Uttar Pradesh Shadi Anudan Yojana Apply विवाह अनुदान योजना अप्लाई करे?
इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए 51000 रूपये की आर्थिक सहायता देगी। यदि आप भी उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2022, यूपी कन्या विवाह अनुदान योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
विवाह अनुदान योजना 2022?
योजना का लाभ लेने के लिए इन नियमों का पालन करना रखा गया है अनिवार्य ।
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चुकी यह योजना उत्तर प्रदेश के लिए है इस वजह से आवेदन कर्ता उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए । आप अपने राज्य के हिसाब से देख सकते हैं ।
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इस योजना के तहत लाभार्थी की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र के लिए ₹46800 और शहरी क्षेत्र के लिए ₹56400 से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
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विवाह अनुदान योजना के लिए आवेदन कर्ता गरीबी रेखा से नीचे का व्यक्ति होना चाहिए ।
- इस योजना का लाभ किसी भी जाति के लोग भी ले सकते हैं ।
विवाह अनुदान हेतु आवश्यक दस्तावेज ।
विवाह अनुदान हेतु अगर आप भी ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य हैं
- आवेदन कर्ता के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
- आवेदन कर्ता को अपना आय प्रमाण पत्र दिखाना होगा
- आवेदन कर्ता के पास पासपोर्ट साइज फोटो होना भी अनिवार्य रखा गया है ।
- जिस दंपति की शादी हो रही है उसका आयु प्रमाण पत्र होना आवश्यक है ।
- आवेदन कर्ता के पास शादी प्रमाण पत्र होना चाहिए ।
- आवेदन कर्ता के पास बैंक का खाता नंबर होना अनिवार्य है ताकि उन्हें अनुदान की राशि सीधे बैंक में मिल सके ।
- यदि आवेदक की कैटेगरी OBC/SC/ST हैं तो इनके पास जाति प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है , बाकी अन्य Catagory के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं रखा गया है ।
- आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- शादी कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- राशन कार्ड
- परिवार का आय प्रमाण पत्र
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
योजना का नाम
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शादी अनुदान योजना उत्तर प्रदेश
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राज्य
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उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी
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उत्तर प्रदेश की सभी शादी योग्य पात्र लड़की
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उद्देश्य
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जरूरतमंद को शादी के लिए आर्थिक मदद प्रदान करना
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किसने लांच किया
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उत्तर प्रदेश सरकार
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ऑफिसियल वेबसाइट
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लाभ
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बालिका प्रोत्साहन राशि |
- विवाह अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा ।
- वेबसाइट पर पहुंचने के बाद नए पंजीकरण पर आपको क्लिक करना होगा , आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप किस जाति के लिए आवेदन करना चाहते हैं सामान्य, सुचित जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कि जो भी श्रेणी है वह आपको चुनना होगा ।
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपको अपनी सभी जानकारी ध्यानपूर्वक और सही-सही भरनी है ।
- जैसे ही आप ऑनलाइन फॉर्म को सही से भर लेते हैं आपको जमा करें पर क्लिक करना होगा जिसके बाद आपका फॉर्म उत्तर प्रदेश सरकार के पास पहुंच जाएगा ।
- जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट करें पर क्लिक करते हैं ध्यान रखना है कि इस फॉर्म के प्रति कॉपी को आपको प्रिंट कर रख लेना है , और इस प्रिंट किए गए प्रति कॉपी को आपको संबंधित जनपद के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में जाकर जमा कर इसकी रसीद प्राप्त कर लेनी है , ऑफलाइन फॉर्म जिला कल्याण विभाग में जमा करना आपके लिए अनिवार्य है ।
- इस योजना हेतु वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा लाभार्थी आय प्रमाण पत्र दर्ज करना आवश्यक नहीं है , इस योजना में आवेदन के लिए लाभार्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भर सकते हैं ।
- विवाह अनुदान हेतु आवेदन शादी के दिनांक से 90 दिन पहले ही स्वीकार की जाएगी , या शादी के 90 दिन बाद तक स्वीकार किया जाएगा ।
- विवाह अनुदान हेतु आवेदन में लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा पुरुष की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए ।
- विवाह अनुदान हेतु एक परिवार अपनी दो पुत्रियों के लिए ही आवेदन कर सकता है , दो पुत्री से अधिक के लिए अनुदान अमान्य होगा ।
- सामान्य ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए संपर्क सूत्र Toll-Free Number:- 1800 419 0001
- अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी शासनादेश संपर्क सूत्र Toll Free Number :- 1800 180 5131
- Deputy Director :- 0522 228 8861
- अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी शासनादेश संपर्क सूत्र Toll Free Number :- 0522 2286 199