Guidelines for Private School निजी स्कूलों के लिए दिशानिर्देश
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2383
TO BE ANSWERED ON 01.08.2022
Guidelines for Private School
2383. SHRI K. NAVASKANI:
Will the Minister of Education be pleased to state:
(a) whether the Government has taken note that private school education in the country is in need of clear guidelines, applicable to all stakeholders concerned; and
(b) if so, the initiatives proposed to be taken by the Government keeping in mind that the absence of clear cut norms leaves the pupils, parents and school operators confused and are at the receiving end?
ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION
( SMT. ANNPURNA DEVI)
(a) and (b): Education is a subject of Concurrent List of the Constitution and schools, other than those owned /funded by Central Government, are under the jurisdiction of the State Governments.
In so far as Central Board of Secondary Education (CBSE) is concerned, CBSE is an examination conducting body which affiliates school for conducting Secondary/Senior Secondary school examination on fulfilment of essential conditions as per CBSE Affiliation Bye-laws and the schools are regulated by the respective State Government. State Education Department is the regulatory body of the school.
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
अतारांकित प्रश्न सं. 2383
उत्तर देने की तारीख: 01.08 .2022
निजी स्कूलों के लिए दिशानिर्देश
12383. श्री के. नवासखनी:
क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि देश में निजी स्कूली शिक्षा के लिए स्पष्ट दिशानिर्देशों की आवश्यकता है, जो संबंधित सभी हितधारकों पर लागू हैं; और
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है कि स्पष्ट मानदंडों का अभाव विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्कूल संचालकों को भ्रमित करता है और उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है?
उत्तर
शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)
(क) और (ख): . शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले/वित्त पोषित स्कूलों के अलावा अन्य स्कूल, राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। जहां तक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) का संबंध है, सीबीएसई एक परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था है जो सीबीएसई संबद्धता उप-नियमों के अनुसार आवश्यक शर्तों को पूरा करने पर माध्यमिक / वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परीक्षा आयोजित करने के लिए स्कूल को संबद्ध करती है और संबंधित राज्य सरकार द्वारा स्कूलों को विनियमित किया जाता है । राज्य शिक्षा विभाग स्कूल का नियामक निकाय है।
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