Action Against Whatsapp वॉट्सएप के विरुद्ध कार्रवाई

Action Against Whatsapp वॉट्सएप के विरुद्ध कार्रवाई

 GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार
MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

LOK SABHA लोक सभा

UNSTARRED QUESTION NO. 3634

अतारांकित प्रश्न संख्या 3634
TO BE ANSWERED ON: 17.03.2021

जिसका उत्तर 17 मार्च, 2021 को दिया जाना है।

ACTION AGAINST WHATSAPP 
वॉट्सएप के विरुद्ध कार्रवाई

Action Against Whatsapp
3634.  SHRI MANOJ KOTAK 3634. श्री मनोज कोटक

Will the Minister of Electronics & Information Technology be pleased to state :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(a) whether some social media companies are taking advantage in view of lack of legislation in the country dealing with data protection and if so, the details thereof;

(क) क्या देश में डाटा संरक्षण के संबंध में विधान के अभाव में कुछ सोशल मीडिया कंपनियां लाभ उठा रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(b) whether the Government has taken any action against whatsApp for compelling their users in India to accept their updated policy on sharing of data and if so, the details thereof?

(ख) क्या सरकार ने वॉट्सएप की डाटा को साझा किए जाने संबंधी अपनी अद्यतन नीति को स्वीकार करने के लिए भारत में अपने उपभोक्ताओं को बाध्य करने के संबंध में वॉट्सएप के विरुद्ध कार्रवाई की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ANSWER उत्तर
MINISTER OF STATE FOR ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY 

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री 

(SHRI SANJAY DHOTRE) (श्री संजय धोत्रे)

(a): The Information Technology (Reasonable security practices and procedures and sensitive personal data or information) Rules, 2011 notified under Section 43A of the Information Technology Act, 2000 defines sensitive personal information and also mandate that body corporate must provide policy for privacy and disclosure of information, so that user is well aware of the type of personal data collected, purpose of collection and usage of such information. The rules also specify mode of collection of information, disclosure of information, transfer of information, etc. Social media companies are body corporate.

(क): सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 43 क के तहत अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (उचित सुरक्षा प्रथाओं और प्रक्रिया और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना) नियमावली, 2011 में संवेदनशील व्यक्तिगत सूचना को परिभाषित करता है और यह भी अनिवार्य करता है कि बॉडी कॉरपोरेट गोपनीयता और सूचना के प्रकटीकरण के लिए नीति प्रदान करनी चाहिए, ताकि प्रयोक्ता इस प्रकार के संग्रहित व्यक्तिगत डेटा और संग्रह का उद्देश्य तथा इस प्रकार की सूचना का प्रयोग से अच्छी तरह अवगत हो। इन नियमों में सूचना के संग्रह, सूचना के प्रकटीकरण, सूचना के हस्तांतरण आदि के मोड़ को बारे में भी विनिर्दिष्ट करते हैं ।

Also, section 72A of the IT Act provides for punishment for disclosure of information in breach of the lawful contract.

इसके अलावा, आईटी अधिनियम की धारा 72 क में कानूनी संविदा के उल्लंघन के मामले में सूचना के प्रकटीकरण के लिए दंड का प्रावधान किया गया है ।

Ministry of Electronics and Information Technology has introduced the Personal Data protection Bill, 2019 in parliament during the winter session of 2019. The Bill has been referred to a joint committee of the Parliament.

एमईआईटीवाई ने 2019 के शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 पेश किया है। इस विधेयक को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा गया है।

(b): Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY) took cognizance of the WhatsApp announcement of its new Privacy Policy stated to be applicable to Indian users. To safeguard the interest of Indian users, Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has asked WhatsApp to review the proposed privacy policy changes and also to explain the rationale of the same.

(ख): इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने भारतीय प्रयोक्ताओं पर लागू होने वाली कथित अपनी नई गोपनीयता नीति के व्हाट्सएप की घोषणा का संज्ञान लिया । भारतीय प्रयोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने व्हाट्सएप को प्रस्तावित गोपनीयता नीति परिवर्तनों की समीक्षा करने और उसी के औचित्य को समझाने के लिए भी कहा है।

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