CBDT notifies Rules for implementing the amendments made by the Taxation Laws(Amendment) Act, 2021

CBDT notifies Rules for implementing the amendments made by the Taxation Laws(Amendment) Act, 2021

 Ministry of Finance वित्‍त मंत्रालय

CBDT notifies Rules for implementing the amendments made by the Taxation Laws(Amendment) Act, 2021

सीबीडीटी ने कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 द्वारा किए गए संशोधनों को लागू करने के नियमों को अधिसूचित किया

Posted On: 02 OCT 2021 2:24PM by PIB Delhi

The Taxation Laws (Amendment) Act, 2021 (2021 Act), inter-alia, amended the Income-tax Act, 1961 (Income-tax Act) so as to provide that no tax demand shall be raised in future on the basis of the amendment to section 9 of the Income-tax Act made vide Finance Act, 2012 for any offshore indirect transfer of Indian assets if the transaction was undertaken before 28th May, 2012 (i.e., the date on which the Finance Bill, 2012 received the assent of the President).

Taxation Laws Amendment Act

कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 अधिनियम), ने अन्य बातों के साथ-साथ, आयकर अधिनियम, 1961 (आयकर अधिनियम) में संशोधन किया ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि 28 मई, 2012 (यानी वह तिथि जब वित्त विधेयक 2012 की राष्‍ट्रपति से सहमति प्राप्‍त हुई थी) से पूर्व की गई किसी लेन-देन के मामले में भारतीय परिसंपत्तियों के किसी भी अपतटीय अप्रत्‍यक्ष हस्‍तांतरण के लिए वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 9 में किए गए संशोधन के आधार पर भविष्‍य में कोई मांग नहीं उठाई जाएगी।

The 2021 Act also provides that the demand raised for offshore indirect transfer of Indian assets made before 28th May, 2012 (including the validation of demand provided under Section 119 of the Finance Act 2012) shall be nullified on fulfillment of specified conditions such as withdrawal or furnishing of undertaking for withdrawal of pending litigation and furnishing of an undertaking to the effect that no claim for cost, damages, interest, etc. shall be filed and such other conditions are fulfilled as may be prescribed.  The amount paid/collected in these cases shall be refunded, without any interest, on fulfillment of the said conditions.

2021 अधिनियम यह भी प्रावधान करता है कि 28 मई, 2012 से पहले (वित्त अधिनियम 2012 की धारा 119 के तहत प्रदान की गई मांग के सत्यापन सहित) किए गए भारतीय परिसंपत्तियों के अपतटीय अप्रत्‍यक्ष हस्‍तांतरण के लिए की गई मांग, दावा वापस लेने या लंबित वाद को वापस लेने के लिए अंडरटेकिंग देने या इस आशय की अंडरटेकिंग देना की लागत, नुकसान, ब्‍याज आदि के लिए कोई दावा दायर नहीं किया जाएगा और ऐसी अन्य शर्तों को पूरा किया जाएगा जो निर्धारित की जाए, जैसी निर्दिष्‍ट शर्तों की पूर्ति पर मांग, अमान्‍य होगी। उक्‍त शर्तों को पूरा करने पर इन मामलों में भुगतान/वसूल की गई राशि बिना किसी ब्‍याज के वापस की जाएगी।

The draft rules, to amend the Income-tax Rules, 1962, prescribing the specified conditions as referred above and providing the form and manner for furnishing of undertaking for withdrawal of pending litigation, claiming no cost, damages, interest, etc. were circulated in public domain on 28th August, 2021, inviting suggestions/comments from all stakeholders by the 4th of September, 2021.

आयकर नियम, 1962 में संशोधन करने के लिए, ऊपर निर्दिष्ट शर्तों को निर्धारित करते हुए और बिना किसी लागत, नुकसान, ब्याज आदि का दावा करने वाले लंबित मुकदमे को वापस लेने का उपक्रम प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र और तरीके प्रदान करते हुए मसौदा नियम परिचालित किए गए थे। 28 अगस्त, 2021 को सार्वजनिक क्षेत्र में 4 सितम्‍बर, 2021 तक सभी हितधारकों से सुझाव/टिप्पणियां आमंत्रित की गई थी।

After examining the stakeholder comments and incorporating several suggestions contained therein, the rules for implementing the 2021 Act have been published in the Official Gazette vide Notification No. GSR 713(E) dated 1st October, 2021 wherein the following rules have been inserted to the Income-tax Rules, 1962:

हितधारकों की टिप्पणियों की जांच करने और उसमें दर्शाए गए अनेक सुझावों को शामिल करने के बाद, 2021 अधिनियम को लागू करने की नियमावली को आधिकारिक राजपत्र में 1 अक्टूबर, 2021 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 713 (ई) के तहत प्रकाशित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित नियमों को आयकर नियमावली 1962 में शामिल किया गया है-

Rule 11UE which provides for the specified conditions in order to be eligible to claim relief under 2021 Act; and

नियम 11यूई जो 2021 अधिनियम के तहत राहत का दावा करने के योग्य होने के लिए निर्दिष्ट शर्तों का प्रावधान करता है; तथा

Rule 11UF which provides the form and manner of furnishing the undertaking for withdrawal of pending litigation, claiming no cost, damages, etc.

नियम 11यूएफ जो लंबित मुकदमे को वापस लेने, बिना किसी लागत या हर्जाने के दावा करने के लिए अंडरटेकिंग प्रस्तुत करने के स्‍वरूप और तरीके का प्रावधान करता है।

The notification containing the above rules can be accessed at www.incometaxindia.gov.in.

उपरोक्त नियमों वाली अधिसूचना www.incometaxindia.gov.in पर देखी जा सकती है।

Source: PIB

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