Advance Tax e-campaign for F.Y. 2023-24 आयकर विभाग वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अग्रिम कर ई-अभियान के लिए ई-अभियान चलाएगा
Ministry of Finance वित्त मंत्रालय
Income Tax Department to mount e-campaign for Advance Tax e-campaign for F.Y. 2023-24
आयकर विभाग वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अग्रिम कर ई-अभियान के लिए ई-अभियान चलाएगा
Through e-campaign, persons/entities carrying out significant financial transactions will be informed through email/SMS to urge them to compute and deposit their due advance tax on or before 15.03.2024
ई-अभियान के माध्यम से, महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं को ईमेल/एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा ताकि वे 15.03.2024 को या उससे पहले अपने देय अग्रिम कर की गणना और जमा कर सकें
Posted On: 10 MAR 2024 12:47PM by PIB Delhi
The Income Tax Department has received certain information on specific financial transactions undertaken by persons/entities during Financial Year(F.Y.) 2023-24. On the basis of analysis of the taxes paid so far during the current financial year, the Department has identified such persons/entities where payment of taxes for F.Y. 2023-24(A.Y. 2024-25) is not commensurate with the financial transactions made by the persons/entities concerned, during the said period.
आयकर विभाग को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा किए गए विशिष्ट वित्तीय लेनदेन पर कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक भुगतान किए गए करों के विश्लेषण के आधार पर, विभाग ने ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं की पहचान की है, जहां वित्तीय वर्ष 2023-24 (मूल्यांकन वर्ष 2024-25) के लिए करों का भुगतान उक्त अवधि के दौरान संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन के अनुरूप नहीं है।
Hence, as a part of taxpayer service initiative, the Department is undertaking an e-campaign, which aims to intimate such persons/entities of significant financial transactions, through email (marked as Advance Tax e-Campaign-Significant Transactions for A.Y. 2024-25) and SMS, urging them to compute their advance tax liability correctly and deposit the due advance tax on or before 15.03.2024.
इसलिए, करदाता सेवा पहल के एक कार्य के रूप में, विभाग एक ई-अभियान संचालित कर रहा है, जिसका उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं को महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन के बारे में ईमेल, (निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए अग्रिम कर ई-अभियान- महत्वपूर्ण लेनदेन के रूप में चिह्नित) और एसएमएस के माध्यम से सूचित कर उनसे अपनी अग्रिम कर देनदारी की सही गणना करने और 15.03.2024 को या उससे पहले देय अग्रिम कर जमा करने का आग्रह किया गया है।
The Income Tax Department receives information of specified financial transactions of tax payers from various sources. To increase transparency and to promote voluntary tax compliance, this information is reflected in the Annual Information Statement (AIS) module and is available to the persons/entities for viewing. The value of ‘Significant Transactions’ in the AIS has been used for carrying out this analysis.
आयकर विभाग विभिन्न स्रोतों के माध्यम से करदाताओं के निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन की जानकारी प्राप्त करता है। पारदर्शिता बढ़ाने और स्वैच्छिक कर अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए, यह जानकारी वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) मॉड्यूल में परिलक्षित और व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा देखने के लिए उपलब्ध है। इस विश्लेषण को कार्य रूप में लेने के लिए वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) में ‘महत्वपूर्ण लेनदेन’ के मूल्य का उपयोग किया गया है।
For viewing the details of significant transactions, the persons/entities can login to their e-filing account (if already created) and go to the Compliance Portal. On this portal, e-Campaign tab can be accessed to view significant transactions.
महत्वपूर्ण लेनदेन का विवरण देखने के लिए, व्यक्ति/संस्थाएं अपने ई-फाइलिंग खाते (यदि पहले से बना हुआ है) में लॉग इन कर सकते हैं और कॉम्पलाइंस पोर्टल पर जा सकते हैं। इस पोर्टल पर, महत्वपूर्ण लेनदेन देखने के लिए ई-अभियान टैब को एक्सेस किया जा सकता है।
Persons/entities who are not registered on the e-filing website have to first register themselves on the e-filing website. For registration, the ‘Register’ button on the e-filing website can be clicked and the relevant details can be provided therein. After successful registration, the e-filing account can be logged into and the Compliance portal can be accessed to view significant transactions through the e-Campaign tab.
जो व्यक्ति/संस्थाएं ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें पहले ई-फाइलिंग वेबसाइट पर खुद को पंजीकृत करना होगा। पंजीकरण के लिए, ई-फाइलिंग वेबसाइट पर ‘रजिस्टर’ बटन पर क्लिक किया जा सकता है और संबंधित विवरण उसमें प्राप्त किया जा सकता है। सफल पंजीकरण के बाद, ई-फाइलिंग खाते में लॉग इन किया जा सकता है और ई-अभियान टैब के माध्यम से महत्वपूर्ण लेनदेन देखने के लिए कॉम्पलाइंस पोर्टल को एक्सेस किया जा सकता है।
This is another initiative of the Department towards easing compliance for taxpayers and reinforce its commitment towards enhancing taxpayer services.
यह करदाताओं के लिए अनुपालन को सरल बनाने और करदाता सेवाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत बनाने में विभाग की एक और पहल है।
नोट :- हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com पर ऐसी जानकारी रोजाना आती रहती है, तो आप ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com से जुड़े रहे।