Affordable Housing Scheme LIG और MIG के साथ EWS को भी मिलेगा घर।
लखनऊ.योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम(Affordable Housing Scheme) के लिए नए मानक (new standard) तय किये हैं. शुक्रवार को इसके लिए एक आदेश जारी किया गया. आदेश के अनुसार है अब अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम(Affordable Housing Scheme) के तहत समाज के दुर्बल आय वर्गों ई.डब्लू.एस.(EWS Category), निम्न आय वर्ग (Lower income group) और मध्यम आय वर्ग (middle income group) को भी शामिल किया गया है. इन वर्गों के परिवारों को उनकी आर्थिक क्षमता के अनुसार आवासीय सुविधा मुहैया करवाने के लिए नई नीति बनाई गयी है।
शुक्रवार को जारी किए गए आदेश के अनुसार अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम(Affordable Housing Scheme) के तहत अब ई.डब्लू.एस(EWS Category) वालों को के लिए मिलने वाले आवास का भूखण्ड 30-35 वर्गमीटर का होगा, वहीं निम्न आय वर्ग (Lower income group) वालों के लिए 35 वर्ग मीटर से 50 वर्गमीटर तक और अन्य वर्ग(other category) वालों के लिए 50 वर्ग मीटर से 150 वर्गमीटर तक का भूखण्ड होगा. इन तीनों श्रेणियों में सरकार की तरफ से दिए जाने वाले अधिकतम भू-आच्छादन(Land cover) 75 प्रतिशत रहेगा।
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शुक्रवार को जारी किए गए आदेश में यह जानकारी दी गयी की राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojna), सबके लिए आवास (शहरी) मिशन(Housing for All (Urban) Mission) और किफायती आवास योजनओं (Affordable Housing Schemes) के तहत आर्थिक रूप से दुर्बल आय वर्ग और आर्थिक रूप से दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के परिवारों को आवासीय सुविधा मुहैया करवाई जा रही है. मगर अन्य आय वर्ग के लोगों के लिए भवन निर्माण की कोई नीति प्रभावी न होने की वजह से अफोर्डेबल हाउसिंग(Affordable Housing Schemes) के नए मानक फिर से तय किये गये हैं. समाज के दुर्बल आय वर्गों जिनमें निम्न(Lower income group) और मध्यम आय वर्ग(Middle income group) शामिल हैं उनके परिवारों को उनकी आर्थिक क्षमता के अनुसार आवासीय सुविधा मुहैया करवाने के लिए नीति तय की गयी है।