Safety Standards Under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana Scheme प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना योजना के अंतर्गत सुरक्षा मानक

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों को सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की ओर से ये हिदायत दी गई है कि एलपीजी कनेक्शनों से संबंधित सुरक्षा के सभी मानवंडों से संतुष्ट और उनके पूरा होने के बाद ही एलपीजी कनेक्शन जारी किए जाएं।

भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4627
दिनांक 31 मार्च, 2022

पीएमयूवाई के अंतर्गत सुरक्षा मानक

14627.श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे
           श्री देवजी पटेल
           सुश्री दिया कुमारी
           श्री अनिल फिरोजिया

क्या पेट्रोत्रियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) योजना के तहत सुरक्षा मानदंडों के लिए कोई प्रावधान हैं एवं यदि हां, तो विशेष रूप से महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana Scheme

(ख) क्या सरकार एलपीजी वितरकों और पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा असुरक्षित पद्धति को रोकने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों को सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की ओर से ये हिदायत दी गई है कि एलपीजी कनेक्शनों से संबंधित सुरक्षा के सभी मानवंडों से संतुष्ट और उनके पूरा होने के बाद ही एलपीजी कनेक्शन जारी किए जाएं। इस संबंध में एलपीजी के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु प्रावधानों, मानदंडों तथा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ साथ निम्नवत शामिल हैं:

i). एलपीजी सिलिंडरों, एलपीजी वाल्वों तथा एलपीजी रेगुलेटरों के मिमौण तथा इन उपकरणों की डिजाइन को मंजूरी देना, भंडारण परिसरों, सिलिंडर परीक्षण और भरण को लाइसेंस देना, गैस सिलिंडर नियम, 2016 के तहत नियंत्रित होता है।

ii). पीएमयूवाई लाभार्थियों सहित घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं द्वारा एलपीजी सिल्रिंडरों का सुरक्षित उपयोग तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के तहत नियंत्रित होता है।

iii) सुरक्षा की दृष्टि से मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, पेट्रोलियम व विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीइएसओ) के मानकों के अनुसार एलपीजी सिलिंडरों की समय समय पर जांच की जाती है।

iv) एलपीजी कनेक्शन जारी करते समय प्रत्येक पीएमयूवाई लाभार्थी को एलपजी कनेक्शन के संबंध में क्या करें और क्या न करें के सचित्र चित्रण के साथ लैमिनेटिड सुरक्षा कार्ड की आपूर्ति। प्रशिक्षित मैकेनिक द्वारा ग्राहक के परिसर पर एलपीजी कनेक्शन लगाना।

v) एलपीजी के सुरक्षा पहलुओं के बारे में जागरूगता फैलाने के उद्देश्य से डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा सुरक्षा क्लिनिकों का आयोजन। एलपीजी रिसाव संबंधी शिकायतों से संबंधित किसी आपातकालीन मामले में तत्काल कार्रवाई करने के लिए हैल्पलाइन नंबर (1906) की सुविधा शुरू करना।

vi) आडियो-वीडियो/प्रिंट मीडिया, बैनरों/होडिंगों, पर्चियों और पर्चों आदि के माध्यम से एलपीजी के सुरक्षित उपयोग पर जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।

vii) पीएमयूवाई लाभार्थियों के बीच एलपीजी के सुरक्षित और दीर्घकालिक उपयोग के बारे में जागरूगता फैलाने के लिए गांवों में प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायतों का आयोजन।


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