Operational guidelines in respect of ‘License Fee’, ‘Platform Services’ and ‘Sharing of Infrastructure’ for DTH services
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत में डीटीएच सेवाओं के लिए ‘लाइसेंस शुल्क’, ‘प्लेटफार्म सेवाएं’ और ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर की साझेदारी’ को लेकर संचालन संबंधी दिशानिर्देश
Posted On: 16 SEP 2022 7:45PM by PIB Delhi
30 दिसंबर, 2020 को जारी संशोधित डीटीएच दिशानिर्देशों की अगली कड़ी में, मंत्रालय ने भारत में डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवाओं के लिए संचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश लाइसेंस शुल्क के भुगतान, प्लेटफॉर्म सेवाओं (पीएस) चैनलों और डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर को साझा करने के संबंध में संचालनात्मक प्रणाली प्रदान करते हैं।
डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा लाइसेंस शुल्क के भुगतान के संबंध में, दिशानिर्देश इसके त्रैमासिक भुगतान के लिए कार्यक्रम निर्धारित करते हैं।
प्लेटफार्म सेवा (पीएस) चैनलों के संबंध में, दिशानिर्देश ‘प्लेटफार्म सेवाओं’ की परिभाषा प्रदान करते हैं और प्लेटफार्म सेवाओं को चलाने में डीटीएच ऑपरेटरों के लिए मानदंड निर्धारित करते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:
प्रति ऑपरेटर अनुमत पीएस चैनलों की कुल संख्या को कुल चैनल कैरेज क्षमता के 5 प्रतिशत तक सीमित किया जाना है।
सभी पीएस को लीनियर चैनलों से अलग करने के लिए ‘प्लेटफार्म सेवाओं’ के रूप में एक कैप्शन रखना होगा।
पीएस की सामग्री प्लेटफॉर्म के लिए अनन्य होनी चाहिए और किसी अन्य वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटर के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साझा नहीं की जानी चाहिए।
सभी पीएस चैनलों को उनके अधिकतम खुदरा मूल्य के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड (ईपीजी) में ‘प्लेटफॉर्म सर्विसेज’ की संरचना के तहत एक साथ रखा जाएगा और ट्राई के प्रभावी आदेशों/निर्देशों/विनियमों के अनुसार पीएस के एक्टिवेशन/डी-एक्टिवेशन के विकल्प के साथ रखा जाएगा।
डीटीएच ऑपरेटर द्वारा बुनियादी ढांचे को साझा करने के संबंध में, संचालन संबंधी दिशानिर्देश वह ढांचा प्रदान करते हैं, जिसमें साझाकरण को विनियमित किया जा सकता है, जवाबदेही और अनुपालन के लिए प्रक्रियाओं को निर्धारित किया जा सकता है और साझा करने वाले पक्षों की व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को परिभाषित किया जा सकता है।
संचालन संबंधी ये दिशानिर्देश आदेश जारी होने की तारीख यानी 16 सितंबर, 2022 से लागू हो गए हैं।
Ministry of Information & Broadcasting
Operational guidelines in respect of ‘License Fee’, ‘Platform Services’ and ‘Sharing of Infrastructure’ for DTH services in India.
In furtherance of the amended DTH Guidelines issued on 30th December, 2020; this Ministry has issued the operational guidelines for Direct To Home (DTH) services in India. These Guidelines provide the operational framework in respect to the payment of license fee, platform services (PS) channels and sharing of infrastructure by DTH operators.
As regard to the payment of license fee by DTH Operators, the guidelines define the schedule for its quarterly payment.
In respect to platform service (PS) channels, the Guidelines provide the definition for the ‘platform services’ and lays down the norms for the DTH operators in running the platform services which inter-alia includes that:
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The total number of permitted PS channels per operator is to be capped to 5% of the total channel carriage capacity.
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All PS to carry a caption as ‘Platform Services’ to distinguish them from the linear channels.
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The Content of the PS to be exclusive to the platform and is not to be shared directly or indirectly with any other Distribution Platform Operator.
- All PS channels to be placed together under genre ‘Platform Services’ in the Electronic Programme Guide (EPG) along with their Maximum Retail Price and option for activation / de-activation of PS as per the applicable orders / directions / regulation(s) of TRAI.
In respect of the sharing of infrastructure by the DTH operator, the operational guidelines provide the framework in which the sharing may be regulated, lays down the procedures for accountability and compliance and defines individual responsibilities of the sharing parties.
These operational guidelines have come into effect from the date of the issue of the order i.e. 16th September, 2022.