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योजना का नाम |
एलआईसी आम आदमी बीमा योजना |
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- ईट भट्टा मजदूर
- मोची
- मछुआरे
- बढ़ाई
- बीड़ी मजदूर
- हैंडलूम बुनकर
- हस्तकला कारीगर
- खादी बुनकर
- चमड़े के काम करने वाले कर्मचारी
- महिला दर्जी
- शारीरिक रूप से विकलांग स्वरोजगार करने वाले नागरिक
- पापड़ कार्यकर्ता
- दूध उत्पादक
- ऑटो चालक
- रिक्शा चालक
- सफाई करमचारी
- वन कर्मचारी
- शहरी गरीब
- कागज उत्पादक
- कृषक
- आंगनवाड़ी शिक्षक
- निर्माण श्रमिक
- बागान के मजदूर आदि
- बीमित व्यक्ति एलआईसी के खिलाफ दर्ज करना होगा।
- नॉमिनी के द्वारा डेथ क्लेम फॉर्म भर कर जमा करना होगा और इस फॉर्म के साथ नॉमिनी को मृत्यु प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा।
- इसके बाद अधिकारी के द्वारा क्लेम फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा।
- सत्यापन करने के बाद क्राइम की राशि लाभार्थी के खाते में पहुंचा दी जाएगी।
- प्राकृतिक मृत्यु होने की स्थिति में क्लेम फॉर्म तथा मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
- दुर्घटना के कारण मृत्यु होने में स्थिति के कारण स्थानीय पुलिस के पास दर्ज एफआईआर की कॉपी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के जांच की रिपोर्ट तथा पुलिस की अंतिम रिपोर्ट जमा करनी होगी।
- इस योजना का लाभ जितने भी आवश्यक घटी क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के निम्न वर्ग के गरीब परिवारों को दिया जाएगा।
- AABY 2022-23 ना केवल मृत्यु के साथ-साथ विकलांग तालाबों को देता है बल्कि यह गारंटी देता है कि परिवार के जितने भी कम से कम 2 बच्चों को बिना ब्रेक के तू अपना शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं।
- इस बीमा योजना के तहत नौवीं से 12वीं कक्षा के बीच पड़ने वाले अधिकतम दो बच्चों को ₹300 प्रति बच्चे के हिसाब से छात्रवृत्ति दी जाएगी इसका भुगतान छमाही आधार के रूप में किया जाएगा।
- एलआईसी आम आदमी बीमा योजना 2022-23 के तहत गरीब परिवार मैं बीमा सुरक्षा की अवधि के दौरान सदस्य की प्राकृतिक रूप से मृत्यु होने पर ₹30000 की धनराशि नामांकित व्यक्ति को दिया जाएगा।
- अगर पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु एक्सीडेंट या फिर विकलांगता के कारण हो जाती है तो पॉलिसी के हिसाब से नॉमिनी को ₹75000 की राशि दी जाएगी।
- आत्महत्या
- आत्मचोट
- मानसिक रोग
- गर्भावस्था या प्रसव
- युद्ध या संबंधित संकट
- किसी दुर्घटना के कारण होने वाले चिकित्सा का खर्च
- कानून का उल्लंघन करने वाली अपराधिक गतिविधियां के कारण लगी चोट या मृत्यु
- खतरनाक खेलों में भाग लेने के कारण लगी चोट या मृत्यु
- रसायनिक, जैविक या रेडियो एक्टिव हथियारों के कारण लगी चोट या मृत्यु
- आवेदक भारतीय निवासी होना चाहिए।
- आवेदक को आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदक को गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) से संबंधित होना चाहिए।
- गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर के परिवार जो योजना में उल्लिखित किसी भी व्यावसायिक समूह का हिस्सा हैं।
- इस योजना के तहत ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को भी इस योजना के तहत पात्र माना जायेगा।
- लाभार्थी परिवार का मुखिया होना चाहिए और परिवार में केवल एक कमाई करने वाला व्यक्ति होना चाहिए।
- आवेदक का आधार कार्ड
- सरकारी विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र
- राशन कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- विद्यालय प्रमाण पत्र के साक्ष्य
- वोटर आईडी
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- सबसे पहले आपको एलआईसी की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा इसका ऑफिशल वेबसाइट जाने के बाद आपके सामने इसका होमपेज पर खुलकर आएगा।
- इसके होम पेज पर आपको एलआईसी आम आदमी बीमा योजना ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आएगा आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी दर्ज करनी होगी।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Submit ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना है और इस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं।
- जो भी इच्छुक लाभार्थी इस योजना के ऑफलाइन आवेदन करना चाहता है तो उन्हें सबसे पहले एलआईसी की नोडल एजेंसी में जा रहा होगा उसके बाद आपको वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म से पूछे गए सभी जानकारी को दर्ज करना होगा सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म में एक साथ सभी जरूरी दस्तावेजों को अटैच करना है।
- फिर आपको आवेदन को एलआईसी ऑफिस में जाकर जमा करना है इस तरह से आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- इस स्थिति में बीमित व्यक्ति द्वारा स्वयं क्लेम किया जाएगा।
- क्लेम करने के लिए व्यक्ति के द्वारा लाभार्थी के द्वारा स्वयं कल्याण फॉर्म के साथ सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जमा करना होगा।
- सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होंगे।
- दुर्घटना का दस्तावेजी प्रमाण
- मेडिकल सर्टिफिकेट
- मेडिकल सर्टिफिकेट बीमित व्यक्ति को विकलांगता का प्रमाण होना चाहिए।
- इसके बाद अधिकारी के द्वारा क्लेम फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा।
- सफलतापूर्वक सत्यापन होने के बाद कल्याण की राशि लाभार्थी के खाते में जमा किया जाएगा।
- बीमित व्यक्ति के बच्चे द्वारा छात्रवृत्ति लाभ के लिए आवेदन पत्र भरा जाएगा।
- यह फॉर्म हर 6 महीने के अंतराल पर भरा जाएगा।
- फॉर्म जमा करने के बाद नोडल अधिकारी द्वारा फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा।
- नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद एलआईसी के पेंशन एंड ग्रुप स्कीम को सभी छात्रों की सूची भेजी जाएगी।
- इस सूची में छात्रों से संबंधित निम्लिखित जानकारी होगी।
- छात्र का नाम
- विद्यालय का नाम
- छात्र की कक्षा
- बिल सदस्य का नाम
- बीमित व्यक्ति के पॉलिसी संख्या
- बैंक अकाउंट डिटेल
- फॉर्म का सफलतापूर्वक सत्यापन होने के बाद छात्रवृत्ति की राशि लाभार्थी के खाते में वितरित की जाएगी।
- छात्रवृत्ति का लाभ प्रतिवर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को छह माही आधार पर किया जाता है।
- फॉर्म का सफलतापूर्वक सत्यापन होने के बाद छात्रवृत्ति की राशि लाभार्थी के खाते में वितरित की जाएगी।
- एनईएफटी के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा लाभार्थी के खाते में इस योजना के अंतर्गत क्लेम का पैसा ट्रांसफर किया जाता है।
- यदि एनईएफटी की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में अधिकारी की मंजूरी के पश्चात लाभार्थी के खाते में क्लेम की राशि वितरित की जाती है।
- यह राशि लाभार्थी द्वारा दुर्घटना होने की स्थिति में खुद भी क्लेम की जा सकती है एवं मृत्यु होने की स्थिति में लाभार्थी के नॉमिनी द्वारा भी क्लेम की जा सकती है।
- नॉमिनी के द्वारा फिल्म करते समय डेथ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है।
- इसके अलावा मृत व्यक्ति का परिवार का मुखिया एवं आय अर्जित करने वाला सदस्य होने का सर्टिफिकेट भी जमा करना अनिवार्य है।
- विकलांगता की स्थिति में इस योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति को क्लेम करना होगा।
- क्लेम के साथ बीमित व्यक्ति को सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने अनिवार्य होंगे।
- विकलांगता होने की स्थिति में लाभार्थी को एक्सीडेंट का डॉक्युमेंट्री एविडेंस जमा करना अनिवार्य है।
- इसके अलावा विकलांगता की स्तिथि में गवर्नमेंट सिविल सर्जन या फिर गवर्नमेंट ऑर्थोपेडिशियन द्वारा जारी किया गया
- सर्टिफिकेट भी जमा करना अनिवार्य है जिसमें यह लिखा होना चाहिए कि विकलांगता एक्सीडेंट के कारण हुई है।
- लाभार्थी द्वारा आवेदन पत्र भरकर अर्धवार्षिक अवधि में नोडल विभाग को सबमिट किया जाएगा।
- नोडल विभाग द्वारा लाभार्थी छात्र की पहचान की जाएगी।
- इसके पश्चात नोडल विभाग द्वारा सभी पात्र लाभार्थी छात्रों की सूची संबंधित पी&जीएस यूनिट को जमा की जाएगी।
- इस सूची में छात्रों का पूरा ब्यौरा उपलब्ध होगा।
- प्रतिवर्ष 1 जुलाई एवं 1 जनवरी को एलआईसी द्वारा स्कॉलरशिप की राशि छात्र के खाते में एनईएफटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
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