Haryana Power Tariff Subsidy Yojana 2021 हरियाणा पावर टैरिफ सब्सिडी योजना ऑनलाइन आवेदन
हम आपको हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई “पावर टैरिफ सब्सिडी योजना 2021” के बारे में बताने जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने 14 जून को अपने राज्य में सूक्ष्म और छोटे उद्यमों (Micro and Small Enterprises) के लिए सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए Haryana Power Tariff Subsidy Yojana 2021 को शुरू किया हैं। इस योजना के अंतर्गत ‘सी’ और ‘डी’ श्रेणी खंडों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिजली कनैक्शन जारी करने की तिथि से 03 वर्ष के लिए 02 रुपए प्रति यूनिट की पावर टैरिफ सब्सिडी प्रदान की जाएगी। साथ ही हम आपको बिजली के नए कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र भी उपलब्ध कराएँगे।
Power Tariff Subsidy Scheme in Haryana
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि हरयाणा राज्य में पावर टैरिफ सब्सिडी प्रदान करने की यह योजना 15 अगस्त, 2015 से प्रभावी हैं। तथा 05 वर्ष तक की अवधि के लिए जारी रहेगी। उधोग एवं वाणिज्य विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि ‘सी’ और ‘डी’ श्रेणी खंडों में स्थापित ऐसे सूक्ष्म एवं लघु उद्योग इस योजना के लिए पात्र होंगे, इस योजना की योग्यता शर्तों को देखते हुए प्रवक्ता ने बताया कि उस उधोग को राज्य सरकार द्वारा समय-2 पर अधिसूचित प्रतिबंधित सूची में न रखा गया हो। इसके अलावा सब्सिडी जारी करने के समय उद्यम नियमित उत्पादन कर रहा हो। Haryana Power Tariff Subsidy Scheme 2021 के तहत मिलने वाली सब्सिडी बंद पड़े उधोगों को जारी नहीं की जाएगी। बस नए उद्योगों को इसके तहत सब्सिडी दी जाएगी।
Haryana Power Tariff Subsidy Yojana (New Update)
हरयाणा पावर टैरिफ सब्सिडी योजना 2021 का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक व्यक्ति को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन फॉर्म को विभाग के वेब पोर्टल पर उद्योग और वाणिज्य निदेशक को भेजना होगा। उसके बाद, आपके Application Form की जाँच की जाएगी और यदि इस फॉर्म में कमियां पाई गई तो 10 दिनों के भीतर आवेदक व्यक्ति को लिखित रूप में सूचित किया जायेगा, और आवेदक व्यक्ति को फॉर्म में पायी गई गलतियों को सही करने के लिए 02 हफ़्तों का समय दिया जायेगा।
अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इस योजना को राज्य में फिर से शुरू किया है। हरियाणा के राज्यपाल सूक्ष्म और लघु उद्यमों को नीचे दिए गए प्रावधानों के साथ सस्ती बिजली आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से “पावर टैरिफ सब्सिडी योजना” को अधिसूचित करते हुए प्रसन्न हैं।
Benefits of Haryana Power Tariff Subsidy Scheme 2021
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई पावर टैरिफ सब्सिडी योजना २०२१ से राज्य के सूक्ष्म और लघु उद्योगों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे। जिनका विवरण नीचे किया गया हैं।
-
हरियाणा सरकार द्वारा Power Tariff Subsidy Yojana 05 अगस्त 2015 को शुरू की गई थी, जो 2020 तक संचालित की जाएगी। पर हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना को आगे बड़ा दिया है।
-
इस योजना का लाभ राज्य के सी और डी श्रेणी में आने वाले नागरिक प्राप्त कर सकते हैं।
-
पावर टैरिफ सब्सिडी योजना के तहत कम लागत के भुगतान पर बिजली प्रदान की जाएगी।
-
हरियाणा सरकार की इस सरकारी योजना के अंतर्गत 02 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली प्रदान की जाएगी।
-
इस सब्सिडी योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी राशि आवेदक नागरिक के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
-
हरियाणा राज्य का यदि कोई नागरिक पावर टैरिफ योजना का लाभ लेने के लिए अपनी गलत जानकारी देता है तो उस नागरिक के खिलाफ सरकार द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा की आवेदक नागरिक पर की गई कानूनी कार्रवाई के साथ मिलने वाला सब्सिडी धन 12% ब्याज के साथ वापस ले लिया जाएगा।
योजना के तहत औद्योगिक इकाइयों की पात्रता मानदंड
‘सी’ और ‘डी’ श्रेणी के ब्लॉकों में स्थापित सूक्ष्म और लघु उद्यम, जिन्होंने संबंधित जिला उद्योग केंद्र (यानी पोर्टल https://udyogaadhaar.gov.in पर) के साथ उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) दायर किया है, वे इसके तहत पात्र होंगे। Haryana Power Tariff Subsidy Yojana औद्योगिक इकाइयों को निम्नलिखित शर्तों का भी पालन करना होगा:
-
उद्यम को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित प्रतिबंधात्मक सूची में नहीं रखा जाना चाहिए था।
-
सब्सिडी जारी करने के समय उद्यम नियमित उत्पादन में होना चाहिए और इसे बंद इकाई को जारी नहीं किया जाना चाहिए।
- बिजली कनेक्शन 15.08.2015 को या उसके बाद और 14.08.2020 तक जारी किया जाना चाहिए था।
हरियाणा पावर टैरिफ सब्सिडी योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
-
आप Haryana Power Tariff Subsidy Yojana 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं।
-
ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के लिये यहाँ पर क्लिक करें।
-
इस लिंक पर क्लिक करने के बाद “मिनिस्ट्री ऑफ़ पावर गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया (Ministry Of Power Government Of India)” का पेज खुल जायेगा। यहाँ पर आपको “Power Of All” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
-
इस लिंक पर क्लिक करने के बाद भारत सरकार और हरियाणा सरकार की संयुक्त पहल (A Joint Initiative of Government of India and Government of Haryana) के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
-
यहां पर क्लिक करने के बाद “पावर टैरिफ सब्सिडी योजना” के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी।
- योजना हेतु आवेदन फॉर्म पीडीएफ और नोटिफिकेशन की अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर क्लिक करें।
Haryana UHBVN New Connection Form PDF
-
अगर आप हरयाणा राज्य में बिजली का नया कनेक्शन लेना चाहते हो तो आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि आपको किस एरिया में बिजली का कनेक्शन चाहिए।
-
जैसे कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) या दक्षिण हरयाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN)।
-
उसके बाद, सम्बंधित विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जानकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- Online Application for New Electricity Connection in Haryana का फॉर्म आपको आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाएगा। यहाँ से आप आसानी से नए बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
या फिर आप नीचे दिए गए लिंक पर सीधे क्लिक करके नए बिजली कनेक्शन हेतु आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं।
UHBVN Application Form PDF for New Electricity Connection |
|
DHBVN Application Form PDF for New Electricity Connection |
|
Haryana UHBVN Consumer Complaint Form PDF |
|
UHBVN New Connection Apply Online |
- निवेशक सुविधा हेल्पलाइन: (011) 2336-3628 / 2336-4822
- जापानी निवेशक हेल्पलाइन: (+91) 98681-17683 / (011) 2334-8481
- (समय: कार्य दिवसों पर सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक)
- अप्रत्याशित कारणों से 1800-180-2132 पर सेवाएं सीमित हैं। किसी भी सहायता के लिए कृपया 0172-2587101 – 105 पर कॉल करें।
- बिजली की शिकायतों के लिए टोल फ्री 1912 या 1800-180-4334 डायल करें
- व्हाट्सएप नंबर: 88139-99708
- ईमेल आईडी: [email protected]
- ऑफिसियल वेबसाइट: https://dhbvn.org.in/
- बिना आपूर्ति के टोल फ्री 1912 या 1800-180-1550 . डायल करें
- व्हाट्सएप नंबर: 98159-61912
- ईमेल आईडी: [email protected]
- आधिकारिक वेबसाइट: https://www.uhbvn.org.in/