Gazette Notification for Premium for third party insurance for unlimited liability असीमित देनदारी के लिए तृतीय पक्ष के बीमा के वास्ते आधार प्रीमियम के बारे में अधिसूचना जारी
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय Ministry of Road Transport & Highways
Notification issued pertaining to base premium for third party insurance for unlimited liability
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 25.05.2022 को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की सलाह से मोटरवाहन (तृतीय पक्ष बीमा आधार प्रीमियम और देनदारी) नियम, 2022 के संबंध में अधिसूचना जारी की। ये नियम 1 जून, 2022 से लागू होंगे।
The Ministry of Road Transport and Highways, in consultation with the Insurance Regulatory and Development Authority of India, has published Motor Vehicles (Third Party Insurance Base Premium and Liability) Rules, 2022 vide notification dated 25.05.2022. The rules shall come into force on 1st June, 2022.
इस नियम के तहत विभिन्न वर्गों के वाहनों के लिए असीमित देनदारी के वास्ते तृतीय पक्ष बीमा के लिए आधार प्रीमियम अधिसूचित किया गया है। इन नियमों में प्रीमियम में निम्नलिखित रियायतों की भी अनुमति है-
In the said rules, base premium for third party insurance for unlimited liability has been notified for various classes of vehicles. Following discounts in premium are also allowed in the said rules-
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शैक्षणिक संस्थान बसों की बसों को 15 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।
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A discount of 15% has been provided for Educational institution buses
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विंटेज कार के रूप में पंजीकृत निजी कार के लिए प्रीमियम के 50 प्रतिशत के रियायती मूल्य की अनुमति दी गई है।
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A discounted price of 50% of the premium has been allowed to a private car registered as Vintage Car.
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इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रीमियम पर क्रमश: 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत की छूट की अनुमति दी गई है।
- A discount of about 15 % and 7.5% on the premium has been allowed for Electric and Hybrid Electric Vehicles, respectively.
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