Affordable Housing For All Scheme : प्रधानमंत्री आवास योजना
भारत में किफायती आवास योजनाएं (Affordable Housing Schemes )
वर्तमान में देश भर में कई आवासीय योजनाएं उपलब्ध हैं, जिन्हें केंद्र और राज्य सरकार ने समय समय पर शुरू किया है। आवास के लिए वर्तमान में सरकार का रुख बहुत उत्साहजनक है, क्योंकि वर्ष 2022 के अंत तक सरकार की ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ के लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना है। देश में रियल एस्टेट की वर्तमान स्थिति को देखते हुए 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना बहुत महत्वाकांक्षी प्रयास लगता है। इसे प्राप्त करने में मदद के लिए वर्तमान में कई आवास योजनाएं चल रही हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana)
प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य भारतीयों के लिए घर खरीद को आसान बनाने के लिए अन्य सहायता के साथ-साथ क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के तहत ब्याज सब्सिडी प्रदान करना है। यह अपनी दो शाखाओं, पीएमएवाई अर्बन और रूरल के माध्यम से संचालित होता है, ताकि अधिक से अधिक व्यक्तियों तक, जो पहली बार अपना घर खरीदने जा रहे हैं, यह सुविधा पहुंचाई जा सके।
1. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U)
प्रधानमंत्री आवास योजना सिलेक्टेड शहरों और कस्बों के विभिन्न स्थानीय विकास प्राधिकरणों के माध्यम से देश में लगभग 4,330 लोकेशंस पर ब्याज सब्सिडी का लाभ देती है। PMAY-U का लक्ष्य मार्च 2022 के अंत तक भारत के कई और शहरों और कस्बों को कवर करना है, जैसा कि इसके किफायती आवास मिशन के तहत किया गया है।
योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र आवेदक आसानी से प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G)
देश के वंचित क्षेत्रों में किफायती आवास सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, प्रधान मंत्री आवास योजना का उद्देश्य बेघर और कच्चे घर के निवासियों को पक्के मकान खरीदने या निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत लाभ चंडीगढ़ और दिल्ली को छोड़कर देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। मैदानी और अन्य क्षेत्रों में सीमित ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी पीएमएवाईजी के तहत घर खरीदने या निर्माण के लिए वित्तपोषण का लाभ उठा सकते हैं।
PMAY – सुविधाएँ और लाभ
भारत सरकार ने भारतीयों को अपना घर बनाने में मदद करने के उद्देश्य से 2015 में ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ मिशन शुरू किया था। इस मिशन के तहत, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जाना जाता है, आप अपने घरेलू आय वर्ग और अन्य मानदंडों के आधार पर अपने होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।
योजना का लाभ उनकी वार्षिक आय, घर के स्वामित्व की स्थिति और इसी तरह के अन्य मापदंडों के आधार पर घरों की पहचान करके दिया जाता है, जो उनके आवेदन के लिए उपयुक्त होते हैं। पर्यावरण के अनुकूल घर निर्माण और सस्ती लागत जैसी संयुक्त पहलों के साथ, इस योजना ने वर्ष 2022 तक ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ के अपने मिशन को पूरा करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है।
प्रधानमंत्री योजना के तहत लाभ आवेदकों को सफलतापूर्वक लाभार्थियों के रूप में एलिजिबिलिटी प्राप्त करने और इस योजना के तहत जारी वार्षिक लाभार्थी सूची में उनका नाम होने पर दिया जाता है। किफायती घर खरीद और सुविधाजनक भुगतान के लिए योजना के तहत होम लोन के लिए आवेदन करने से पहले आवेदकों को अपनी उपयुक्त श्रेणी की पहचान भी करनी चाहिए।
बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के तहत केंद्रीय नोडल एजेंसी (CNA) के साथ एक प्राथमिक ऋण संस्थान (PLI) के रूप में पंजीकृत है।
प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थी
PMAY लाभार्थी सूची में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों सहित परिवार शामिल हैं। लाभार्थी चयन के लिए आय वाले परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य को उसकी वैवाहिक स्थिति के बावजूद एक अलग घरेलू इकाई माना जा सकता है। योजना के तहत आवेदन किए जाने के बाद आवेदक शहरी या ग्रामीण योजना के तहत अपनी श्रेणी और योग्यता के अनुसार प्रधान मंत्री आवास योजना लाभार्थी सूची में अपना नाम देख सकते हैं।
इस योजना के तहत 4 श्रेणियां निर्धारित की गई हैं:
1. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
यदि आप इस वर्ग से संबंधित हैं, तो आप निम्नलिखित लिए होम लोन पर ब्याज अनुदान प्राप्त कर सकते हैं:
- एक नए घर का अधिग्रहण
- एक नए घर का निर्माण
- कमरे, रसोई, शौचालय आदि का निर्माण / विस्तार
2. निम्न आय वर्ग (LIG)
यदि आप इस वर्ग से संबंधित हैं, तो आप निम्नलिखित लिए होम लोन पर ब्याज अनुदान प्राप्त कर सकते हैं:
- एक नए घर का अधिग्रहण
- एक नए घर का निर्माण
- कमरे, रसोई, शौचालय आदि का निर्माण / विस्तार
3. मध्य आय समूह I (MIG I)
MIG I श्रेणी से संबंधित परिवार निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए ब्याज सब्सिडी प्राप्त करते हैं:
- एक नए घर की खरीद
- घर का निर्माण
- मौजूदा घर का विस्तार
इस श्रेणी के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना सब्सिडी लाभ 6 लाख और 12 लाख रुपये के बीच वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए उपलब्ध हैं। अधिकतम ब्याज दर में 4% तक की सब्सिडी के साथ, लाभार्थी 20 साल से अधिक टेन्योर का होम लोन ले सकते हैं।
4. मध्य आय समूह II (MIG II)
इस श्रेणी के तहत, PMAY सब्सिडी निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपलब्ध है।
- नए घर की खरीद या निर्माण
- मौजूदा घर का विस्तार
इस श्रेणी के तहत सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों की वार्षिक आय 12 लाख रुपये और 18 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए, पीएमएवाई ऋण के लिए कार्यकाल 20 वर्ष तक सीमित होगा।