Unveil the “CCS (Extra-ordinary Pension) Rules, 2023” on Monday (27.02.2023) AT Vigyan Bhawan, Delhi सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 का अनावरण

Unveil the “CCS (Extra-ordinary Pension) Rules, 2023” on Monday (27.02.2023) AT Vigyan Bhawan, Delhi सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 का अनावरण

Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

Union Minister Dr Jitendra Singh to unveil the “CCS (Extra-ordinary Pension) Rules, 2023” on Monday (27.02.2023) AT Vigyan Bhawan, Delhi

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह सोमवार (27.02.2023) को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में “सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम, 2023” का अनावरण करेंगे

Department of Pension & Pensioners’ Welfare conducts Pre-Retirement Counseling (PRC) Workshops to facilitate a smooth transition for employees from service to retirement

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सेवा से कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति तक सुचारु परिवर्तन की सुविधा के लिए पूर्व-सेवानिवृत्ति परामर्श (पीआरसी) कार्यशालाओं का आयोजन किया

So far 49 PRCs have been conducted by the Department – 29 for various Ministries/Departments in Delhi and 20 for the CAPFs, i.e., CRPF, BSF and Assam Rifles in New Delhi, Jalandhar, Shillong, Kolkata, Tekanpur, Jammu, Jodhpur and Guwahati

अब तक विभाग द्वारा पूर्व-सेवानिवृत्ति परामर्श के दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों / विभागों के लिए 29 और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, यानी केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, और असम राइफल्स के लिए नई दिल्ली, जालंधर, शिलांग, कोलकाता, टेकनपुर, जम्मू, जोधपुर और गुवाहाटी में 20 आयोजनों सहित कुल 49 कार्यक्रमों का संचालन किया गया है
Posted On: 25 FEB 2023 2:09PM by PIB Delhi
Department of Pension & Pensioners’ Welfare conducts Pre-Retirement Counseling (PRC) Workshops to facilitate a smooth transition for employees from service to retirement. In this series, the Department will conduct a PRC Workshop on 27/02/2023 in Vigyan Bhawan, New Delhi under the Leadership of Union Minister for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, Minister of State (PP). The workshop will benefit retiring central government civil employees and pension dealing officials.
Extra-ordinary Pension
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग कर्मचारियों के लिए सेवा से सेवानिवृत्ति तक सुचारु परिवर्तन की सुविधा के लिए सेवानिवृत्ति-पूर्व परामर्श (पीआरसी) कार्यशालाओं का आयोजन करता है। इसी क्रम में, विभाग 27/02/2023 को केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह, राज्य मंत्री (पीपी) के नेतृत्व में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सेवानिवृत्ति-पूर्व परामर्श की एक कार्यशाला आयोजित करेगा। इस कार्यशाला से सेवानिवृत्त हो रहे केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों और पेंशन से जुड़े अधिकारियों को लाभ होगा।
On this day, the Dr Jitendra Singh will unveil the book on “CCS (Extra-ordinary Pension) Rules, 2023” which is the revised version of “Extra-ordinary Pension Rules, 1939”. These rules have been revised after 84 years. New provisions on categories, faster processing, BHAVISHYA IT portal has been included.
इस दिन, डॉ. जितेंद्र सिंह “सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम, 2023” पर पुस्तक का अनावरण करेंगे, जो “असाधारण पेंशन नियम, 1939” का संशोधित संस्करण है। इन नियमों को 84 साल बाद संशोधित किया गया है। श्रेणियों के बारे में नए प्रावधान, तेज निपटान, भविष्य सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल को सम्मिलित किया गया है।
Integration of Pension Portal of Canara Bank with the Integrated Pensioners’ Portal of Department of Pension & Pensioners’ Welfare shall be launched by Hon’ble Minister. 02 new service of SBI would also be available on Integrated Pensioners’ Portal. Hon’ble Minister would also launch a new mobile App “Dirghayu” for pensioners developed by CPAO and NIC.
केनरा बैंक के पेंशन पोर्टल का पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल के साथ एकीकरण माननीय मंत्री महोदय द्वारा शुरू किया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक -एसबीआई की 02 नई सेवा, इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल पर भी उपलब्ध होगी। माननीय मंत्री महोदय केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय-सीपीएओ और राष्ट्रीय सूचना केंद्र-एनआईसी द्वारा विकसित पेंशनरों के लिए एक नया मोबाइल ऐप “दिर्घायु” का भी शुभारंभ करेंगे।
So far 49 PRCs have been conducted by the Department – 29 for various Ministries/Departments in Delhi and 20 for the CAPFs, i.e., CRPF, BSF and Assam Rifles in New Delhi, Jalandhar, Shillong, Kolkata, Tekanpur, Jammu, Jodhpur and Guwahati. In all 6872 retiring personnel attended these PRCs.
अब तक विभाग द्वारा सेवानिवृत्ति-पूर्व परामर्श के 49 कार्यक्रमों का संचालन – दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों / विभागों के लिए 29 और सीएपीएफ के लिए 20, यानी सीआरपीएफ, बीएसएफ और असम राइफल्स नई दिल्ली, जालंधर, शिलांग, कोलकाता, टेकनपुर, जम्मू, जोधपुर और गुवाहाटी में किया गया है। कुल 6872 सेवानिवृत्त कर्मियों ने इन सेवानिवृत्ति-पूर्व परामर्श कार्यक्रमों में भाग लिया।
Department of Pension & Pensioners’ Welfare has also framed/reviewed/ streamlined the following Pension Rules:
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने निम्नलिखित पेंशन नियमों को भी बनाया/समीक्षा/सुव्यवस्थित किया है:
  • Central Civil Services (CCS) Pension Rules, 2021;
  • केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस) पेंशन नियम, 2021;
  • The Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021;
  • केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021;
  • The Central Civil Services Extra-Ordinary Pension Rules, 2023.  
  • केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियम, 2023  
Families of Central Government civilian employees, who die on account of injury or disease attributable to Government services, are eligible for Extra-ordinary family pension under the CCS (Extraordinary Pension) Rules, 2023. Similarly, employees who get disabled due to an injury or disease on account of causes attributable to or aggravated by Government Service are eligible for Disability pension under CCS (Extraordinary Pension) Rules, 2023. These rules are applicable to employees appointed before 1st day of January, 2004. However, the benefits under these rules are also available in case of death or disability of an employee appointed on or after 1.1.2004 and covered by NPS, if an option to this effect was exercised by the employee under the CCS (Implementation of NPS) Rules, 2021.
केंद्र सरकार के नागरिक कर्मचारियों के परिवार, जो सरकारी सेवाओं के कारण घायल होने या बीमारी के कारण मर जाते हैं, केंद्रीय सिविल सेवा-सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के अंतर्गत असाधारण परिवार पेंशन के लिए पात्र हैं। केंद्रीय सिविल सेवा-सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के अंतर्गत सरकारी सेवा के दौरान घायल होने के कारण या उसके कारण होने वाली बीमारी के कारण विकलांगता पेंशन के लिए पात्र हैं। ये नियम 1 जनवरी, 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होते हैं। हालांकि, इन नियमों के अंतर्गत लाभ 1.1.2004 को या उसके बाद नियुक्त कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता के मामले में भी उपलब्ध है और नई पेंशन योजना-एनपीएस द्वारा कवर किया गया है, अगर कर्मचारी द्वारा केंद्रीय सिविल सेवा-सीसीएस (एनपीएस के कार्यान्वयन) नियम, 2021 के तहत इस आशय के विकल्प का प्रयोग किया गया था।
After the successful implementation of ‘Bhavishya- an End to End digitization of Pension process’ which has got the 3rd rank among all the Central Government e-Governance Service Delivery Portals as per the NeSDA Assessment 2021, the Department of Pension & Pensioners’ Welfare has decided that keeping in view the rationale for integrating portals viz. Ease of Living for the Pensioners at large all portals like Pension Disbursing Bank portals, ANUBHAV, CPENGRAMS, CGHS etc. should be integrated in the newly created “Integrated Pensioners’ Portal” (https://ipension.nic.in).
‘भविष्य- एन एंड टू एंड डिजिटाइजेशन ऑफ पेंशन प्रोसेस’ के सफल कार्यान्वयन के बाद, जिसे एनईएसडीए असेसमेंट 2021 के अनुसार सभी केंद्र सरकार ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी पोर्टल्स में तीसरा रैंक मिला है, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने निर्णय लिया कि पोर्टलों को एकीकृत करने के औचित्य को ध्यान में रखते हुए, बड़े पैमाने पर सभी पोर्टल जैसे पेंशन वितरण बैंक पोर्टल, अनुभव, सीपीईएनजीआरएएमएस, सीजीएचएस आदि पर पेंशनरों के लिए जीवनयापन को नए बनाए गए “एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल” (https://ipension.nic.in) में एकीकृत किया जाना चाहिए।

नोट :- हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com पर ऐसी जानकारी रोजाना आती रहती है, तो आप ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com से जुड़े रहे।

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