How to Apply for Haryana Kanyadan Yojana हरियाणा कन्यादान योजना 2022
इस योजना के अंतर्गत वो सभी अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती जो की पिछड़े वर्ग में आते है कल्याण विभाग हरयाणा सरकार दुवारा सभी के लिए हरियाणा कन्यादान योजना का शुभारम्भ किया है और इससे आला जो भी परिवार आता है या फिर विधवा की बेटी या अनाथ बेटियों के विवाह पर सरकार दुवारा धन राशि प्रदान की जायगी। जिससे की कोई भी परिवार किसी भी परेशानी का का सामना ना करे और अपनी बेटियों की शादी में किसी भी प्रकार की कमी ना रह पाय, जो भी इच्छुक लाभार्थी योजना का लाभ प्राप्त करना चाहता है सबसे पहले इस योजना के तहत आवेदन करना होगा और और इस योजना के दुवारा दी जाने वाली धन राशि प्राप्त कर आप अपनी बेटियों का विवाह अच्छे से कर पायगे। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार बेटियों के माता पिताओ को आर्थिक मदद देने का वादा किया है। योजना के तहत बेटी की आयु 18 वर्ष साल से कम नहीं होनी चाहिए।तभी आप राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी योजना का लाभ ले सकेंगे।
हरियाणा शादी शगुन योजना का उद्देश्य
हरयाणा कन्यादान योजना 2022 को आरम्भ करने का मुख्य उद्देश्ये राज्ये के गरीब परिवार की बेटियों के विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना। योजना के तहत उन सभी परिवार की बेटियों को लाभ प्रदान किया जायगा जो की गरीब परिवार से निचे जीवन यापन कर रहे है। बहुत से ऐसे भी परिवार है जो अपनी बेटियों के विवाह का खर्च पूरा नहीं उठा पाते है जिसके कारण उन्हें बैंको से लोन उठाना पड़ता है। राज्ये में लोगो की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण इन सब परेशानिओ का सामना करना पड़ता है आगे से सरकार की योजनाओ से जुड़ कर आप सभी को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा न ही किसी परेशानिओ का सामना करना पड़ेगा। ना ही बेटियों को लेकर भेद भाव किया जायगा। यदि राज्य में कोई परिवार जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है। या जमीन ढ़ाई एकड़ से ज्याद नहीं है,तो आपको इस योजना के तहत 11 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
Highlights of Haryana Kanyadan Yojana
योजना का नाम |
हरियाणा कन्यादान योजना |
वर्ष |
2022 |
आरम्भ की गई |
हरियाणा सरकार द्वारा |
विभाग |
अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग विभाग |
लाभार्थी |
राज्य की लड़किया |
आवेदन की प्रक्रिया |
ऑनलाइन |
उद्देश्य |
बेटियों को शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट |
- आवेदक के पास1 वर्ष की नियमित सदस्यता हों अनिवार्य है।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लड़के की आयु 21 वर्ष न्यूनतम और लड़की की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी अनिवार्य है।
- संबंधित अधिकारी से शादी का कार्ड एवं आवेदन पत्र का प्रमाणीकरण करवाना अनिवार्य है।
- आयु के प्रमाण की प्रतियां भी दावा फॉर्म के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
- लाभार्थी को यह घोषणा करने भी अनिवार्य होगी कि वह 6 माह की अवधि में विवाह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देगा। यह प्रमाण पत्र सहायक निर्देशक के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा। यदि लाभार्थी विवाह प्रमाण पत्र समय से प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो भविष्य में उसे किसी भी सरकारी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
- आवेदक द्वारा एक घोषणा प्रस्तुत की जाएगी जिसमें आवेदक द्वारा यह घोषणा की जाएगी कि उसने यह सहायता किसी अन्य सरकारी विभाग से ना प्राप्त की है ना आने वाले समय में प्राप्त करेगा।
- इन श्रेणी की बेटियों को 11 हज़ार रूपये की राशि दी जाएगी जिसमे 10000 रुपये विवाह से पहले या विवाह के समय बाकि 1000 रूपये विवाह के बाद 6 महीने के भीतर विवाह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद।
- समाज के आरक्षित वर्ग के गरीब परिवारों को हरयाणा कन्यदान योजना २०२२ के तहत राशि प्रदान की जायगी।
- हरयाणा सरकार दुवारा गरीब परिवार की बेटियों की शादी के समय पर आर्थिक सहायता प्रदान की जायगी जिससे उनकी बेटियों की शादी में किसी प्रकार की परेशानी ना हो।
- राज्ये में बहुत से ऐसे लोग है जो अपनी बेटियों के विवाह के समय बहुत सा क़र्ज़ लेते है अब उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे।
- योजना के तहत मिलने वाली राशि 11,000 से लेकर 51,000 तक की धनराशि प्रदान की जायगी |इस धन राशि के माध्यम से आप अपनी बेटियों की शादी के अन्य खर्च पुरे कर सकते है।
- हरयाणा कन्यादान योजना को शादी शगुन योजना के नाम से भी जाना जाता ह।
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
- विधवा / तलाकशुदा महिला जिसने पहले इस योजना लाभ नहीं लिया हो। वो महिला भी इस हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
- लड़के की उम्र 21 साल या उससे अधिक हो।
- योजना के तहत विवाह करने वाली लड़की की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए।
- विधवा या तलाकशुदा महिला इस योजन के तहत पुनर्विवाह के लिए इस योजना का लाभ के सकती है।
- विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- हरियाणा राज्य में एक परिवार की दो लड़कियाँ ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- बैंक अकाउंट पासबुक
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- शादी प्रमाण पत्र
- तलाक शुदा होने का प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- दुल्हन एवं दूल्हे का जन्म प्रमाण पत्र
- सर्वप्रथम आवेदक को हरियाणा वेलफेयर की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगी ।
- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने“वेलफेयर स्कीम मैनेजमेंट सिस्टम” (Welfare Schemes Management System) का पेज खुल जायेगा।
- इस होम पेज पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म दिखाई देगा।
- आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा ।
- इस रजिस्ट्रेशन में आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे बेटी का नाम ,उम्र ,विवाह की तिथि आदि भरनी होगी ।सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा ।
- सफल पंजीकरण के बाद आपको लॉगिन करना होगा ।
- लॉगिन करने के लिए आपको यूजरनाम और पासवर्ड डालकर लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा ।
- इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जायेगा ।
- सर्वप्रथम आपको हरियाणा कन्यादान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इसके पश्चात आपको यूजर लॉगइन का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको यूजरटाइप का चयन करना होगा।
- उसके पश्चात आपको यूजर नेम, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- अब आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप यूजर लॉगइन कर पाएंगे।