UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana District Wise यूपी पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है?

UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana District Wise यूपी पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है? 
सरकार द्वारा लोगों की सहायता के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई गई है और कई योजनाओं का निर्माण किया गया है। इन योजनाओं के चलते लोग अपने जीवन में सुधार कर रहे हैं। यह लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। सरकार द्वारा लोगों को बड़ी मात्रा में सहायता प्रदान की जाती है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के राज्य में सरकार ने लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए एक योजना का निर्माण किया है उस योजना का नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Rashtriya Parivarik Labh Yojana) है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत लोग अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के राज्य में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और केवल वह व्यक्ति अपने परिवार का संचालन करता था तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा परिवार को ₹30000 की आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवार ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। 
UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब एवं जिन लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर है उन लोगों को सहायता प्रदान करना है। यदि परिवार में किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वह व्यक्ति अपने घर का पालन पोषण करता था परंतु उसकी मृत्यु के पश्चात घर में कमाने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है तो घर में बहुत सारी परेशानियां आ जाती है। उन परेशानियों के समाधान के लिए सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Rashtriya Parivarik Labh Yojana) का संचालन किया है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के माध्यम से लोग अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकते हैं। इस योजना की सहायता से लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिवार के लिए 30,000 रुपए की सहायता की जाती है। परिवार इस धनराशि से अपने आर्थिक जरूरतों को पूरा करता है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है। 
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश राज्य में संचालित की गई है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बहुत ही लाभकारी है। इस योजना के माध्यम से लोग अपने  जीवन स्तर में सुधार कर सकते हैं। पहले इस योजना के द्वारा लोगों को ₹20000 तक का मुआवजा दिया जाता था परंतु 2013 में यह बढ़कर 30,000 हो चुका है। जो लोग गरीब वर्ग के हैं चाहे वह शहर से हो या गांव से सब लोग इसका लाभ उठा सकते हैं इसका लाभ उठाने के लिए आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने पड़ेगा तथा अपना बैंक अकाउंट नंबर भी जमा करवाने पड़ता है क्योंकि वहां से योजना की धनराशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है। 
यूपी पारिवारिक लाभ योजना के लाभ 

उत्तर प्रदेश पारिवारिक लाभ योजना (Rashtriya Parivarik Labh Yojana) लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है। यह गरीब वर्ग के लोगों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है अर्थात उनके जीवन स्तर में सुधार करता है। आपको नीचे निम्नलिखित लाभ दिखाए गए हैं-
  • इस योजना के अंतर्गत लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 
  • जो लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उस परिवार के लिए सरकार द्वारा ₹30000 का मुआवजा दिया जाता है। 
  • यदि परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वह व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण करता है और एक मात्र कमाने वाला व्यक्ति होता है उस परिवार को भी इस योजना से लाभ होता है। 
  • इस योजना के अंतर्गत लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है अर्थात वह अपने आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। 
  • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के माध्यम से बहुत से परिवारों को इस योजना का लाभ दिया गया है और आगे भी यह योजना बहुत से लोगों को लाभ प्राप्त करेगी। 
  • इस योजना में आवेदन कर्ता को धनराशि उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी आवेदन करता को आवेदन करते समय अपना बैंक अकाउंट नंबर वहां  जमा करवाना होगा। 
  •  इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य के शहरी एवं गांव में कमजोर वर्ग के लोगों को प्रदान की जाती है। 
  • आवेदन करने वाले व्यक्ति को यह धनराशि 45 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा प्रदान कर दी जाएगी|
Rastriya Parivarik Labh Yojana Highlights

योजना का नाम

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

इनके द्वारा शुरू की गयी

उत्तर प्रदेश सरकार

लाभार्थी

राज्य के गरीब परिवार

विभाग

समाज कल्याण विभाग यूपी

आवेदन का तरीका

ऑनलाइन

ऑफिसियल वेबसाइट

http://nfbs.upsdc.gov.in/

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता 
आवेदन करने वाले व्यक्ति को आवेदन करते समय अनेक प्रकार की पात्रता को पूरा करना होता है। लोग राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ उठा सकते हैं यदि वह इसकी पात्रता को पूरा करते हैं इसकी पात्रता निम्नलिखित है नीचे इस की पात्रता का विवरण किया गया है ध्यानपूर्वक पढ़ें-
  • इस योजना के अंतर्गत मृत्यु सहायता योजना का लाभ वही व्यक्ति उठा सकते हैं अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु होती है और मुखिया की आयु 18 से 60 के बीच हो और वह व्यक्ति परिवार में कमाने का एकमात्र सहारा होता है। 
  • इस योजना का लाभ केवल वही व्यक्ति उठा सकता है जो उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी हो। 
  • इस योजना के अंतर्गत मित्र परिवार की वार्षिक आय ₹46000 से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा शहरी क्षेत्रों में आवेदन करने वाले परिवार की वार्षिक आय ₹56000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 
  • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उन लोगों के लिए है जो लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं|
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के दिशा निर्देश
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के कुछ दिशानिर्देश है इन दिशानिर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें-
  • इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले व्यक्ति के द्वारा फार्म के सभी भाग अंग्रेज़ी में भरे जाएंगे।
  • आवेदन करने वाले व्यक्ति को अपने बैंक खाते का विवरण राष्ट्रीय स्तर के बैंक में देना होगा। 
  • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत सहकारी बैंक का खाता भी मान्य नहीं है।
  • इस योजना में केवल तहसील स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र ही स्वीकार होगा।
  • आवेदन  करने वाले व्यक्ति की सभी जानकारी को सच माना जाएगा यदि उस जानकारी में किसी भी प्रकार की गलती मानी गई तो आवेदक उसका स्वयं  जिम्मेदार होगा। 
  • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन करते समय आवेदक द्वारा सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की छाया प्रति आवेदन पत्र भरते समय अपलोड करनी अनिवार्य है।
  • आवेदक द्वारा दिया गया मृत्यु प्रमाण पत्र केवल मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी किया हुआ ही  माना जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले व्यक्ति का फोटो, हस्ताक्षर 20 Kb से ज्यादा तक का नहीं होना चाहिए और वह JPEG (जेपीईजी) फॉर्मेट में होना चाहिए। 
  • आवेदक का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि पीडीएफ फॉर्मेट में 20 Kb से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए जरूरी दस्तावेज 
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • पहचान पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे करे ? 
 
जो व्यक्ति राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करना चाहता है तो उसकी आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है नीचे इसका संक्षेप में वर्णन किया गया है| ध्यानपूर्वक पढ़ें-
  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदक को कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। 
  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के पश्चात आवेदक के सामने होम पेज खुल जाएगा। 
  • होम पेज पर आपके सामने नया पंजीकरण का ऑप्शन आएगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। 
  • नया पंजीकरण ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी स्क्रीन पर अगला पेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म का खुल जाएगा। 
  • आपको इस Registration Form में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे जनपद , निवासी ,आवेदक विवरण ,Bank Account विवरण , मृतक का विवरण आदि भरना होगा।
  • सभी जानकारी को भरने के बाद आपको Submit के बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपका पंजीकरण हो जाएगी।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑफिसर लोगिन करने की प्रक्रिया 


राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना डिस्टिक सोशल वेलफेयर ऑफिसर लॉगिन करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है ध्यानपूर्वक पढ़ें-
  • सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। 
  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए यहां पर क्लिक करें। 
  • इसके बाद आपको ज़िला समाज कल्याण अधिकारी/ एस डी एम लॉगिन  के Link पर क्लिक करना होगा।
  • आपके सामने एक New Page खुल जाएगा जिसमें आपको अधिकारी तथा जिला चुनना होगा।
  • इसके पश्चात अब आपको Paasword तथा Captcha Code दर्ज करना होगा। 
  • इसके बाद आपको Login के बटन पर Save करना होगा।
  • इस तरह से आप लॉगिन कर पाएंगे।
लाभार्थियों का विवरण देखने की प्रक्रिया
  • सबसे पहले आप समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे। 
  • इसके बाद आपको जनपद वार लाभार्थियों का विवरण के Link पर क्लिक करेंगे। 
  • इसके  बात आपके सामने जिलों की लिस्ट खुल जाएगी।
  • जिलों की लिस्ट में से आपको अपने जिले पर Click करना होगा।
  • अब आपके सामने तहसील की लिस्ट खुलेगी। 
  • आपको अपने Tehsil पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप अपनी तहसील पर क्लिक करेंगे आपके सामने Block की लिस्ट  खुल जाएगी। फिर आप इसमें से अपने ब्लॉक का चयन करेंगे।
  • ब्लॉक का चयन करने के बाद आप अपनी पंचायत का चयन करेंगे।
  • पंचायत का चयन  करने के बाद आपके सामने जनपद वार लाभार्थियों का विवरण  खुल जाएगा।
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना संपर्क कैसे करें?
  • सबसे पहले आप समाज कल्याण परिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे।
  • अधिक पर जाने के बाद अब आपके सामने Home Page खुल जाएगा।
  • Home Page पर आप संपर्क सूत्र के विकल्प पर Click करेंगे।
  • संपर्क सूत्र पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। 
  • यहां पर आपको संपर्क करने के लिए सभी जरूरी जानकारी  प्राप्त हो जाएगी। 
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति कैसे देखे? 

जो लाभार्थी  आवेदन करने के बाद अपने आवेदन की स्थिति की जांच करना चाहते है तो नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे।
  • सबसे पहले लाभार्थियों को समाज कल्याण विभाग की Official Website पर जाना होगा । Official Website पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
  • इस Home Page पर आपको आवेदन पत्र की स्थिति का विकल्प दिखाई देगा । आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। विकल्प पर Click करने के बाद आपके समाने आगे का पेज खुल जायेगा।
  • इस पेज पर आपको कुछ जानकारी जैसे District , Account Number , Registration Number का चयन करना होगा। इसके बाद आपको Search के बटन पर क्लिक करना होगा । इसके बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी।
शासनादेश डाउनलोड करने की प्रक्रिया
शासनादेश डाउनलोड करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार की है इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें-
  • सबसे पहले आप समाज कल्याण परिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे। 
  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद अब आपके सामने Home Page खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आप शासनादेश के विकल्प पर Click करेंगे।
  • जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर एक PDF File  खुल जाएगी।
  • इस पीडीएफ फाइल में शासनादेश  देख सकते हैं।
  •  इसके बाद आप Download के विकल्प पर Click करेंगे।
  • इस प्रकार आप शासनादेश डाउनलोड कर सकते हैं।
आप टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 18004190001 है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे करे ?
  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदक को कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट Official Website पर जाना होगा। 
  • होम पेज पर आपके सामने नया पंजीकरण का ऑप्शन आएगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। 
  • नया पंजीकरण ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी स्क्रीन पर अगला पेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म का खुल जाएगा। 
  • आपको इस Registration Form में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे जनपद , निवासी ,आवेदक विवरण ,Bank Account विवरण , मृतक का विवरण आदि भरना होगा।
  • सभी जानकारी को भरने के बाद आपको Submit के बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपका पंजीकरण हो जाएगी।
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति कैसे देखे?
  • सबसे पहले लाभार्थियों को समाज कल्याण विभाग की Official Website पर जाना होगा । Official Website पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
  • इस Home Page पर आपको आवेदन पत्र की स्थिति का विकल्प दिखाई देगा । आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। विकल्प पर Click करने के बाद आपके समाने आगे का पेज खुल जायेगा।
  • इस पेज पर आपको कुछ जानकारी जैसे District , Account Number , Registration Number का चयन करना होगा। इसके बाद आपको Search के बटन पर क्लिक करना होगा । इसके बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी।
Source: http://nfbs.upsdc.gov.in/

नोट :- हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com पर ऐसी जानकारी रोजाना आती रहती है, तो आप ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com से जुड़े रहे।

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