Three percent increase in Dearness Allowance (DA) of Jharkhand state employees and pensioners झारखंड राज्य के कर्मचारियों और पेशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत की वृद्धि
झारखंड सरकार ने शुक्रवार को राज्य के आम लोगों और अपने कर्मचारियों की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में जहां यूनिवर्सल पेंशन योजना को मंजूरी दी गई वहीं राज्य के कर्मचारियों और पेशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत की वृद्धि को हरी झंडी दी गई। इसके अलावा 14 विभागों की नियुक्ति नियमावली को भी मंजूरी दी गई। नियुक्ति प्रक्रिया के लिए नई नियमावली और पुराने नियमावली के संशोधन में झारखंड के स्कूल से मैट्रिक और इंटर होना अनिवार्य किया गया है। कैबिनेट ने कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी।
कैबिनेट ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में केंद्र प्रायोजित पेंशन योजनाओं में संशोधन की स्वीकृति दी है। इसमें 18 वर्ष से ऊपर के असहाय लोगों को पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के अलावा 40 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा और 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे असहाय, दिव्यांगजन जिनके पास खुद की आय भरण-पोषण के लायक नहीं हैं, उन्हें पेंशन के रूप में 1000 रुपए प्रति माह प्रति लाभुक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वर्तमान में झारखंड में 13,16,100 लाभुक हैं जिन्हें विभिन्न योजनाओं के माध्यम से टेंशन दिया जाता है। इनकम टैक्स देने वाले और केंद्र या राज्य सरकार से पेंशन पाने वाले को छोड़ बाकी सभी यूनिवर्सल पेंशन को योग्य होंगे।
बीते एक जुलाई से बढ़े महंगाई भत्ते का लाभ
बैठक में राज्य के पेंशनधारियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को पुनरीक्षित वेतनमान में 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इनके अलावा वैसे राज्य कर्मी जिनको अपुनरीक्षित वेतनमान मिलता है उनके महंगाई भत्ते में भी 3 फीसदी की वृद्धि की गई है। साथ ही 1 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित पाने वाले पेंशन व पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2021 से बढ़े महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। जनवरी 2016 के प्रभाव भी पुनरीक्षित वेतनमान में भी 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से डीए में 3 फीसदी की वृद्धि की गई है।
नियमावली को मंजूरी के बाद नियुक्ति का काउंटडाउन शुरू
जिन विभागों की नियुक्ति नियमावली देर से पहुंची, उन्हें कैबिनेट की प्रत्याशा में मंजूर कर लिया जाएगा और अगली कैबिनेट की बैठक में घटना उत्तर स्वीकृति ली जा सकेगी। 14 नियुक्ति नियमावली की मंजूरी के बाद झारखंड में नियुक्ति का काउंटडाउन शुरू हो गया है। संबंधित विभाग झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अब अधियाचना भेजेंगे जिसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया संबंधी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
यह भी हुए स्वीकृत
कैबिनेट की बैठक में दुमका में गोविंदपुर से साहिबगंज पथ के 40 किलोमीटर तक मजबूतीकरण और क्वालिटी में सुधार के लिए 31.98 करोड़ की स्वीकृति दी गई। वहीं धनबाद के झरिया बलियापुर प्रथम 11 किलोमीटर चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 44.49 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड पंचायत समिति स्थापना (नियुक्ति, सेवा शर्त व कर्तव्य) नियमावली में संशोधन
- झारखंड उत्पाद लिपिक संवर्ग (भर्ती व सेवा शर्त) नियमावली 2021
- झारखंड अंकेक्षक संवर्ग नियमावली
- वाणिज्य कर विभाग लिपिकीय सेवा संवर्ग नियमावली 2021
- झारखंड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग नियमावली 2021
- जेएसएससी परीक्षा (डिप्लोमा, तकनीकी व अन्य विशिष्ट योग्यता) संचालन नियमावली 2021
- झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा आशुलिपिक ग्रेड नियमावली 2021
- उद्योग विस्तार पदाधिकारी संवर्ग के कर्मियों की भर्ती, प्रोन्नति व अन्य सेवा शर्तों की नियमावली में संशोधन
- झारखंड राज्य हस्तशिल्प अधीनस्थ तकनीकी संवर्ग नियमावली में संशोधन
- झारखंड राज्य हथकरघा तकनीकी संवर्ग नियमावली में संशोधन
- हथकरघा, रेशम व हस्तशिल्प निदेशालय के झारखंड राज्य वेतन नियमावली संशोधन
- भूतात्विक विश्लेषक भर्ती, प्रोन्नति व अन्य सेवा शर्त नियमावली में संशोधन
- झारखंड पशुपालक सांख्यिकी संवर्ग नियमावली में संशोधन
- द झारखंड स्टेट सिविल कोट्स, कोर्ट मैनेजर नियमावली के गठन की स्वीकृति
स्वास्थ्य योजना को स्वीकृति: वही केंद्रीय प्रायोजित योजना कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेरेडनेस पैकेज फेज दो के लिए 638 करोड़ खर्च की स्वीकृति दी गई।
भुगतान की स्वीकृति
1981-82 के परियोजना उच्च विद्यालयों के छूटे हुए शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मियों को एक जनवरी 1982 या नियुक्ति व योगदान की तिथि से वेतनमान भुगतान की स्वीकृति दी गई।