जाती है।
फसल |
निबंधन |
गेहूं |
26 फरवरी |
मक्का |
26 फरवरी |
चना |
31 जनवरी |
मसूर |
15 फरवरी |
अरहर |
28 मार्च |
ईख |
28 फरवरी |
प्याज़ |
15 फरवरी |
आलू |
31 जनवरी |
राई – सरसो |
31 दिसंबर |
- फसल सहायता योजना (फसल बीमा योजना बिहार) हेतु अब तक कुल प्राप्त आवेदन 810070 (खरीफ-19),1150527 (खरीफ-18) गेहूं अधिप्राप्ति हेतु कुल आवेदन 7479 प्राप्त हुए हैं।
- बिहार राज्य फसल सहायता योजना रबी 2018-19 हेतु प्राप्त कुल आवेदन 1754350 प्राप्त हुए हैं।
- Bihar Fasal Sahayata Scheme को बिहार सरकार के द्वारा बिहार के किसानों के लिए स्कोर आरंभ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से किसानों को फसल बीमा का लाभ दिया जाएगा।
- यदि किसी प्राकृतिक आपदा जैसे की बाढ़, सूखा या किसी प्रकृतिक आपदा इत्यादि के कारण फसल की बर्बादी हो जाती है तो किसानों को इस योजना के तहत आर्थिक सहायता दिया जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत किसानों को ₹7500 प्रति हेक्टेयर से 20% तक का नुकसान होने पर दिया जाएगा।
- ₹10000 प्रति हेक्टर 20% से अधिक की फसल नुकसान होने के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति के लिए दिया जाएगा।
- यदि आप धान मक्का इत्यादि की खेती करते हैं तो आप जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन करके इसका लाभ उठा ले।
- ऑनलाइन आवेदन करवाने की प्रक्रिया 18 मई 2021 से आरंभ हो रही है।
- फसल बीमा योजना बिहार की ऑनलाइन आवेदन 31 जुलाई 2021 तक चलेगी।
- फसल बीमा योजना बिहार का लाभ राज्य के उन किसानों को दिया जाएगा जिन की फसलों को प्राकृतिक आपदा या किसी मौसम की परिस्थिति के कारण उनकी फसल को नुकसान पहुंचा है।
- बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2022 के तहत राज्य के सभी किसानों की फसलों की वास्तविक उपाधि दर में 20% तक का नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर की दर से ₹7500 की धनराशि सरकार के द्वारा दी जाएगी।
- बिहार राज्य के किसानों की फसल की वास्तविक उपज में 20% से अधिक नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर की दर से ₹10000 तक की धनराशि दी जाएगी।
- राज्य सरकार के द्वारा किसानों की फसलों को मौसम बाज या सुखार होने के कारण उनके फसल के नुकसान की भरपाई के लिए सहायता धनराशि सभी लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके लिए आवेदक का बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि आधार कार्ड से लिंक हो।
- आवेदन करने वाला लाभार्थी बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- फसल बीमा योजना बिहार (Bihar Fasal Sahayata Scheme) के अंतर्गत वही किसान आवेदन कर सकता है जिनकी फसल हो प्राकृतिक आपदा या मौसम के किसी कारण से बर्बाद हुई हो।
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- बैंक की पासबुक
- बैंक का विवरण
- खेती कर रहे जमीन के कागजात
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- फोटो (50 KB से कम होनी चाहिए)
- पहचान पत्र भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त (400 KB से कम होनी चाहिए और पीडीएफ के रूप में होनी चाहिए।)
- बैंक की पासबुक के पहले पृष्ठ की प्राप्ति (400 KB से कम होनी चाहिए तथा पीडीएफ रूप में होना चाहिए)।
- आवासीय प्रमाण पत्र (400 KB) से कम होनी चाहिए तथा पीडीएफ प्रारूप होनी चाहिए)
- सबसे पहले आपको बिहार राज्य फसल सहायता योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा आपको उस पर क्लिक कर देना होगा और उस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- उसके बाद आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नया फेस खुलकर आएगा जिसमें आपको आधार है या नहीं उसका ऑप्शन दिखाई देगा अगर आपके पास आधार है तो आधार है के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- आधार कार्ड के है के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा उस पेज पर आप से आधार नंबर पूछा जाएगा।
- इसके बाद आप अपना आधार नंबर भर दे और अपना नाम भरना होगा और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको बिहार राज्य फसल सहायता योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- उसके बाद आपके सामने इसका होमपेज खुलकर आएगा।
- इसके बाद आपको लॉगइन के ऑप्शन पर जाकर मोबाइल नंबर पासवर्ड तथा कैप्चा कोड को दर्ज करना है।
- अब आपको लॉगइन के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना है।
- इस प्रकार से आप पोर्टल पर आसानी से लॉगइन कर सकते हैं।
Source: https://pacsonline.bih.nic.in/fsy/Login.aspx