How To Apply For National Pension Scheme NPS For Traders And Self Employed? पीएम पेंशन योजना हर महीने मिलेगा ₹3000

How To Apply For National Pension Scheme NPS For Traders And Self Employed? पीएम पेंशन योजना हर महीने मिलेगा ₹3000

केंद्र सरकार के द्वारा एक बहुत ही गजब की पेंशन योजना की शुरुआत की गई है जिसके अंतर्गत आपको हर महीने ₹3000 की पेंशन मिलती है और इसमें अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जितना पैसा आप अपने तरफ से लगाते हैं उतना ही पैसा केंद्र सरकार के द्वारा भी आपके खाते में जमा किया जाता है यानी आपके खाते में बराबर का हिस्सा सरकार जमा करेगी और पैसे आपको आपकी उम्र होने पर मिलेगा तो हुई ना बहुत अच्छी योजना ।

आज हम आपको सरकार द्वारा शुरू किए गए इसी पेंशन योजना जिसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना कहते हैं इसकी जानकारी देने वाले हैं और आपको इसका लाभ कैसे मिलेगा इसके बारे में बताने वाले हैं अतः आप इस आर्टिकल को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें ।

भारत सरकार के द्वारा भारत के नागरिकों को वृद्धावस्था में सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस/NPS) की शुरुआत की गई है । नेशनल पेंशन स्कीम एक सुरक्षा और विनियमित बाजार आधारित रिटर्न के जरिए प्रभावशाली रूप से अपनी सेवा निर्मित की योजना बनाने हेतु एक आकर्षक दीर्घकालीन बचत मार्ग से प्रारंभ होती है । राष्ट्रीय पेंशन योजना /National Pension Scheme NPS संचालन विकास प्राधिकरण ( पीएफआरडी/PFRD) के द्वारा किया जाता है ।

National Pension Scheme NPS For Traders And Self Employed

व्यापारियों और स्वयं नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना एक ऐसी सरकारी योजना है जो दुकानदार, खुदरा व्यापारियों और स्वयं नियोजित व्यक्तियों के बुढ़ापे की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए शुरू की गई है ।

व्यापारियों और स्वयं नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना नेशनल पेंशन स्कीम/National Pension Scheme NPS एक स्वैच्छिक और अंशदाई पेंशन योजना है जिसके तहत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम ₹3000 प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाता है ,यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवनसाथी (पति या पत्नी) 50% पेंशन प्राप्त करने का हकदार होता है ।

नोट :- लाभार्थी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में केवल उसके जीवनसाथ (पति ही या पत्नी) को ही 50% तक पेंशन की रकम दी जाएगी , बेटा या बेटी माननीय नहीं होगा ।

National Pension Scheme NPS For Traders And Self Employed Highlights

योजना का

प्रधानमंत्री व्यपारी मानधन योजना

शुरू किया गया


केंद्र सरकार के द्वारा

लाभार्थी


देश का हर एक छोटा व्यपारी

लाभ


छोटे व्यपारियों को प्रति माह ₹3000 की पेंशन उपलब्ध कराना

योजना का प्रकार


पेंशन योजना

आवेदन की प्रक्रिया


ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से

राज्य


भारत के सभी राज्य में लागू

Official Website



Click Here

Importance Of National Pension Scheme NPS
  • नेशनल पेंशन योजना  { नेशनल पेंशन स्कीम } के परिपक्वता पर इसके तहत लाभार्थी ₹3000 प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन प्राप्त करने का हकदार होता है , यानी आपके बुढ़ापे में ₹3000 न्यूनतम पेंशन आपको प्राप्त होगा जिसकी सहायता से आप अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे ।
  • राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली देश के उन असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए श्रद्धांजलि है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी/GDP) का लगभग 50% योगदान देते हैं ।
  • 18 से 40 वर्ष की बीच की आयु के आवेदक को नेशनल पेंशन स्कीम/National Pension Scheme NPS के तहत ₹55 से ₹200 तक मासिक योगदान करना होगा , योगदान वह 60 वर्ष की आयु तक करेंगे ।
  • जब आवेदक 60 वर्ष की आयु पर पहुंच जाता है तो उसे राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत मिलने वाले पेंशन की रकम उनके पेंशन खाते में हर माह जमा कर दी जाती है ।
Eligibility Criteria For National Pension Scheme NPS , Mandhan Yojana

अगर आप नीचे बताई गई पात्रता और मापदंड पर खरे उतरते हैं तो आप राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • स्व-नियोजक , दुकान मालिक , खुदरा विक्रेता और अन्य व्यापारी
  • पेंशन योजना में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष के बीच
  • कारोबार 1.5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
कौन नहीं हो सकते हैं शामिल राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत 
  • अगर आप केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत जुड़े हैं । जैसे की EPFO/NPS/ESIC तो आप इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं ।
  • अगर आप आयकर दाता है तो आप इसके तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं
  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना या फिर प्रधानमंत्री व्यपारी मानधन योजना के तहत अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आप राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली【नेशनल पेंशन स्कीम/National Pension Scheme NPS 】के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं ।
PM Laghu Vyapari Mandhan Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज / Required Document For PM Laghu Vyapari Mandhan Yojana NPS
  • आधार कार्ड
  • बचत खाता संख्या और आईएफएससी कोड
राष्ट्रीय पेंशन योजना की सुविधा / Features Of PM Laghu Vyapari Mandhan Yojana NPS
  • निश्चित रूप से न्यूनतम ₹3000 मंथली पेंशन
  • जितना का निवेश आप करते हैं उतना ही निवेश केंद्र सरकार के द्वारा भी किया जाता है
  • स्वैच्छिक और अंशदाई पेंशन योजना
Benefits To The Family On Death Of An Eligible Subscriber
  • अगर एक पात्र लाभार्थी की मृत्यु योजना के दौरान हो जाती है तो उसका जीवन साथी केबल पेंशन की रकम की 50 फ़ीसदी पाने का हकदार होगा , क्योंकि पारिवारिक पेंशन और ऐसी पेंशन योजना के तहत मिलने वाला पेंशन जीवन साथी पर ही लागू होता है ।
  • यदि पात्र ग्राहक ने नियमित रूप से योगदान दिया है और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले किसी भी कारण से अस्थाई रूप से आगे के रकम को चुकाने में असक्षम हो जाता है और इस पेंशन स्कीम के तहत भुगतान करने में असक्षम हो जाता है तो उसका जीवन साथी आगे के भुगतान को कर इस योजना को आगे बढ़ा सकता है ।
PM Laghu Vyapari Mandhan Yojana राष्ट्रीय पेंशन योजना को छोड़ने पर लाभ 
  • अगर इस योजना के तहत किसी भी लाभार्थी के द्वारा 10 वर्षों से पहले योजना को छोरा जाता है ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा किए गए कुल राशि को बैंक की ब्याज दरों पर उन्हें लौटा दिया जाएगा ।
  • यदि कोई पात्र लाभार्थी इस योजना के तहत जिस तारीख को ज्वाइन किया उससे 10 वर्ष के बाद और 60 वर्ष के पूरे होने से पहले योजना से बाहर निकलता है तो उसे उसके द्वारा जमा की गई कुल राशि , बचत बैंक के ब्याज दर से लौटा दी जाएगी ।
  • यदि किसी पात्र लाभार्थी के द्वारा योजना के तहत नियमित योगदान दिया गया हो और किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसका जीवन साथी इस योजना को नियमित रूप से योगदान कर सकता है और इस योजना को जारी रख सकता है , संचित ब्याज के साथ उच्च ब्याज जो कि बैंक के द्वारा निर्धारित किया गया हो उसके साथ लाभ दिया जाएगा ।
PM Laghu Vyapari Mandhan Yojana के तहत आयु के आधार पर मासिक योगदान / Entry Age Specific Monthly Contribution In National Pension Scheme NPS
  • व्यापारियों और स्व नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना PM Laghu Vyapari Mandhan Yojana के तहत सबसे बड़ी बात यह है कि जितना आप निवेश करते हैं उतना ही निवेश केंद्र सरकार के द्वारा भी किया जाता है ।
उदाहरण :- यदि आपकी आयु 18 वर्ष की है तो इस हिसाब से आपको ₹55 प्रतिमाह निवेश करना होगा , सरकार के द्वारा भी ₹55 प्रति माह आपके पेंशन खाते में निवेश की जाएगी यानी आपके पेंशन खाते में प्रतिमाह ₹110 निवेश हुए ।
नीचे हम आपको उम्र के आधार पर सारणी दे रहे हैं जिसे आप देख सकते हैं।


Entry Age (Yrs)

(A)


Superannuation Age

(B)


Member’s Monthly Contribution (Rs)

(C)


Central Govt’s Monthly Contribution (Rs)

(D)


Total Monthly Contribution (Rs)

(Total = C + D)

18

60

55.00

55.00

110.00

19

60

58.00

58.00

116.00

20

60

61.00

61.00

122.00

21

60

64.00

64.00

128.00

22

60

68.00

68.00

136.00

23

60

72.00

72.00

144.00

24

60

76.00

76.00

152.00

25

60

80.00

80.00

160.00

26

60

85.00

85.00

170.00

27

60

90.00

90.00

180.00

28

60

95.00

95.00

190.00

29

60

100.00

100.00

200.00

30

60

105.00

105.00

210.00

31

60

110.00

110.00

220.00

32

60

120.00

120.00

240.00

33

60

130.00

130.00

260.00

34

60

140.00

140.00

280.00

35

60

150.00

150.00

300.00

36

60

160.00

160.00

320.00

37

60

170.00

170.00

340.00

38

60

180.00

180.00

360.00

39

60

190.00

190.00

380.00

40

60

200.00

200.00

400.00

How To Apply For National Pension Scheme NPS For Traders And Self Employed?
  • सबसे पहले योग्य लाभार्थी को अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा
  • कॉमन सर्विस सेंटर जाने के क्रम में उन्हें अपने साथ आधार कार्ड और बैंक अकाउंट पासबुक भी ले जानी होगी
  • उन्हें अपने पहले योगदान की रकम भी कैश के रूप में VLE को देनी होगी
  • VLE के द्वारा लाभार्थी के आधार कार्ड के अनुरूप नाम , जन्म की तारीख , आधार कार्ड नंबर , आधार कार्ड फिंगरप्रिंट के माध्यम से ऑथेंटिकेशन भी लिया जाएगा ।
  • VLE के द्वारा लाभार्थी का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा जिसके लिए लाभार्थी से कुछ निजी जानकारी मांगी जाएगी । जैसे कि, बैंक अकाउंट की जानकारी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी , जीएसटीआईएन नंबर , सालाना टर्नओवर , नॉमिनी की जानकारी ।
  • आवेदक को स्वयं सत्यापन पत्र भी देना होगा
  • ग्राहक  की उम्र के आधार पर सिस्टम के द्वारा खुद-ब-खुद मासिक योगदान की रकम दिखा दी जाएगी ।
  • आवेदक को अपना पहला योगदान का रकम VLE को कैश के रूप में देना होगा ।
  • इतनी जानकारी भरने के बाद ऑटो डेबिट मैंडेट फॉर्म CSC VLE के द्वारा आवेदक को दिया जाएगा जिस पर आवेदक को हस्ताक्षर भी करनी होगी , हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात उस फॉर्म को CSC VLE के द्वारा अपलोड किया जाएगा ।
  • इतनी प्रक्रिया करते ही एक Unique Vyapari Pension Account (UPAN) जनरेट हो जाएगा , और CSC VLE के द्वारा व्यापारी कार्ड भी प्रिंट करके दी जाएगी ।
Source: https://maandhan.in/

नोट :- हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com पर ऐसी जानकारी रोजाना आती रहती है, तो आप ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com से जुड़े रहे।

*****

Share via
Copy link