Income Tax Slab Changes Budget 2024
Ministry of Finance वित्त मंत्रालय
GOVERNMENT MAKES NEW TAX REGIME MORE ATTRACTIVE
सरकार ने नई कर व्यवस्था को अधिक आकर्षक बनाया
STANDARD REDUCTION INCREASED FROM ₹ 50,000 TO ₹ 75,000
स्टैंडर्ड डिडक्सन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये किया गया
SALARIED EMPLOYEE STANDS TO SAVE UP TO ₹ 17,500
वेतनभोगी कर्मचारियों को 17,500 रुपये तक की बचत होगी
Posted On: 23 JUL 2024 1:14PM by PIB Delhi
Several attractive benefits to provide tax relief to salaried individuals and pensioners opting for the new tax regime were announced by the Union Finance and Corporate Affairs Minister Smt. Nirmala Sitharaman while presenting the Union Budget 2024-25 in the Parliament today.
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में ‘केन्द्रीय बजट 2024-25’ पेश करते हुए नई कर व्यवस्था का चयन करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कर राहत देने के लिए कई आकर्षक लाभों की घोषणा की।
Finance Minister proposed to increase the standard deduction for salaried employees from ₹50,000 to ₹75,000. Also, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from ₹15,000 to ₹25,000 under the new tax regime. This will provide relief to about four crore salaried individuals and pensioners.
वित्त मंत्री ने वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्सन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया। इसके अलावा, नई कर व्यवस्था के तहत पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन में छूट की सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया। इससे लगभग 4 करोड़ वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी।
Smt. Sitharaman proposed to revise the tax rate structure in the new tax regime, as follows:
श्रीमती सीतारमण ने नई कर व्यवस्था में टैक्स दर संरचना को निम्नानुसार संशोधित करने का प्रस्ताव दिया।
कुल आय |
टैक्स दर |
0-3 लाख रुपए |
शून्य |
3-7 लाख रुपए |
5 प्रतिशत |
7-10 लाख रुपए |
10 प्रतिशत |
10-12 लाख रुपए |
15 प्रतिशत |
12-15 लाख रुपए |
20 प्रतिशत |
15 लाख रुपए से अधिक |
30 प्रतिशत |
As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to ₹ 17,500 annually in income tax.
इन संशोधनों के परिणामस्वरूप, नई कर व्यवस्था के तहत एक वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में 17,500 रुपये तक की बचत होगी।
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