LOK SABHA लोक सभा
GRANT OF CITIZENSHIP UNDER CAA
सीएए के अंतर्गत नागरिकता प्रदान करना
4422 श्री वी.के.श्रीकंदन
Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:
क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(a) whether the process of granting Indian citizenship to refugees under the Citizenship Amendment Act (CAA) will begin once the process of COVID-19 vaccination ends;
(क) क्या कोविड-19 टीकाकरण प्रक्रिया के संपन्न होने के पश्चात् नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के अंतर्गत शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी;
(b) if so, the details thereof;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(c) whether the implementation of the law, CAA had to be kept in abeyance after the country was hit by the COVID-19 pandemic in 2020; and
(ग) क्या 2020 में देश के कोविड-19 महामारी से ग्रस्त होने के बाद सीएए कानून को निलंबित रखना पड़ा था; और
(d) if so, the details thereof?
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
गृह मंत्रात्रय में राज्य मंत्री
(SHRI NITYANAND RAI)
(श्री नित्यानन्द राय)
(a) to (d) : The Citizenship (Amendment) Act, 2019 (CAA) has been notified on 12.12.2019 and has come into force w.e.f. 10.01.2020. The foreigners covered under this Amendment Act may submit applications for grant of Indian citizenship after appropriate rules are notified by the Central Government. The Committees on Subordinate Legislation, Lok Sabha and Rajya Sabha have granted time upto 09.04.2021 and 09.07.2021 respectively to frame these rules.
(क) से (घ): नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) दिनांक 12.12.2019 को अधिसूचित किया गया था और यह दिनांक 10.01.2020 से प्रभावी हो गया है। इस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कवर किए गए विदेशी नागरिक, केंद्र सरकार द्वारा उपयुक्त नियम अधिसूचित किए जाने के बाद भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। लोक सभा और राज्य सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समितियों द्वारा इन नियमों को बनाने के लिए क्रमश: दिनांक 09.04.2021 और 09.07.2021 तक का समय प्रदान किया गया है।