Work from Home for Nursing Mothers : Centre Issues Advisory to State Govt./UTs केंद्र ने छोटे बच्चों (दुग्धपान कराने वाली) वाली माताओं के लिए घर से काम करने को प्रोत्साहित करने को परामर्श जारी किया
श्रम और रोजगार मंत्रालय Ministry of Labour & Employment
केंद्र ने छोटे बच्चों (दुग्धपान कराने वाली) वाली माताओं के लिए घर से काम करने को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया
Centre Issues Advisory to State Governments/UTs to Encourage Work-from-Home for Nursing Mothers
In a latest measure taken to protect the interest of workers specifically nursing mothers at work during the ongoing COVID-19 pandemic, the Government has issued an advisory to all the State Governments/UTs to encourage work-from-home for nursing mothers under the enabling provision for permitting work from home for nursing mothers under the Section 5(5) of the Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017. The Act provides that where the nature of work assigned to a woman is of such nature that she may work from home, the employer may allow her to do so after availing of the maternity benefit for such period and on such conditions as the employer and the woman may mutually agree.
कोविड महामारी के दौरान छोटे बच्चों (दुग्धपान कराने वाली ) वाली माताओं और उनके बच्चों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए उन्हें कोरोना वायरस से संक्रमित होने से बचाने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को नियोक्ताओं को अनुमति देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक सलाह जारी की है। इस परामर्श के अनुसार जहां भी काम की प्रकृति अनुमति देती है, वहां ऐसी माताएं घर से काम करें। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि महिला कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच अधिनियम की धारा 5(5) के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह भी अनुरोध किया गया है कि जहां कहीं भी घर से काम किया जाना सम्भव हो, मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 की अधिनियम की धारा 5(5) के अनुसार अधिक से अधिक दुग्धपान कराने वाली माताओं को घर से काम करने की अनुमति देने के लिए उनके नियोक्ताओं को सलाह जारी की जा सकती है। यह भी कहा गया है कि नियोक्ताओं को सलाह दी जा सकती है कि वे बच्चे के जन्म की तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए ऐसी सभी माताओं के लिए घर से काम करने की अनुमति दें, जहां भी काम की प्रकृति ऐसा करने लिए सम्भव हो।
Keeping in view the vulnerability of nursing mothers and their babies during the Covid pandemic and to save them from getting infected by the corona virus, the Ministry of Labour & Employment has issued an advisory to all the State Governments and UTs to encourage employers to allow to work from home to nursing mothers wherever the nature of work so permits. The State Governments and UTs have been requested that steps may be taken to create awareness about section 5(5) of the Act amongst the women workforce and the employers. The State Governments and UTs have been further requested that advisories may be issued to the employers for allowing more and more nursing mothers to work from home as per section 5(5) of the Act wherever nature of work so allows. It has been conveyed that employers may be advised to allow work-from-home, wherever nature of work so allows , for nursing mothers at least for a period of one year from the date of birth of the child.
यह कदम इस कोविड महामारी के दौरान दुग्धपान कराने वाली माताओं को संक्रमित होने से बचाने के अलावा, जहां भी काम की प्रकृति ऐसा करने की अनुमति देती है, वहां घर से काम करने की सुविधा प्रदान करेगा और उनके रोजगार को बनाए रखने में सहायक होगा। इस प्रकार, श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में एक सक्षम उपाय के रूप में इस अधिनियम के इस प्रावधान के कार्यान्वयन से एक खुशहाल श्रमशक्ति को बनाने में भी सहायता मिलेगी।
In addition to protecting the nursing mothers during Covid, giving the flexibility to work-from-home wherever nature of work allows to do so, this step will enable nursing mothers to continue to remain in employment. Thus, the implementation of this provision shall act as an enabling tool in enhancement of participation of women in labour force. This shall also contribute to creating a happy workforce.
Source: PIB