Death Certificate Online Apply मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन
घर में जब किसी की आकस्मिक मृत्यु या फिर प्राकृतिक मृत्यु हो जाती हैं और घर का कोई एक सदस्य हमें रोता-बिलखता छोड़ जाता हैं उस सूरत में हम कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर टूट से जाते हैं और हमारे रोजमर्रा के कार्यों में कहीं ना कहीं धीमापन आ जाता हैं और ऐसा होना बेहद स्वाभाविक हैं और होना ही चाहिए पर अपने परिजन की मृत्यु के साथ ही उसका अस्तित्व भी समाप्त नहीं होता हैं बल्कि मृत्यु के बाद कई ऐसे काम हैं जहां हमें उस दस्तावेज की जरुरत पड़ती हैं जो उन्हें मृत प्रमाणित (डेथ सर्टिफिकेट) करें।
Death Certificate Online Apply
डेथ सर्टिफिकेट एक सरकारी दस्तावेज होता है। जो कि मृतक के रिश्तेदारों को जारी किया जाता है। इस प्रमाण पत्र में मृतक की मृत्यु का कारण, तारीख आदि की जानकारी उपलब्ध होती है। यह प्रमाण पत्र हर धर्म के नागरिक को बनवाना अनिवार्य है। इस प्रमाण पत्र के माध्यम से मृतक की संपत्ति नामांकित व्यक्ति को सौंपी जा सकती है। इसके अलावा यह प्रमाण पत्र बीमा का क्लेम करने के लिए भी अनिवार्य होता है। Death Certificate(डेथ सर्टिफिकेट) मृत्यु के 21 दिन के अंदर अंदर बनवाना होता है। यदि प्रमाण पत्र मृतक के परिवार ने 21 दिन के अंदर अंदर नहीं बनवाया है तो उन्हें जुर्माने का भुगतान करना होता है। मृत्यु पंजीकरण करवाने के लिए मृतक के परिवार को एक निर्धारित शुल्क का भी भुगतान करना होता है। यह शुल्क अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग निर्धारित की गई है।
Death Certificate Highlights
आर्टिकल का नाम |
मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन |
लाभ |
मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की सुविधा |
लाभार्थी |
भारत के नागरिक |
शुरू की गयी |
भारत सरकार द्वारा |
आवेदन मोड |
ऑनलाइन , ऑफलाइन |
वर्ष |
2022 |
आधिकारिक वेबसाइट |
- Death Certificate एक बहुत महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज होता है।
- यह प्रमाण पत्र मृतक के रिश्तेदारों को जारी किया जाता है।
- प्रमाण पत्र में मृतक की मृत्यु का कारण, तारीख आदि की जानकारी उपलब्ध होती है।
- अब सरकार द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है।
- हर धर्म के नागरिक को अब यह प्रमाण पत्र बनवाना होगा।
- इस प्रमाण पत्र के माध्यम से मृतक की संपत्ति नामांकित व्यक्ति को सौंपी जा सकती है, बीमा का क्लेम किया जा सकता है, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है आदि।
- मृत्यु के 21 दिन के अंदर अंदर मृत्यु पंजीकरण करवाना होता है।
- यदि मृतक के परिवार ने 21 दिन के अंदर अंदर मृत्यु पंजीकरण नहीं करवाया है तो उन्हें जुर्माने का भुगतान करना होता है।
- मृत्यु पंजीकरण करवाने के लिए मृतक के परिवार को एक निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होता है।
- यह शुल्क अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग होती है।
- यह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आप ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक मृतक का रिश्तेदार होना चाहिए
- मृतक का राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- आवेदन पत्र
- मृतक के पासपोर्ट साइज फोटो
- चिकित्सालय का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आवेदन कर्ता का आधार कार्ड
- यदि आप उत्तर प्रदेश के लिए Online Apply करना चाहते है तो सबसे पहले आपको अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद यदि आप रजिस्टर्ड यूजर है तो अपना यूजर पासवर्ड डालकर लॉग इन करके आवेदन पत्र भर सकते है।
- यदि आपरजिस्टर्ड यूजर नहीं है तो New Regsiter User पर क्लिक करके अपनी आईडी बनानी होगी।
- आईडी बनाने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा। जिसमे आपको मृत्यु प्रमाण पत्र का चयन करना होगा।
- मृत्यु प्रमाण पत्र का चयन करने के बाद आपकोउत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण का आवेदन पत्र दिखेगा। जिसे आपको ध्यानपूर्वक भरना होगा। इसके साथ ही आपको कुछ दस्तावेजो को इन्टरनेट की सहायता से अपलोड करना होगा।
- Death Certificate बनवाने के लिए सबसे पहले आपको अपने जिला कार्यालय में जाना होगा।
- अपने जिला कार्यालय से मृत्यु पंजीकरण फॉर्म की मांग करें। अब इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी साफ शब्दों में भरे।
- आवेदन फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करें।
- अब इस संपूर्ण फॉर्म को अपने जिला कार्यालय में जाकर जमा करवा दें। इस प्रकार आपके ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। इस रेफरेंस नंबर को संभाल कर रखें इसके माध्यम से आप अपने पंजीकरण की स्थिति भी टाइप कर सकते हैं।
Source: https://crsorgi.gov.in/web/index.php/auth/signUp