Union Cabinet Approves 3% DA/DR Hike for Central Govt Employees and Pensioners
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
Department of Pension and Pensioners’ Welfare Notified additional installment of Dearness Allowance to Central Government employees and Dearness Relief to Pensioners, due from 01.07.2024
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त अधिसूचित की, जो 01.07.2024 से देय है
Posted On: 30 OCT 2024 7:28PM by PIB Delhi
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 01.07.2024 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3 प्रतिशत की अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दे दी है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने इसके बाद सभी केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए 30.10.2024 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया है।
The Union Cabinet has approved the additional installment of Dearness Allowance and Dearness Relief @ 3% to Central Government employees and pensioners due from 01.07.2024. In pursuance, DoPPW has issued OM dated 30.10.2024 for all Central Government Pensioners/Family Pensioners.
इस तरह, केंद्र सरकार के पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी 01 जुलाई, 2024 से मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन (अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन सहित) की मौजूदा दर 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत तक क्रमशः महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की उच्च राशि के हकदार हो जाएंगे ।
Therefore, Central Government Pensioners/Family Pensioners will become entitled to higher amount of Dearness Allowance and Dearness Relief respectively, w.e.f. 01.07.2024 from the existing rate of 50% to 53% of the basic pension/family pension (including additional pension/family pension) w.e.f 01st July, 2024.
महंगाई भत्ते की ये दरें (i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में कार्यरत केंद्र सरकार के अवशोषित पेंशनभोगियों सहित केंद्र सरकार के सिविल पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों पर लागू होंगी, जिनके संबंध में 15 वर्ष की राशि-परिवर्तन अवधि की समाप्ति के बाद पूर्ण पेंशन की बहाली के लिए इस विभाग के दिनांक 23.06.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/34/2002-पीएंडपीडब्लू(डी) खंड II के तहत आदेश जारी किए गए हैं (ii) रक्षा सेवा अनुमानों से भुगतान पाने वाले सशस्त्र सेना पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी और सिविल पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी, (iii) अखिल भारतीय सेवा पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी (iv) रेलवे पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी (v) पेंशनभोगी जो अनंतिम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
These rates of DR will be applicable to (i) Civilian Central Government Pensioners/Family Pensioners including Central Government absorbee pensioners in PSU/Autonomous Bodies in respect of whom orders have been issued vide this Department’s OM No. 4/34/2002-P&PW(D) Vol.II dated 23.06.2017 for restoration of full pension after expiry of commutation period of 15 years (ii) The Armed Forces Pensioners/Family Pensioners and Civilian Pensioners/Family Pensioners paid out of the Defence Service Estimates, (iii) All India Service Pensioners/Family Pensioners (iv) Railway Pensioners/Family Pensioners (v) Pensioners who are in receipt of provisional pension.
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