योजना का नाम |
राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना 2023 |
शुरू की गयी |
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा |
लाभार्थी |
राज्य के लघु एवं सीमांत किसान |
विभाग |
कृषि विभाग, राजस्थान |
उद्देश्य |
किसानों को कृषि कार्य हेतु कम ब्याज |
ब्याज राशि प्रतिशत |
11 प्रतिशत |
ब्याज राशि का भुगतान |
3% |
आधिकारिक वेबसाइट |
- राजस्थान सरकार दुवारा राज्य के लघु और सीमांत किसानो को कम ब्याज दर पर राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना के तहतलोन उपलब्ध कराया जाएगा।
- सरकार दुवारा इस योजना को आरम्भ करने के लिए 50 करोड़ रूपये का बजट निर्धारित किया गया है | जिसका लाभ राज्य के किसानो को उपलब्ध कराया जायगा।
- कृषि उपज ऋण रहन योजना के माध्यम से पहले से ही रजिस्टर्ड किसानों को भी कृषि उपज ऋण योजना के अंतर्गत लाभ लेने का अवसर प्रदान किया जायेगा।
- योजना के अंतर्गत उन सभी किसानों को ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा जो बाजार में सौदा करने के लाभ प्राप्त करने से वंचित है।
- राज्य के लघु एवं सीमान्त किसानों को 1.5 लाख रूपए तक की ऋण राशि प्राप्त करने का अवसर Rajasthan Krishi Upaj Rahan Loan Yojana के अंतर्गत प्राप्त होगा।
- किसानों को सामान्य रूप से जानकारियों के आधार पर अलग-अलग भागों में विभाजित किया जायेगा। इसके लिए योजना के अंतर्गत भाग-A और भाग B को सेलेक्ट किया गया है।
- अगर किसान ने समय से पहले लोन का भुगतान कर दिया है उसको सरकार की तरफ से 2 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जाएगी।
- राज्य के उन सभी किसान को योजना का पात्र माना जायगा जिनके पास अपनी खुद की 2 हेक्टर ज़मीन उपलब्ध है।
- कृषि कार्य में उपज करने के लिए सीमांत किसानों को ब्याज राशि का भुगतान 3 प्रतिशत की दर से करना होगा। बाकि का 7 प्रतिशत भुगतान राज्य सरकार के द्वारा किया जायेगा।
- राजस्थान राज्य के छोटे और सीमांत किसान ही राजस्थान कृषि उपज रहन शरण योजना के पात्र माने जायगे।
- राजस्थान राज्य के मूल निवासी ही इस योजना के पात्र माने जायगे।
- योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को NPA का लाभ 10 प्रतिशत से कम होना चाहिए।
- पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट
- फसल से जुड़े जरुरी कागजात
- शपथ पत्र
- कृषि भूमि डॉक्यूमेंट्स
- आवासीय प्रमाण पत्र
- सबसे पहले आपको Rajasthan Krishi Upaj Rahan Loan Yojana Online Registration करने के लिए कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट में विजिट करना है।
- उसके बाद आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का मुख्य पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट में विजिट करने के अंतर्गत होम पेज में कृषि उपज रहन ऋण योजना के ऑप्शन में क्लिक करे।
- आवेदक की स्क्रीन में आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
- आवेदक किसान को वह सभी जानकारी को दर्ज करना है जो आवेदन पत्र में पूछी गयी है।
- मोबाइल नंबर,पता ,बैंक विवरण संबंधी जानकारी ,जिला, क्षेत्र ,फसल की जानकारी ,भूमि जानकारी ,आधार कार्ड नंबर ,आदि।
- जानकारी भरने के बाद आवेदक को फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करे।
- सभी प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद सबमिट बटन में क्लिक करना है।
- इस प्रकार आप योजना में अपना आवेदन सफलतापूर्वक कर पायगे।
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