Misuse of the linkage between the Aadhaar with voter ID आधार के मतदाता पहचान पत्र से लिंकेज का दुरुपयोग

Misuse of the linkage between the Aadhaar with voter ID आधार के मतदाता पहचान पत्र से लिंकेज का दुरुपयोग

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ELECTRONICS AND  INFORMATION TECHNOLOGY

LOK SABHA 

UNSTARRED QUESTION NO. 2905
TO BE ANSWERED ON 03.08.2022

MISUSE OF LINKAGE OF AADHAAR WITH VOTER ID

AADHAAR WITH VOTER ID 

2905.  MS. MIMI CHAKRABORTY

Will the Minister of ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether there are provisions to prevent the misuse of the linkage between the Aadhaar with voter ID, and with the linkages of bank and other institutional organizations;

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;

(c) whether data within the voter ID database can interact with data across databases linked to Aadhaar thereof;

(d) if so, the details thereof;

(e) whether  the  Government  has  investigated  potential  misuse  of  Aadhaar  data  for  any purposes and the profiling thereto; and

(f) if so, the details thereof along with the steps/ measures taken/likely to be taken in this regard?

ANSWER
MINISTER OF STATE FOR   ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY 

(SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR)

(a): Yes, Sir.

(b): The authentication of voters in electoral rolls using Aadhaar identity platform is provided as per the relevant provisions of sections 4 of the Aadhaar Act, 2016 (as amended).

Further, as per the provisions of sections 8(2) and 8(3) of the Aadhaar Act, the Aadhaar number of a resident can be used, after taking his/ her consent, only for the purposes as informed to the resident.

(c): No Sir.

(d): Does not arise.

(e): No Sir. No such incidence of misuse of Aadhaar data and profiling thereto has come to the notice of UIDAI.

(f): Does not arise.

भारत सरकार
इलेकट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संखया 2905
जिसका उत्तर 03 अगसूत, 2022 को दिया जाना है।
12 श्रावण, 1944 (शक)

आधार के मतदाता पहचान पत्र से लिंकेज का दुरुपयोग

2905. सुश्री मिमी चक्रवर्ती :
क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) कया आधार के साथ मतदाता पहचान-पत्र तथा बैंक और अनूय संसथागत संगठनों के साथ इसे जोड़ने संबंधी दुरुपयोग को रोकने के प्रावधान हैं;
(ख) यदि हां, तो ततूसंबंधी ब्यौरा कया है और यदि नहीं, तो इसके कया कारण हैं;
(ग) कया मतदाता पहचान-पत्र डेटाबेस के अंतर्गत आंकड़ा आधार से जुड़े सभी डेटाबेस के डेटा के साथ जुड़ सकता है;
(घ) यदि हां, तो ततूसंबंधी ब्यौरा कया है;
(ड.) कया सरकार ने आधार डेटा के किसी भी उद्देश्य के लिए संभावित दुरुपयोग और उसकी रूपरेखा की जांच की है; और

(च) यदि हां, तो तत्‌संबंधी ब्यौरा कया है और इस संबंध में कूया कदम उठाए गए/उठाए जाने की संभावना है ?
उत्तर
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री 

(श्री राजीव चंद्रशेखर)
(क): जी, हाँ ।

(ख): आधार पहचान मंच का उपयोग कर मतदाता सूची में मतदाताओं का प्रमाणीकरण, आधार अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित) की धारा 4 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार प्रदान किया जाता है।

इसके अलावा, आधार अधिनियम की धारा 8(2) और 8(3) के प्रावधानों के अनुसार, निवासी की सहमति लेने के बाद, उसकी आधार संख्या का उपयोग केवल निवासी को सूचित किए गए उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

(ग): जी, नहीं ।
(घ): यह प्रश्न ही नहीं उठता है।
(ड.): जी, नहीं । आधार डेटा के दुरुपयोग और उसकी प्रोफाइलिंग की ऐसी कोई घटना यूआईडीएआई
के संज्ञान में नहीं आई है।
(च): यह प्रश्न ही नहीं उठता है।

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