MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT OF REVENUE
वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग
RAJYA SABHA राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2276
जिसका उत्तर मंगलवार, 16 मार्च, 2021/25 फाल्गुन, 1942 (शक) को दिया जाना है
FACELESS INCOME TAX ASSESSMENT
आयकर का फेसलेस आकलन
श्री जी.वी.एल. नरसिंहा राव
Will the Minister of FINANCE be pleased to state
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि
(a) whether all income tax assessments now are being done in a faceless manner;
(क) कया अब सभी आयकर आकलनों को फेसलेस तरीके से किया जा रहा है;
(b) if so, the main reasons for initiating faceless assessments;
(ख) यदि हाँ, तो फेसलेस आकलनों को शुरू करने के मुख्य कारण क्या हैं;
(c) the number of cases of faceless assessments done so far;
(ग) अब तक कितने मामलों का फेसलेस आकलन किया गया है;
(d) whether Government has undertaken any independent study to ascertain assessees’ experiences in faceless assessments;
(घ) क्या सरकार ने फेसलेस आकलनों में निर्धारितियों के अनुभवों का पता लगाने के लिए किसी स्वतंत्र अध्ययन की शुरूआत की है;
(e) if not whether Government will undertake such a study in near future;
(ड) यदि नहीं, तो क्या सरकार निकट भविष्य में ऐसे अध्ययन की शुरूआत करेगी;
(f) which other countries, follow faceless income tax assessments; and
(च) फेसलेस आयकर आकलन का पालन अन्य कौन-कौन से देश कर रहे हैं; और
(g) whether Government is considering scrutiny of GST assessments and some stages of investigations by Serious Fraud Investigation Office (SFIO) in a faceless mode, if not, the reasons thereof?
(छ) क्या सरकार गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा जीएसटी आकलनों की संविक्षा और कुछ स्तरों की जांच फेसलेस प्रणाली में करवाने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
MINISTER OF STATE IN MINISTRY OF FINANCE
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)
(a) Income tax assessments are being done in a faceless manner except as provided hereunder:
(क) . निम्नलिखित स्थितियों को छोड़कर आयकर का आकलन फेसलेस तरीके से किया जा रहा है-
(i) Assessment Orders in cases assigned to central Charges,
(i) केंद्रीय प्रभारों को सौंप गए आकलन आदेश,
(ii) Assessment Order in cases assigned to International Tax Charges.
(ii) अरतंर्रष्ट्रीय कर प्रभारों को सौंप गए आकलन आदेश।
(b) Faceless assessments have been initiated for the purposes of making assessment of total income or loss of the assessee under section 143(3) or 144 of the Income tax Act, 1961 to impart greater efficiency, transparency and accountability by eliminating the interface between the Assessing Officer and the assessee in the course of proceedings to the extent technologically feasible, optimising utilisation of the resources through economies of scale and functional specialisation and introducing a team-based assessment with dynamic jurisdiction.
(ख) फेसलेस आंकलन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) या 144 के अंतर्गत निर्धारिती की कल आय या हानि का आंकलन करने के लिए शुरू किया गया है जिससे कि जहां तक तकनीकी दृष्टि से संभव हो इस पर कार्यवाही के दौरान आकलन अधिकारी और निर्धारिती के बीच इंटरफेस की जरूरत को खत्म करके और अधिक कार्य क्षमता, पारदशिता और उत्तरदायित्व को बढ़ाया जा सके। “स्केल और फंक्शनल विशिष्टता की अर्थव्यवस्था” के माध्यम से संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके और चलायमान अधिकार क्षेत्र के साथ-साथ टीम आधारित आंकलन का कार्य शुरू किया जा सके।
(ग) 10 मार्च, 2021 तक, कुल 82,072 आकलन मामलों का फेसलेस तरीके से आकलन किया गया है।
(d) Yes. An independent study to ascertain assessees’ experiences in faceless manner is being conducted by National Council of Applied Economic Research (NCAER). Department of Economic Affairs (DEA), Central Board of Direct Taxes (CBDT) have a tripartite arrangement with NCAER for conducting this independent assessment of Faceless Assessment Scheme of the CBDT.
(घ) जी। निर्धारिती के फेसलेस तरीके के अनुभवों का पता त्रगाने के लिए राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) के दवारा एक स्वतंत्र अध्ययन किया जा रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के इस स्वतंत्र आकलन का संचालन करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एनसीएईँैेआर के साथ मिलकर त्रिपक्षीय व्यवस्था बनाई है।
(e) Not Applicable.
(ड) लागू नहीं है।
(f) This information is not maintained with this office.
(च) यह कार्यालय ऐसी सूचना नहीं रखता है।
(g) No such proposal for scrutiny of GST assessment in a faceless mode is under consideration of the Government presently as the GST laws and rules made thereunder already provide for electronic filing and assessment of returns on the common portal. With regard to Serious Fraud Investigation Office the information is also nil.
(छ) ‘फेसलेस मोड’ में जीएसटी आकलन की छानबीन करने के लिए इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत बनाए गए जीएसटी कानून एवं नियम कामन पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग एवं रिटर्न का आकलन पहले से ही उपलब्ध करवाते हैं। गंभीर कपट अन्वेषण कार्यात्रय से संबंधित सूचना भी शून्य है।