Rajasthan Nirman Shramik Sulabh Housing Scheme गरीब और मजदूर वर्ग के लिए निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना

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Rajasthan Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana गरीब और मजदूर वर्ग के लिए निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना

श्रमिकों की आवासीय समस्याओं को देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा पात्र श्रमिकों का आवास निर्माण हेतु 1.50 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। ताकि जिन गरीब परिवारों के पास खुद की भूमि है लेकिन घर बनाने के लिए पैसा नहीं है उन्हें सरकार द्वारा आर्थिक सहायत मिल सके। जिससे वह अपना खुद का घर बना सकते हैं। यह योजना संपूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावी है।

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana 2024

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना को राजस्थान में 1 जनवरी 2016 से शुरू किया गया है। यह योजना गरीब और मजदूर वर्ग के लिए जारी की गई है। इस योजना के माध्यम से जिन गरीब या मजदूर के पास पक्का मकान नहीं है उसे सरकार सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के तहत सरकार द्वारा गरीब एवं मजदूर वर्ग के परिवारों को 1 लाख 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। और यदि कोई श्रमिक स्वयं के भूखंड पर 5 लाख तक का मकान निर्माण करता है तो उसे निर्माण लागत का 25% तक सरकार की ओर से दिया जाएगा।

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सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। यह योजना निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगी जिससे उनके रहन-सहन में भी बदलाव आएगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिक ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के बारे में जानकारी

योजना का नाम Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana
शुरू की गई राजस्थान सरकार द्वारा
लाभार्थी राज्य के सभी श्रमिक एवं गरीब परिवार
उद्देश्य श्रमिक एवं गरीब परिवारों को मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना
आर्थिक सहायता राशि 1 लाख 50 हजार रुपए
राज्य राजस्थान
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट https://labour.rajasthan.gov.in/

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana का उद्देश्य

राजस्थान सरकार द्वारा निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य गरीब एवं श्रमिक परिवार को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण गरीब एवं श्रमिक परिवार अपना मकान नहीं बना पाते हैं जिसके कारण उन्हें टूटे-फूटे घर में या किराए पर रहना पड़ता है लेकिन अब उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से 1 लाख 50 हजार रुपए के आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिससे राज्य के सभी गरीब लोगों को पक्का मकान मिल सकेगा।

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा सभी गरीबों और श्रमिकों को घर बनाने के लिए एक निश्चित धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी।
  • सरकार द्वारा श्रमिकों को मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए तक की राशि का लाभ दिया जाएगा।
  • स्वयं के भूखंड पर आवास का निर्माण करने की स्थिति में सरकार द्वारा अधिकतम 5 लाख रुपए निर्माण लागत की सीमा में निर्माण लागत का 25% तक जो भी कम होगा सरकार द्वारा दिया जाएगा।
  • हाउसिंग फॉर ऑल मिशन अथवा सरकार की अफॉर्डेबल हाउसिंग योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आवास योजना अथवा केंद्र या राज्य सरकार की अन्य किसी आवास योजना के तहत पात्र हिताधिकारियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • इस योजना के तहत लाभार्थी के निर्माण श्रमिक पंजीकृत अधिकारी होने की जांच श्रम विभाग द्वारा की जाएगी।
  • केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी आवास योजना में आवास प्राप्त करने की पात्रता की जांच नगरी विकास विभाग अथवा आवास योजना संबंधित विभाग के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।
  • निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।
  • अब बिना किसी आर्थिक तंगी के गरीब एवं श्रमिक परिवार अपना मकान बना सकेंगे जिससे उनके रहन-सहन में भी बदलाव आएगा।

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana के लिए वरीयता

  • निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए निम्न श्रेणी के परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी के पास सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।
  • सभी पात्र श्रमिकों को निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • बीपीएल श्रेणी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हिताधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • विशेष योग्यजन को भी इस योजना में वरीयता मिलेगी।
  • केवल दो पुत्री वाले श्रमिक परिवारों को ही इस योजना के लाभ देने हेतु योग्य निर्धारित किया गया है।
  • पालनहार योजना में आने वाली महिला या परिवार प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • 2, 3 या 4 वर्षो से मंडल में पंजीकृत श्रमिकों को वरीयता दी जाएगी।

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए पात्रता

  • निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना के लिए राज्य के श्रमिक एवं गरीब परिवार पात्र होंगे।
  • श्रमिक को संनिर्माण कर्मकार मंडल में कम से कम 1 वर्ष से हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
  • आवेदक के पास अपनी खुद की या अपनी पत्नी की मालिकाना जमीन होनी चाहिए।
  • भूखंड विवाद और बंधन रहित संपत्ति होनी चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक श्रमिक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • श्रमिक पंजीयन कार्ड
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • जमीनी दस्तावेज
  • मोबाइल नंबर बैंक
  • पासबुक पासपोर्ट साइज फोटो

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले आपको श्रम विभाग राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
  • होम पेज पर आपको BOCW Board के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको Schemes के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।
  • अब आपको इस पेज पर निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • अब आपको आवेदन फार्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • इसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana के तहत ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

  • ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको स्थानीय श्रम कार्यालय अथवा मंडल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी या अन्य विभाग के अधिकारी के कार्यालय में जाना होगा।
  • वहां जाकर आपको निर्माण श्रम सुलभ आवास योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको उसमें मांगी गई जानकारी को दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको सभी दस्तावेज आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करने होंगे।
  • अब आपको यह आवेदन फॉर्म कार्यालय में जमा कर देना होगा।
  • संबंधित अधिकारी द्वारा आपके आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी।
  • सत्यापित पाए जाने पर सरकार के द्वारा आपको सहयोग राशि भेज दी जाएगी जिसके माध्यम से आप अपना पक्का घर बना सकेंगे।
Source: https://labour.rajasthan.gov.in/Schemes.aspx
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