- दिए गए नए बिल के अनुसार अगर चालक शराब पीकर गाड़ी चला रहा है तो इस पर जुर्माना अब ₹2000 की जगह ₹10000 लगाया जाएगा ।
- ड्राइविंग करते वक्त अगर आप किसी आपातकालीन गाड़ी को रास्ता नहीं देते हैं ऐसा करने पर पहली बार आपको ₹10000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा , उदाहरण स्वबरूप अगर आप एंबुलेंस को रास्ता नहीं देते हैं तो पहली बार में आपको ₹10000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है ।
- गाड़ी चलाते वक्त अगर आप मोबाइल फोन पर बात करते हैं तो आपको ₹1000 की जगह अब ₹5000 तक का जुर्माना भरना पड़ेगा ।
- अगर आप बाइक, स्कूटर की ड्राइविंग बिना हेलमेट करते हैं तो इसके ऊपर अब आपको ₹1000 का जुर्माना और 3 महीने तक के लिए लाइसेंस जब्त करने का प्रावधान किया गया है । पहले ये जुर्माना केवल ₹100 का था
- अगर आप ओवरस्पीडिंग, रेस ड्राइविंग करते हैं तो इसके ऊपर अब आपको ₹1000 नहीं बल्कि ₹5000 का जुर्माना देना पड़ेगा ।
- अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो इसके ऊपर अब आपको ₹500 की जगह ₹5000 का जुर्माना भरना पड़ेगा ।
- तेज गति से गाड़ी चलाना या ओवरटेक करने पर अब आपको ₹500 की जगह ₹5000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है ।
- सीट बेल्ट नहीं लगाने पर अब आपको ₹1000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है ।
- कोई ऐसा व्यक्ति ड्राइविंग करते वक्त पकड़ा जाता है जो नाबालिक है तो ऐसी स्थिति में गाड़ी के मालिक और उस बच्चे के अभिभावक दोनों को दोषी माना जाएगा और इसके ऊपर ₹25000 का जुर्माना साथ ही 3 साल का जेल और इसके साथ गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को भी रद्द करने का प्रावधान किया गया है ।
- आप ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा
- अगर ड्राइविंग लाइसेंस की मान्यता रद्द हो जाती है तो 1 साल के भीतर आप लाइसेंस को रिन्यू करा सकते हैं पहले यह सीमा केवल 1 महीने तक की थी ।
- अगर सड़क की गलत डिजाइन या इसके गलत निर्माण या सरकार के गलत रखरखाव के कारण किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है और इसमें किसी की मौत होती है तो सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार ,सलाहकार के साथ सिविक एजेंसी इसकी जिम्मेदार होगी , दुर्घटनाओं की एवज में मुआवजे का प्रावधान 6 महीने के भीतर किया जाना अनिवार्य है ।
- गाड़ी में कल पुर्जे की क्वालिटी की कमी से किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो सरकार उन सभी गाड़ियों को ब्याज से वापस लेने का अधिकार रखेगी साथ ही निर्माता कंपनी के ऊपर अधिकतम 500 करोड़ रूपए तक का भी जुर्माना लगाया जा सकेगा ।
- ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन के उपयोग की अनुमति केवल नेविगेशन उद्देश्यों के लिए है और ड्राइविंग करते समय कोई अन्य कार्य नहीं है।
- मोटर वाहन मालिक डिजीलॉकर या एम-परिवाहन जैसे केंद्र सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर अपने दस्तावेज रख सकते हैं।
- मोटर वाहन के दस्तावेज जैसे कि पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी), बीमा, फिटनेस और परमिट, प्रदूषण जांच के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्रमाण पत्र (पीयूसी) जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से मान्य हैं।
- ऐसे मामलों में जहां किसी भी दस्तावेज को जब्त करने की आवश्यकता होती है, अधिकारी केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसा कर सकते हैं और किसी भी भौतिक दस्तावेज की मांग नहीं करेंगे।
- किसी भी दस्तावेज को जब्त करने पर, वर्दी में पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी, इस तरह की जब्ती को स्वीकार करते हुए, भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में रसीद जारी करेगा।
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